सूचना का अधिकार क्या है और सुचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे करें ? how to file rti complete process
नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम जानेंगे की " सूचना का अधिकार है और सुचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे करें ? "
अक्सर जनता को कभी कभी सरकार या सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभागों से ऐसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है , जिसके समाधान के लिए जनता सरकारी विभाग से या इनके नियंत्रण में आने वाले विभाग से सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपने सवालों का जवाब मांग सकती है , यह सूचना पाना सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है।
सुचना के अधिकार को लेकर कई सवाल आ रहे होंगे जैस कि :-
- सूचना का अधिकार क्या है ?
- सूचना का अधिकार के तहत आवेदन कैसे और किसको करें ?
- सूचना का अधिकार के आवेदन में शुल्क कितना और कैसे जमा होगा ?
- सूचना का अधिकार के तहत जवाब कितने दिनों में मितला है ?
- सूचना का अधिकार के तहत जवाब मिलने पर संतुष्ट न होने पर क्या उपाय है ?
इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे।
सूचना का अधिकार क्या है ?
सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत प्राप्त है। जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक सरकारी विभाग से या सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते है। यह अधिनियम सरकारी विभाग , सरकार के नियंत्रण में सभी विभगों और जनता के मध्य पारदर्शिता, जवाबदेहि को दर्शाता साथ में हो रहे भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित करने में सहायक है।
सूचना के अधिकार के तहत जनता सरकार से उनकी योजनाओं , नीर्णयो और खर्चो के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
सूचना के अधिकार के तहत ऐसी कोई भी जानकारी सरकार या उसके नियंत्रण में आने वाले किसी भी विभाग से नहीं मांगी जाएगी ,जी कि देश राष्ट्रीयता, एकता और अखण्डता को प्रभवित करती है। अधिनियम की धारा 8 व् धारा 9 अमुक विभागों के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे पर रोक लगाती है।
सूचना के अधिकार के तहत नागरिक निम्न रूप से सूचना प्राप्त कर सकते है :-
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च ) के अनुसार सूचना को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत :-
- किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख,
- दस्तावेज,
- ज्ञापन,
- ईमेल,
- मत,
- सलाह,
- प्रेस विज्ञप्ति,
- परिपत्र,
- आदेश,
- लागबुक,
- संविदा,
- रिपोर्ट,
- कागजपत्र,
- नमूने,
- माडल,
- आंकड़ों सम्बन्धी सामग्री और,
- किसी प्राइवेट न्याय से सम्बंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक उस समय लागु किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है , किसी रूप में कोई समाग्री अभिप्रेत है।
2. सूचना का अधिकार के तहत आवेदन कैसे और किसको करे ?
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकेगा , जिसमे सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्रके जन सूचना अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा या इलेट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में भी आवेदन लिखित रूप में कर सकता है जहाँ आवेदन किया जा रहा है।
सुचना का अधिकार के आवेदन के साथ निर्धारित फीस का भी भुगतान करना होगा , लेकिन जो व्यक्ति गरीबी रेखा के निचे वर्ग में शामिल है , इनके द्वारा किसी भी फीस का भुगतान नहीं किया जायेगा , यानी गरीबी रेखा के निचे वाले व्यक्ति को यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त है।
आवेदन किसको देना होगा ?
सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन को आवेदन पत्र निम्न प्राधिकरण और अधिकारी को देना होता है :-
- सम्बंधित लोक प्राधिकरण,
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
- राज्य लोक सूचना अधिकारी,
- केंन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी,
- राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ,
यदि आवेदन लिखित में नहीं किया जा सकता वहां क्या होगा ?
सूचना का अधिकार के तहत जहाँ आवेदन लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है , ववहां जैसा हो केंद्रीय लोक सूचना अधियकृ या राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिससे कि उसे लिखा का सके।
आवेदन ऐसे प्राधिकारी को चला गया जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो क्या होगा ?
सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र यदि किसी ऐसे लोक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर :-
- जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है , या
- जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रुप से सम्बंधित है
तो ऐसी दशा में वह लोक प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भगा को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित की जायेगी जिसको अधिकार है, और ऐसी सूचना आवेदक को दी जाएगी।
ऐसा अंतरण जितनी जल्दी हो सके किया जायेगा ,लेकिन किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति तिथि से पांच दिनों के बाद नहीं किया जायेगा।
3. सूचना का अधिकार के तहत आवेदन शुल्क कितना लगेगा ?
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 1 के अनुसार आवेदन के साथ ऐसी फीस जो निहित की जाये वह 10 रूपये होगी जिसका भुगतान आवेदक को निम्न प्रकार से करने का विकप्ल प्राप्त है :-
- नगद / कैश ,
- डिमांड ड्राफ्ट ,
- बैंकर चेक ,
- इंडियन पोस्टल आर्डर।
गरीबी रेखा से निचे रहने वाले आवेदकों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन गरीबी रेखा से निचे रहने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ में उस प्रमाण पत्र की एक प्रति लगाना होगा जो कि सरकार द्वारा गरीबी के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
4. सूचना के अधिकार के तहत जवाब कितने दिनों में मिल जाता है ?
- सूचना का अधिकार 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
- केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदन की तिथि से 35 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
- आवेदन जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित है वहां आवेदन प्राप्त होने के समय से 48 घण्टे के भीतर सुचना उपलब्ध कराई जाएगी।
5. सूचना का अधिकार के तहत जवाब प्राप्त होने पर संतुष्ट न होने पर क्या उपाय है ?
जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार के तहत अपने क्षेत्र के जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और जन सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है यानी व्यथित , तो ऐसे में आवेदक अपील कर सकता है।
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19 अपील का प्रावधान करती है।
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से व्यथित है , तो सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोक प्राधिकरण में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी , राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ऊपर पंक्ति के अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
- प्रथम अपील पर भी समाधान नहीं होता तो , प्रथम अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रथम अपील के विनिश्चय के 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की जा सकेगी।
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