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विद्यालय वाले TC- ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे शिकायत कहाँ करें ? transfer certificte

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि " स्कूल / विद्यालय वाले TC- ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे शिकायत कहाँ करें ?

प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण उचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व उसको शिक्षित करना है , शिक्षित करने से व्यक्ति के मानसिक विकास होता है जिसके परिणामस्वरुप वह अपना जीवन व्यापन सुचारु रूप से करता है। शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा निति लागु की गयी उन्ही में से एक शिक्षा का अधिकार है। 

भारतीय संविधान में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भाग 3 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया।  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करती है।    

प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य और जिम्मेदरी होगी कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये। 

शिक्षा के अधिकार को विनियमित करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागु हुआ। 

विद्यालय वाले TC- ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे शिकायत कहाँ करें ? transfer certificte



क्या स्कूल / विद्यालय वाले TC - टांस्फर सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अधिकार है ? 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 5 में TC - ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त है। 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 20009 की धारा 5 अन्य विद्यालय में स्तनांतरण का अधिकार के तहत अपने वर्तमान विद्यालय से अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जैसे कि :-
  1. जहाँ किसी विद्यालय में प्राम्भिक शिक्षा जो कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी भी बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार है। 
  2. जहाँ किसी बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पूर्ण करने के लिए किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से अन्य दूसरे विद्यालय में जाने अपेक्षा की जाती है , तो वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। 
  3. ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस वर्तमान विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा,  जहाँ ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था। 
  4. अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए देरी  करने  या प्रवेश से इंकार करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को आधार नहीं। 
स्कूल / विद्यालय वाले TC देने में देरी करे तो क्या होगा ?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 5 उपधारा 3 के परन्तुक के तहत  स्थानांतरण प्रमाण जारी करने में देरी करने पर स्कूल / विद्यालय के प्रधान अध्यापक या भारसाधक के विरुद्ध उनपर लागु सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। 

किन विद्यालय के बालकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार नहीं दिया है ? 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 5 के तहत ऐसे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा जो कि पहली कक्षा से आठवीं तक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को स्थानंतरण का अधिकार नहीं  जो कि :-
  1. विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय जो कि - केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा विद्यालय जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट किया गया है। 
  2. अमुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायताप्राप्त विद्यालय। 
स्कूल / विद्यालय TC - ट्रांसफर सर्टिफिकेट न दे तो शिकायत कहाँ करें। 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009  धारा 5 के परन्तुक के तहत वर्तमान विद्यालय के प्रधान अध्यापक या भारसाधक TC यानी स्थानांतरण प्रमाण देने में देरी करते है , तो उनपर लागु सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

प्रत्येक राज्य का अपना शिक्षक सेवा नियम है , उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक )सेवा नियामवली 1981 के तहत कार्यवाही होगी। 

यदि बालक की प्रारंभिक शिक्षा की पूर्व व्यवस्था वर्तमान विद्यालय में नहीं ऐसे में अभिवावक बालक की शिक्षा के लिए अन्य विद्यालय में स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रधान अध्यापक या भारसाधक के समक्ष प्रस्तुत करते है , ऐसे में स्थांतरण प्रमाण पत्र में देरी या न देना विषय सामने आता है , तो अभिवावक अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिजकारी को लिखित में उस प्रधान अध्यापक या भारसाधक के खिलाफ कर सकते है। 

शिकायत के साथ संलग्न करे :-
  1. TC के लिए दिया गया आवेदन पत्र की छायाप्रति। 
  2. प्राप्ति की रसीद डाक। 
  3. बालक की विद्यालय आईडी। 
 






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