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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम जानेंग कि " ऑनलाइन खतौनी की प्रमाणित नकल कैसे निकाले ?" खतौनी जो कि भूमि का रिकॉर्ड होता है , जिसमे कृषि भूमि / भूमि के सम्बन्ध में उस भूमि के स्वामित्व और मालिकाना हक़ की जानकारी प्रदान करता है। कई ऐसे कार्य
भूमि की खतौनी में निम्न जानकारी प्राप्त होती है।
- ग्राम का नाम,
- परगना ,
- तहसील ,
- जनपद,
- फसली वर्ष,
- खाता संख्या,
- गाटा संख्या ,
- खाता धारकों के नाम -भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है ,
- क्षेत्रफल,
- आदेश - यदि कोई हो,
- टिपण्णी - दाखिल ख़ारिज, ऋण की धनराशि जो हो।
कई ऐसे कार्य होते है जिनमे खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिप की मांग की जाती है जैसे कि :-
- भूमि विक्रय के दौरान।
- विक्रय विलेख के दौरान।
- न्यायालय में भूमि सम्बंधित विवाद दायर करने के दौरान।
- अन्य कार्यवाहियों में आवश्यकता पड़ती है।
ऑनलाइन खतौनी की प्रमाणित नकल कैसे प्राप्त करें - स्टेप बाय स्टेप सम्पूर्ण जानकारी
खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट - भूलेख -खतौनी राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन पोर्टल में आना होगा और सामने दर्शित विकल्प में " खतौनी (अधिकार अभिलेख ) की नकल देखें " पर क्लिक करके , आगे के चरणों को पूर्ण कर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके , खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त कर सकते है।
स्टेप बाय स्टेप जाने।
1. भूलेख - खतौनी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर आये।
आवेदक को भूलेख -खतौनी राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट में आकर सामने दर्शित हो रहे विकल्पों म से " खतौनी ( अधिकार अभिलेख ) की नकल देखे पर क्लिक करना होगा , उसके बाद एक नया पेज खुलकर सामने आएगा।
2. जनपद , तहसील ,ग्राम चुने।
खतौनी ( अधिकार अभिलेख ) नकल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जिसमे आवेदक को जनपद, तहसील, ग्राम में क्लिक करके अपने जनपद , तहसील और ग्राम को चुन कर अपने ग्राम पर क्लिक कर्ण होगा।
ग्राम पर क्लिक करने के बाद क नया पेज खुलकर सामने आएगा।
3. दर्शित विकल्पों को चुन कर आगे प्रक्रिया को पूर्ण करें। आवेदक द्वारा अपने ग्राम पर क्लिक करने पर सामने ऐसा पेज आएगा जिसमे कई विकल्प होंगे , इन विकल्पों में से किसी एक को चुन कर मांगी गयी जानकारी को दर्ज कर खतौनी देखि जा सकेगी , ये विकल्प है :-
- खसरा / गाटा संख्या द्वारा खोजे।
- खाता संख्या द्वारा खोजे।
- खातेदार के नाम द्वारा खोजे।
- भूमि श्रेणी द्वारा खोजें।
- नामांतरण दिनांक से खोजे।
4. खतौनी की प्रमाणित नकल।
आवेदक द्वारा उद्धरण पर देखे पर क्लिक करने पर सामने खतौनी की अप्रमाणित नकल आ जाएगी अब प्रमाणित नकल के लिए , " ऑनलाइन पेमेंट द्वारा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें "पर क्लिक कर प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया की ओर बढे।
5. खतौनी की प्रमाणित नकल के लिए लॉगिन कर भुगतान करे।
आवेदक जब " ऑनलाइन पेमेंट द्वारा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें " पर क्लिक करेगा , तो एक नया पेज खुलेगा जिसमे आवेदक अपने मोबाइल को दर्ज कर OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकेगा। निर्धारित शुल्क कर भुगतान कर खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा। यानी प्रिंट आउट निकलवा सकेगा।
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