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offence and punishment relatd to transgender ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के साथ होने वाले इन अपराधों के लिए दंड क्या है ?

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नमस्कार मित्रों,
 
आज के इस लेख में हम ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के साथ होने वाले अपराध व् इन अपराधों के लिए दंड के बारे में।   मुख्यतः अपने समाज से रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ट्रांसजेंडर जिन्हे हम आप सभी किन्नर के नाम से बुलाते है। विधि ने इन्हे उभ्यलिंग नाम दिया है। जनमानस में इन्हे कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है , कई व्यक्ति इन ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं करते , ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ कई प्रकार के शोषण व् आपराधिक घटनाओं के निवारण व् रोकथाम के लिए संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया।  इस विधयेक का नाम उभयलिंगी व्यक्ति (संरक्षण का अधिकार ) अधिनियम 2019 है।  

इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में स्वतंत्र रूप से जीने की आशा जगाई।  ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कई अधिकर प्रदान किये गए और उनके साथ किसी भी प्रकार के शोषण , अत्याचार व् आपराधिक घटना के निवारण व् रोकथाम के लिए दंड व् जुर्माने का प्रावधान किया गया।  

हम विस्तार से बात करेंगे अपराध और दंड के बारे में।  

ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के साथ होने वाले इन अपराधों के लिए दंड के बारे में।


 ट्रांसजेंडर व्यक्ति / उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ होने वाले अपराध और दंड क्या है ? 

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ होने वाले अपराधों व् दंड के सम्बन्ध में उभयलिंगी व्यक्ति संरक्षण का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 18 में उल्लेख किया गया है। 

उभयलिंगी व्यक्ति संरक्षण का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत जो कोई भी उभयलिंगी व्यक्ति साथ निम्न प्रकार के अपराध कारित करेगा वह कारावास से और जुर्माने से दण्डित होगा :-

  1. किसी उभयलिंग व्यक्ति को बलपूर्वक या बंधुवा मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा , सिवाए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा के, 
  2. किसी उभयलिंगी व्यक्ति  सार्वजानिक स्थान में आने जाने के अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजानिक स्थान , जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुँच है या अधिकार है , ऐसे स्थान के उपयोग  पहुँच को अवरुद्ध करेगा , यानी अवरोध पैदा करेगा ,
  3.  उभयलिंगी व्यक्ति को ग्रहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ने के लिए कारित करेगा,
  4. किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा , स्वास्थ या भलाई की अपहानि करेगा या क्षति करेगा या खतरे डालेगा चाहे ऐसी अपहानि या क्षति मानसिक  शारीरिक हो या ऐसे कृत्य करेगा जसिके अंतर्गत शारीरिक दुरूपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग भी है। 
किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त लिखित अपराध के कारित करने पर कारावास से जो 6 माह से कम नहीं होगी , किन्तु 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।  


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