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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम जानेंगे कि " राशन की दूकान के खिलाफ शिकायत कहाँ करें ? " भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है , उसी में से एक यह भी शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य व् पेय पदार्थ मिलने का अधिकार , जो निर्धन है और जीवन व्यापन के लिए भोजन पाने में असमर्थ है , ऐसे में प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारों को अपने राज्य में खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उचित योजना लागु करनी होगी और उचित व्यवस्था , ताकि निर्धन , असमर्थ व्यक्तियों को भोजन मिल सके।
निर्धन व् असमर्थ व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध हो सके उसके लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र में राशन के लिए सरकारी , खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की। इसके सम्बन्ध में नियम बनाये गए और नियम के उल्लंघन पर कार्यवाही के प्रावधान किये गए।
इसको लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि :-
- राशन की दुकान क्या होती है ?
- राशन की दुकान की शिकायत कब की जाती है ?
- राशन की दुकान के खिलाफ शिकायत कैसे करें ?
इन सभी सावलों के जवाब विस्तार से जानते है ?
1. राशन की दुकान / सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है ?
भारत सरकार के द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत में चिन्हित प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र ,नगरीय क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवारों को खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को रियायती दरों में वितरित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थापित किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनयमित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार व् राज्य सरकार दोनों की है , जिसमे केंद्रीय सरकार खाद्यान की खरीद, भण्डारण और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें उचित दर की दुकानों को स्थापित कर इनके माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करने की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण व् नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा से निचे के परिवारों के आवंटन और पहचान करना , राशन कार्ड जारी करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज की देखरेख और निगरानी सहित सञ्चालन के लिए भी जिम्मेदार है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के कमजोर वर्ग के लोगो और गरीबो को रियायती दर खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराना।
प्रत्येक राशन की दुकान में एक बोर्ड लगता होता है जिसमे दूकानदार का नाम और राशन की दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखा होता है।
राशन की दुकान ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) में क्या राशन मिलता है ?
राज्य सरकार व् केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) में निम्न खाद्य व् गैर खाद्य वस्तुएँ उचित दर में उपलब्ध करई जाती है :-
- अजान ( चावल, गेहूं )
- चीनी,
- मिट्टी का तेल,
- दालें,
- खाद्य तेल,
- आयोडीनयुक्त नमक,
- मसाले ,
- आदि अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण।
2. राशन की दुकान ( सर्वजनिक वितरण प्रणाली) के खिलाफ शिकायत कब की जा सकती है ?
राशन की दुकान में राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कई बार राशन कार्ड धारकों को ऐस समस्या का सामना करना पड़ जाता है, ये समस्या निम्न हो सकती है जैसे कि:-
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य व् गैर खाद्य वस्तु का उपलब्ध न होना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अजान का उपलब्ध न होना।
- खाद्यान की काम मात्रा।
- नया राशन कार्ड जारी करने सम्बन्धी।
- राशन कार्ड में अपडेट ( नाम और अन्य जानकारी जोड़न / हटाना / बदलना अन्य )
- डीलर द्वारा समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली / राशन की दुकान को न खोलना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलर का व्यव्हार।
- खाद्य वस्तुओं का अधिक मूल्य व् अनैतिक दर वसूलना।
- E -Pos मशीन से सम्बंधित समस्या।
- भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के खिलाफ शिकायत।
- राशन कार्ड का ट्रांसफर और वर्ग में बदलाव।
- राशन कार्ड कैंसिल करना।
- E -kyc से सम्बंधित।
- वन नेशन वन राशन कार्ड से सम्बंधित।
- खाद्यान की गुणवत्ता।
- अन्य समस्या।
राशन की दुकान ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) के खिलाफ शिकायत करने लिए राशन कार्ड धारक या राशन कार्ड पात्र व्यक्ति के पास दो विकल है :-
- ऑफलाइन।
- ऑनलाइन।
अपनी सुविधा के अनुसार शिकायत कर सकते है।
1. ऑफलाइन शिकायत के लिए शिकायतकर्ता लिखित रूप में अपने क्षेत्र के शिकायत निवारण में कर सकते है , ये शिकायत निवारण :-
- जिल्ला शिकायत निवारण अधिकारी।
- आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली - जिला स्तर नोडल अधिकारी।
- आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली - तहसील स्तर नोडल अधिकारी।
ऑफलाइन शिकायत करते समय शिकायत आवेदन पत्र में निम्न विवरण लिखना होता है :-
- शिकायत निवारण अधिकारी नाम , पद और कार्यालय का पता।
- विषय।
- शिकायतकर्ता का नाम , निवास और संपर्क सूत्र।
- राशन कार्ड संख्या।
- शिकायत का विवरण ( सम्बंधित समस्या का विवरण )
- उचित दर की दुकान का नाम व् डीलर का नाम , दुकान संख्या , पता।
- समस्या से सम्बंधित साक्ष्य - रसीद, खाद्य वस्तु की फोटो अन्य।
2. ऑनलाइन शिकायत के लिए शिकायतकर्ता
- अपने राज्य की खाद्य एवं रसद विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट में जा कर सकते है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो कि भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर कर सकते है।
4. शिकायत करते समय निम्न विवरण दर्ज करने होते है :-
- शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर।
- शिकायतकर्ता का ईमेल आईडी।
- शिकायतकर्ता का नाम।
- शिकायतकर्ता का पता।
- शिकायतकर्ता का क्षेत्र।
- जिला।
- प्रोफेशन।
- वर्ग।
- शिकायत का विषय।
- राशन कार्ड संख्या।
- उचित दर की दुकान का नाम।
- सम्बंधित शिकायत।
- दस्तावेजों यदि अपलोड करने है तो।
- पूर्व शिकायत की संख्या।
- शिकायत का विवरण।
5. शिकायत सबमिट करने के बाद शिकायतकर्ता को 9 अंकों का शिकायत नंबर प्राप्त होगा , इसको लिख या प्रिंट आउट करवा। शिकायत की स्थिति जाँच सकते है।
शिकायत दर्ज करने के बाद सम्बंधित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।



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