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अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों ,फीस व् निर्देश कौन -कौन से है ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों क्या है ? 


अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत राज्य विधिक परिषद् में अधिवक्ता पंजीकरण के लिए योग्यता के बारे में प्रावधना किया गया है।
  1. भारत का नागरिक हो,
  2. 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,
  3. भारत के राज्य्क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि  प्राप्त कर ली हो,
इच्छुक विधि के छात्र जो अधिवक्ता के रूप में  राज्य विधिक परिषद् में पंजीकृत होना चाहते है, उन्हें आवेदन करना होगा, लेकिन इससे पहले इन्हे अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों व् निर्देशों के बारे में जानना अति आवश्यक है। 

list of document of advocate enrolment in up bar council अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों ,फीस व् निर्देश कौन -कौन से है ?

अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों ,फीस व् निर्देश कौन -कौन से है ?


उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद् द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण के लिए लगने वाले दस्तावेजों, फीस व् निर्देशों का प्रावधान किया है, इन प्रावधानों के पूर्ण होने पर ही अधिवक्ता पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार होगा व् अधिवक्ता पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होगी।  

1. दस्तावेज।  
  1. आवेदन पत्र।
  2. फोटो। 
  3. पहचान प्रमाणपत्र। 
  4. जाती प्रमाणपत्र। 
  5. शैक्षणिक योग्यता के प्रमणपत्र।  
  6. 10 रु स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र। 
  7. 500 रु का जनरल स्टाम्प पेपर।
  8. चरित्र प्रमाणपत्र। 
इनको विस्तार से समझे। 

1. आवेदन पत्र - अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता  पंजीकरण आवेदन पत्र के लिए इच्छुक विधि उपाधि प्राप्त किये व्यक्ति को राज्य विधिक परिषद् के  कार्यालय से आवेदन पत्र  का निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़  कर मांगी गयी सभी जानकारी अच्छे व् स्पष्ट रूप से सही सही लिखनी होगी। यह आवेदन पात्र हिंदी व् अंग्रेजी दोनों भाषा में भरा जायेगा। आवेदन पत्र में जहाँ -  जहाँ फोटो लगानी  व् हस्ताक्षर किये लगनी है , वहां फ़ोटो लगाई जाएगी व् हस्ताक्षर किये जायेंगे। 

2. फोटो - आदेवन पत्र के साथ लगने वाली फोटो अधिवक्ता की पूर्ण ड्रेस में होगी। जो कि कोट टाई या शेरवानीमें ही हो। यह 5 फोटो का सेट होगा।  

 निर्देश - आवेदन पत्र में लगने वाली अधिवक्ता ड्रेस में फ़ोटो को प्रमाणित करवाना होगा , जिसके लिए प्रथम श्रमणी के मजिस्ट्रेट / जज या बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।   

3. पहचान प्रमाणपत्र - आवेदन पत्र के साथ आवेदक / आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता / पति का आधार कार्ड / वोटर प्रमाण पत्र / फोटोयुक्त निवास प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है।  इनके बिना पंजीकरण हो पाना असम्भव है।  

4. जाति प्रमाण पत्र - आवेदन पत्र के साथ आवेदक या आवेदिका अनुसूचित जाति या जनजाति के है तो, इनको अपना जाति प्रमाणपत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी।   

5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र - आवेदन पत्र के साथ आवेदक / आवेदिका को अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के 2 सेट दाखिल करने होंगे। 
  1. हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाणपत्र,
  2. इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाणपत्र। 
  3. स्नातक की मार्कशीट और डिग्री। 
  4. विधि तीन वर्ष/ विधि पंच वर्षीय की मार्कशीट और डिग्री।  यदि डिग्री नहीं मिली तो प्रोविजनल डिग्री। 
6. 10 रु /- स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र - आवेदन पत्र के साथ आवेदक / आवेदिका को अपने -अपने नाम से 10 रु के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पर बयांन करते हुए दाखिल करना है।  शपथ पत्र पर क्या - क्या लिखा जाना है, इसक प्रारूप आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है। 

निर्देश - 10 रु /- के स्टाम्प पेपर पर बने शपथ पत्र को नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा।  
 
7. 500 रु /- का जनरल स्टाम्प पेपर - आवेदन पत्र  के साथ आवेदक / आवेदिका को 500 रु /- का जनरल स्टाम्प पेपर अपने नाम से दाखिल करना होगा। 

8. चरित्र  प्रमाण पत्र - आवेदन पत्र के साथ आवेदक / आवेदिका को अपना चरित्र प्रमाण दाखिल करना होगा।  ये चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट / जज , बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य या 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रैक्टिस करने वाले पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जायेगा। 

निर्देश -
  1.   प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट / जज , बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश  के निर्वाचित सदस्य द्वारा चरित्र प्रमाण दिया जाता है, तो पूर्ण विवरण नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। 
  2. यदि चरित्र प्रमाणपत्र किसी अधिवक्ता के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस अधिवक्ता का पंजीकरण संख्या और आवेदक के स्थायी निवास के निवासी होने चाहिए। 
2. फीस।  

अधिवक्ता पंजीकरण के लिए लगने वाली फीस को दो वर्गों में इनके आयु के आधार पर विभाजित किया गया है। जो कि एकल डिमांड ड्राफ्ट के माद्यम से जमा की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH , ALLAHABAD के नाम से जमा होगा। 

1. सामान्य वर्ग। 
  1. 38 वर्ष से कम - 16665 रु /-
  2. 38 वर्ष से 45 वर्ष  - 21665 रु /-
  3. 45 वर्ष से 50 वर्ष  - 18665 रु /-
  4. 50 वर्ष से अधिक और सेवानिवृत्त - 28665 रु /-
2. अनुसूचित जाति या जनजाति। 
  1. 38 वर्ष से कम - 13540 रु/- 
  2. 38 वर्ष से 45 वर्ष - 18540 रु/-
  3. 45 वर्ष से 50 वर्ष - 15540 रु/-
  4. 50 वर्ष से अधिक और सेवानिवृत - 25540 रु/- 

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