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साइबर स्टाकिंग क्या है और इसकी सजा क्या है ? cyber stalking and its punishment in india

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नमस्कार मित्रों ,

आज के इस लेख हम जानेंगे कि  " साइबर स्टाकिंग क्या है और इसकी सजा क्या है ? " देश एक ऐसी प्रगति की ओर बढ़ रहा है , जो कि अधिकतम सभी कार्य डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे है ,एक तरफ यह देश के विकास, तरक्की और गतिवान का प्रतीक है , वही दूसरी तरफ यह नए नए  साइबर अपराधों को जन्म दे रही है। जैसे कि :-
  1. ऑनलाइन मनी फ्रॉड,
  2. ऑनलाइन जॉब फ्रॉड,
  3. ऑनलाइन मॅट्रिमोनी फ्रॉड,
  4. ऑनलाइन बुली
इसी में से एक है  साइबर स्टाकिंग।  इसको लेकर कई सवाल होंगे जैसे कि :-
  1. साइबर स्टाकिंग क्या है ?
  2. साइबर स्टाकिंग कैसे होती है ?
  3. साइबर स्टाकिंग के लिए सजा क्या है ?
इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे। 

साइबर स्टाकिंग क्या है और इसकी सजा क्या है ?  cyber stalking and its punishment in india


1. साइबर स्टाकिंग क्या है ?

साइबर स्टाकिंग का अर्थ डिजिटल उपकरणों की सहायता से इंटरनेट के जरिये दूर संचार के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति पर निगरानी रखना, उससे संपर्क करने की कोशिश करना, उसकी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखना ऑनलाइन पीछा करने के इस गतिविधि को साइबर स्टाकिंग कहा जायेगा। 

साधारण शब्दों में कहा जाये तो , 

स्मार्टफोन, लैपटॉप टेबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर whatsapp, instagram, facebook, twitter, snapchat , telegram, call, message, gamil या अन्य संचार के माध्यम से ऑनलाइन इंटरनेट के जरिये किसी अनजान व्यक्ति का ऑनलाइन पीछा करना, उस पर नजर रखना, उस पर व् उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना, बार बार संपर्क करने कोशिश  करने के लिए निजी सन्देश भेजना या अन्य तरीके से संपर्क करना, जिसके बावजूद भी कोई उत्तर न मिलने पर या मना कर दिए जाने पर भी बार बार यही दुहराना , साइबर साइबर स्टाकिंग कहा जायेगा , यानी ऑनलाइन किसी का पीछा करना। 

2. साइबर स्टाकिंग कैसे होती है ?

साइबर स्टाकिंग इंटरनेट के जरिये स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जान , अनजान व्यक्ति को सन्देश या कॉल करके संपर्क करना या कोशिश करना , ऑनलाइन पीछा करना ,
साइबर स्टाकिंग होने का मुख्य कारण है लोगो की मानसिकता, अनजान व्यक्ति से मित्रता करने की इस अनैतिक इच्छा को पूरा करना , जिसमे व्यक्ति समपर्क करने का माध्यम खोजता है जैसे कि :-
  1. फेसबुक, इंस्टाग्राम अन्य सोशल मीडिया पर सन्देश भेजना, कॉल करना, जवाब आने या न आने के बाद भी यही कार्य दुहराना। 
  2. सोसाइटी, कंपनी, फर्म या अन्य कार्यस्थल पर मौजूद एंट्री बुक में दर्ज फ़ोन नंबर पर संपर्क करना।
  3. अन्य श्रोतो के माध्यम से संपर्क करना। 
साइबर स्टाकिंग में व्यक्ति कॉल, अश्लील सन्देश, चित्र, वीडियो या अन्य कार्य करता है। 

3. साइबर स्टाकिंग क्यों होती है ?

साइबर स्टाकिंग होने का मुख्य कारण हो सकता है :-
  1. लड़कियों से मित्रता करने के लिए उनका ऑनलाइन पीछा करना। 
  2. सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बना कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। 
  3. ऑनलाइन मनी फ्रॉड। 
  4. साइबर बुली। 
  5. अश्लील सन्देश, फोटो, वीडियो भेजना। 
  6. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील टिपण्णी करना। 
  7. अनजान व्यक्ति की उसकी निजी जानकरियों को प्राप्त करना। 
  8. यौन उत्पीड़न। 
  9. सोशल मीडिया पर लड़कियों से उनकी गोपनीय जानकरी व् फोटो / वीडियो की मांग करना। 
  10. ऑनलाइन धमकाना। 
  11. पुराने प्रेमी द्वारा प्रेमिका पर नजर रखना, ब्लैक मेल करना , धमकाना अन्य। 
4. साइबर स्टाकिंग के लिए सजा क्या है ? 

साइबर स्टाकिंग जो कि इस आधुनिक युग के डिजिटल युग में एक गंभीर समस्या है और जब यह समस्या अपराध का रूप ले लेती है , तो ऐसे अपराध की रोकथाम और दण्डित किये जाने के लिए भारत में कानून भी है ,इन कानून के तहत साइबर स्टाकिंग करने वाले को दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। 
  1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 . 
  2. भारतीय न्याय संहिता 2023 
1. सूचना प्रद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर स्टाकिंग के अंतर्गत किये गए कार्यो के लिए दण्डित किये जाने का प्रावधान करता है जिसमे 

1. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत जो कोई अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजता है कामोत्तेजक या कामुकता की अपील करता है, प्रथम दोषसिद्धि में 3 वर्ष तक कारावास की सजा और पांच लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।  द्वित्तीय दोषसिद्धि पर  5 वर्ष तक कारावास की सजा और 10 लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत जो कोई कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजता है , तो प्रथम दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक कारावास की सजा और 10 लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।  द्वितीय दोषसिद्धि पर 7 वर्ष तक कारावास की सजा और 10 लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

2 . भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत साइबर स्टाकिंग के दण्ड। 

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 पीछा करने के लिए दण्डित किये जाने का प्रावधान करती है , धारा 78 उपधारा 2 तहत ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का इंटरनेट, ईमेल  या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मॉनिटर करता है , पीछा करने का अपराध करने वाले पुरुष को दण्डित। 
  1.  प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 
  2. द्वितीय ता बार बार पीछा करने के अपराध की दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

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