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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम जानेंगे कि " किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या करें ? आधार कार्ड जो की भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 12 अंको की एक विशिष्ट संख्या होती है जो कि आधार कार्ड धारक की जानकारी को संग्रहित करती है। आधार कार्ड के लिए नामांकन नवजात शिशु से लेकर व्ययस्क व्यक्ति तक करवा सकते है बशर्ते कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सक्षम है चाहे आवेदक की उम्र और लिंग कुछ भी है। आधार कार्ड केवल एक बार ही बनता है , उसपर सुधार किया जा सकता है वो भी निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही है। आधार कार्ड विश्व की सबसे बड़ी बायो मीट्रिक प्रणाली है। आधार भारतीय व्यक्तियों के निवास का प्रमाण माना जाता है न की व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण।
सवाल :-
- किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या करें ?
- मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाना क्यों जरुरी है ?
- मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाने की प्रकिर्या क्या है ?
इन्ही सभी सवालों के जवाब विस्तार से जाने।
1. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या करें ?
परिवार में किसी भी आधार कार्ड धारक कि मृत्यु की दशा में मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाने हेतु इसकी सूचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को अवश्य दे, ताकि मृतक व्यक्ति के आधार को निष्क्रिय किया जा सके ताकि मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरूपयोग न हो सके।
मृतक व्यक्ति की सूचना देते समय मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य दे, ताकि उसके मृतक होने का प्रमाण साबित हो कि वास्तव में व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है।
2. मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड निष्क्रिय करवाना क्यों जरुरी है ?
मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाना अत्यन आवश्यक है क्योकि आधार कार्ड से प्राप्त होने वाले का को अन्य व्यक्ति लाभ न उठा पाए और वित्तीय जोखिम की रोकथाम हो सके। मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाना आवश्यक है क्योकि ;-
- आधार कार्ड के अनधिकृत उपयोग को रोकना।
- मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड के जरिये होने वाले जालसाजी को रोकना।
- आधार कार्ड जो कि बैंकिंग, पैनकार्ड और अन्य वित्तीय संस्था में लिंक होता है।
- आधार कार्ड सिम लेने में , WIFI कनेक्शन और सरकारी व् गैर सरकारी सेवाओं की सुविधाओं को प्राप्त करने में उपयोग होता है।
- आधार कार्ड ऑनलाइन होने वाले कामों में सत्यापन के लिए उपयोग में लाया जाता है।
- सरकारी एवं निजी डेटाबेस में डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को अधिक संख्या में रोकता है।
- मृतक व्यक्ति के आधार से कोई अन्य व्यक्ति सरकारी योजनाओं और लाभों को न प्राप्त करें ( पेंशन, राशन, सब्सिडी,अन्य)
3. मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय (aadhar card deactivate ) कैसे कराएँ - प्रकिर्या क्या है ?
मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को निष्क्रिय करवाने हेतु इसकी सूचना विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को उसके अधिकृत अधिकृत पोर्टल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से देना होता है , सूचना देते समय मृतक व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर दाखिल करना होता है।
प्रथम चरण - UIDAI - विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
मृतक व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं आधार कार्ड की अधिकृत वेब्सिटर UIDAI - भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पर आना होगा, उसके बाद एक्सेस आधार सर्विस विकल्प पर व्यू लल सर्विस पर क्लिक।
द्वितीय चरण - मृतक की स्थिति अपडेट करें / update deceased status
update deceased status पर क्लिक करे, उसके बाद लॉगिन का विकल्प आएगा, लॉगिन मृतक व्यक्ति के आधार संख्या सर्ज करके और उसके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आने वाले OTP के माध्यम से करें।
चतुर्थ चरण - मृतक व्यक्ति की जानकारी।
- राज्य का नाम जिसके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड की संख्या।
- मृतक व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण संख्या।
- मृतक व्यक्ति का लिंग - पुरुष / महिला / अन्य
- मृतक व्यक्ति का नाम जो मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम है।
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु का दिनाँक।
- मृतक व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि।
- मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण अपलोड करने के बाद उद्घोषणा को स्वीकारते हुए फॉर्म को सबमिट करे, और SRN नंबर नोट कर ले ताकि स्थिति की जानकारी जानने के लिए उपयोग कर सके।









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