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वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है और आवेदन कैसे करें ? epic - electoral photo identity card

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि " वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है ? " भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जिसने  18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है, उसे संवैधानिक रूप से मताधिकार प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को वोट देने के लिए  भारतीय निर्वाचन आयोग में वोटर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है और आवश्यक दस्तावेजों जो निर्धारित हो देने है, सतयापन के बाद वोटर आईडी कार्ड प्राप्त होता है , इसके बाद जब चुनाव आते है , तो अपनी विधान सभा क्षेत्र में अपनी पोलिंग बूथ पर अपने नेता को विजेता बनाने के लिए मत देते है।  


वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है और आवेदन कैसे करें  ? epic - electoral photo identity card

वोटर आईडी कार्ड क्या होता है ?

वोटर आईडी कार्ड जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र कहा जाता है , जिसको भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय नागरिक द्वारा 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है और सतयापन होता है। 

सतयापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर आवेदक के निवास स्थान पर जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा जाता है।  

वोटर आईडी के लिए लगने वाले दस्तावेज ?

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन में लगने वाले दस्तावेज निम्न है :-

1. जन्म तिथि के सबूत के प्रमुख दस्तावेज। 
  1. सक्षम स्थानीय निकाय / नगरपालिका / जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी  प्रमाणपत्र। 
  2. सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य शिक्षा बोर्ड  द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र जन्म तिथि अंकित है। 
  3. आधार कार्ड। 
  4. पैन कार्ड। 
  5. ड्राइविंग लाइसेंस। 
  6. भारतीय पासपोर्ट। 
2. निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। 
  1. निवास के पते का पानी / बिजली / गैस कनेक्शन का बिल कम से कम 1 वर्ष का हो। 
  2. राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक / डाक घर की वर्तमान पासबुक। 
  3. राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख , जिसमे किसान बही भी है। 
  4. रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख ( किरयेदार की दशा में )
  5. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख ( स्वयं के घर की दशा में )
वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें ?

वोटर आईडी बनवाने के लिए आवेदन करने के दो विकल्प है :-
  1. ऑफलाइन आवेदन। 
  2. ऑनलाइन आवेदन।  
1. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नए मतदाता को अपने विधान सभा क्षेत्र के अपनी पोलिंग स्टेशन के BLO - ब्लॉक लसिटिंग ऑफिसर से समपर्क कर नए मातादाता पंजीकरण फॉर्म संख्या 6 प्राप्त करना होता है। 

2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नए मतदाता को भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट में आकर , प्रथम बार की स्थित में पंजीकरण करना होगा उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिये लॉगिन कर नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म संख्या 6 भरना होगा। 

दोनों प्रकर से आवेदन करने लिए नए मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा जारी नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म संख्या 6 को भरना होता है।  फॉर्म निम्न जानकरी दर्ज करनी होती है :-
  1. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। 
  2. मतदाता का नाम। ( राज्य भाषा और अंग्रेजी दोनों में )
  3. नातेदार का नाम - पिता या माता या पति या पत्नी या अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक / तृतीय लिंग की दशा में गुरु का। ( रजय भाषा और अंग्रेजी दोनों में ) 
  4. मतदाता स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ( न होने पर नातेदार का )
  5. लिंग। ( पुरुष / स्त्री /तृतीय )
  6. जन्म तारीख। ( स्व प्रमाणित जन्म के सबूत के दस्तावेज की प्रति )
  7. वर्तमान साधारण पता ( मकान / भवन /अपार्टमेंट संख्या ,गली / क्षेत्र / स्थानीय क्षेत्र / मोहल्ला / रोड , नगर / गाँव , डाक घर ,  तहसील / तालुका / मंडल पिन कोड , जिला , राज्य / संघ राज्य्क्षेत्र )
  8. निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। 
  9. दिव्यांगता की स्थिति में उसका वर्ग।  
  10. मेरे परिवार क सदस्यों , जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ में वर्तमान में रहा रहा / रही हु  , के ब्यौरें निम्नानुसार है। 
  11. घोषणा में मांगी गे जानकारी दर्ज करें।  
ये सब हो जाने फॉर्म सबमिट करे।  
  1. ऑनलाइन सबमिट किया है तो आवेदन संख्या मिलेगी नोट कर ले , स्टेटस चेक करते रहे। 
  2. ऑफलाइन भरा है तो फॉर्म के साथ दस्तावेज  के साथ फॉर्म BLO को दे।  रासीस प्राप्त करें। 
  3. सत्यापन के बाद रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल पर सुचना प्राप्त होगी , जरिये रजिस्टर्ड डाक निवास पते पर वोटर आईडी प्राप्त होगा। 

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