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ऑनलाइन उत्तर प्रदेश में COP के लिए declaration, issuance of COP, re -issue /verification फॉर्म आवेदन कैसे करें ?


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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे की ऑनलाइन उत्तर प्रदेश में COP- Certificate of practice के लिए declaration / issuance of COP / re -issue / verification फॉर्म आवेदन कैसे करें ? 1 सितम्बर 2026 से बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने COP के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की सुविधा शुरू कर दी है, वे अधिवक्ता जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता नामांकन करवा लिया है और आल इंडिया बार एग्जाम पास कर लिए है , वे अधिवक्ता COP प्राप्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट में आकर ऑनलाइन COP के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

ऑनलाइन COP के लिए कौन बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे ?

ऑनलाइन COP के लिए आवेदन करने के लिए जो पात्रता निम्न है :-
  1. बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता नामांकन होना आवश्यक है.
  2. आल इंडिया बार एग्जाम में पास होना अनिवार्य है। 
ऐसा इसलिए क्योंकि COP प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान अधिवक्ता नामांकन प्रमाण पत्र और आईडी की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है और AIBE का रोल नंबर और रिजल्ट की कॉपी। 


ऑनलाइन ऑफ़ उत्तर प्रदेश में COP  के लिए declaration, issuance of COP, re -issue /verification फॉर्म आवेदन कैसे करें ?

ऑनलाइन COP के लिए आवेदन की प्रक्रिया -स्टेप बाय स्टेप 


चरण 1 - कार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट। 

ऑनलाइन एडवोकेट COP के लिए आवेदन कैसे करें ? how to apply online cop for advocate up bar council

बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट पर आने पर सामने दिए गए विकल्प पर download enrollment / COP id and certificate पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा उसपर बार कोड और bar council up का लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके एक नए पेज पर आएंगे। 
ऑनलाइन एडवोकेट COP के लिए आवेदन कैसे करें ? how to apply online cop for advocate up bar council

द्वितीय चरण - एडवोकेट लॉगिन / एडवोकेट रजिस्ट्रेशन। 

ऑनलाइन एडवोकेट COP के लिए आवेदन कैसे करें ? how to apply online cop for advocate up bar council

अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदक अपना विवरण दर्ज करें। 
  1. अधिवक्ता नामांकन प्रमाण पत्र में जो नाम है। 
  2. फ़ोन नंबर। 
  3. जीमेल आईडी। 
  4. OTP डाल कर सतयापन करें। 
  5. सफलतापूर्वक पंजीकरण का मैसेज आएगा। 
तृतीय चरण - आवेदन का प्रकार चुने।  

ऑफ़ उत्तर प्रदेश में COP  के लिए declaration, issuance of COP, re -issue /verification फॉर्म आवेदन कैसे करें ?


आवेदन का प्रकार चुनकर अगले चरण में प्रवेश करें। फॉर्म खुलकर आएगा उस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही व् स्पष्ट दर्ज करें। 

चौथा चरण - दस्तावेज अपलोड करें। 

शैक्षिक योग्यता से सम्बंधित मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। 
  1. हाई स्कूल,
  2. इंटरमीडिएट,
  3. स्नातक,
  4. परास्नातक ( यदि किये हो तो ),
  5. विधि,
  6. अन्य दस्तावेज जो अपलोड किये जाने है। 
पांचवा चरण - फीस। 
 सम्बंधित एप्लीकेशन में लागु निर्धारित फीस का भुगतान करें।  सफलतापूर्वक आवेदन दाखिल हो जाने पर , आवेदन का सत्यापन होगा 15 दिवस की अवधि के बाद COP जारी होगा। 


नोट - समस्या आने पर बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें। 

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