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पुलिस अधिकारी या RTO द्वारा वाहन का चालान काटे जाने पर निरस्त कैसे कराये ?

 नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में जानेंगे कि " पुलिस अधिकार या RTO अधिकारी द्वारा वाहन चालान काटने पर कानूनी तरीके से रद्द कैसे कराये ? " 

अक्सर वाहन का चालान काटने का कारण वाहन से सम्बंधित दस्तावजों की वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या RTO अधिकारी  द्वारा द्वारा मांग करने पर उस समय प्रस्तुत न कर पाने के कारण कट जाता है। ऐसे वाहन चालक के पास वाहन से सम्बंधित सभी आवश्यक वैध दस्तावेज घर में तो होता है पर पास नहीं होता।  अब ऐसी स्थिति में चालान का कट जाना वो भी चालान का जुर्माना इतना की एक आम आदमी के द्वारा दे पाना कठिन हो जाता है। 

अब ऐसे में वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज घर में होने से आप तुरंत तो प्रस्तुत नहीं कर सकते है परन्तु आपके पास एक उपाय है ,  की चालान कट जाने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने वाहन  के चालान  को निरस्त करा सकते है। 

इसको विस्तार से जानते है।  

पुलिस अधिकारी ता RTO द्वारा वाहन का चालान  काटे जाने पर निरस्त कैसे कराये ?


पुलिस अधिकारी ता RTO द्वारा वाहन का चालान  काटे जाने पर निरस्त कैसे कराये ?

केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 का नियम 139 के तहत मोटर वाहन चालक या कंडक्टर से वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा वाहन से सम्बंधित दस्तावेज मांगे जाने पर जैसे कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, परमिट , फिटनेस और अन्य वाहन से सम्बंधित सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा , यदि मांगे गए दस्तावेज में से एक या सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता यानी उसके पास नहीं है , तो वह पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधि के अनुसार सतयापित करा के सत्यापित दस्तावेजों का एक उद्धरण या उद्धरण स्वयं प्रस्तुत करेगा या मांगे जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा दस्तावेजों की मांग करने वाले अधिकारी को भेजेगा। 

पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा वाहन सम्बन्धी दस्तावेजों की मांग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है , वह दस्तावेजों की वैधता जांचने के बाद दस्तावेजों के वैध पाए जाने पर चालान निरस्त कर सकेगा। 

क्या वाहन से सम्बंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन भी दिखा सकते है ?

केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 139 में  संशोधन कर 2018 में एक शब्द स्थापित किया गया इलेक्ट्रॉनिक , जिसका तात्पर्य कि वाहन से सम्बंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन भी दिखाया जा सकेगा , जब वर्दीधारी पुलिस पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाती है। 

ऑनलाइन दिखाने के लिए व्यक्ति के पास सरकार की अधिकृत एप्लीकेशन M- Parivahan पर अपलोड कर ऑनलाइन दिखा सकते है। 

वाहन से सम्बंधित दस्तावेज :-

  1. वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  2. ड्राइविंग लाइसेंस। 
  3. बीमा। 
  4. परमिट। 
  5. फिटनेस। 
  6. प्रदुषण जाँच प्रमाण पत्र। 
  7. अन्य सुसंगत दसितावेज। 

 

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