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पासपोर्ट अधिनियम के अधीन पासपोर्ट से सम्बंधित अपराधों व् इन अपराधों में दी जानी वाली सजा क्या होगी ?

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नमस्कार मित्रों, 

आज के इस लेख में आप सभी को " पासपोर्ट अधिनियम के अधीन पासपोर्ट से सम्बंधित अपराधों व् इन अपराधों में दी जानी वाली सजा " के बारे में बताने रहा हु।  

पासपोर्ट जो कि एक ऐसा सरकारी दस्तावेज व् सरकारी संपत्ति है, जो कि किसी भी नागरिक को उसके देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट के जरिये व्यक्ति अपने देश से अन्य दूसरे देशों में हवाई यात्रा कर सकता है। 

पासपोर्ट सरकारी दस्तावेज होने के नाते इसका धारक इसको कई सरकारी कार्यों व् योजनाओं के लाभ की प्राप्ति के लिए मांगे गए दस्तावेजों में इसके विकल्प होने पर लगा सकता है। 

पासपोर्ट के जारी होने से लेकर व् इससे सम्बंधित होने वाले अपराधों की रोकथाम व् नियंत्रण के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 पारित किया गया है। पासपोर्ट से सम्बंधित अपराध घटित होने पर ऐसा करने वाले को दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।  

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पासपोर्ट अधिनियम की  उन धाराओं के बारे में जानेंगे जिसमे अपराध व् सजा का प्रावधान किया गया है। 

पासपोर्ट से सम्बंधित अपराध व् सजा क्या है ?

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 में अपराध और सजा के बारे में उल्लेख किया गया है, जहाँ कोई भी व्यक्ति निम्न उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो कारावास की सजा से और जुर्माने दण्डित किया जायेगा। 

1. अपराध :-  पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भारत से प्रस्थान यानी बाहर जाने के लिए विधिमान्य  पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का होना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन कर विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत से प्रस्थान करेगा और प्रस्थान करने का प्रत्यन करेगा, या 

2. पासपोर्ट अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की प्राप्ति के लिए जानते हुए कोई झूठी जानकारी देगा या कोई आवश्यक जानकारी को दबाएगा यानी छिपायेगा या किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में की प्रविष्टियों में विधिपूर्ण अधिकार के बिना कोई परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रत्यन करेगा या कराएगा, या 

3. पासपोर्ट अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जानते हुए उपयोग में लाएगा, या 

4. पासपोर्ट अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति अपने को जारी किये गए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का उपयोग जानते हुए किसी व्यक्ति को करने देगा वह कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा जो कि :-

दंड :-  2 वर्ष तक कारावास की सजा या 5000 रु तक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। 


2. अपराध :- जो कोई भारत देश का नागरिक नहीं है ऐसा व्यक्ति यदि :-

1. अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी छुपा कर किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगा या पासपोर्ट प्राप्त करेगा, या 
2. कोई जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करेगा यानी अपने पास रखेगा, तो अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा जो कि :-

दंड :-  कम से कम 1 वर्ष या 5 वर्ष तक कारावास की सजा और कम से कम 10,000 रु या 50,000 रु जुर्माने तक की सजा से दंडनीय होगा। 

3. अपराध :-  पासपोर्ट अधिनियम के अधीन जो कोई व्यक्ति पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की किसी भी शर्त या इस अधिनियम अधीन बनाये गए किसी नियम के किसी उपबंध का कोई ऐसा उलंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनयम में कोई दंड उपबंधित नहीं है , वह कारावास की सजा से या जुर्माने से दोनों से दण्डनीय होगा जो कि :-

दंड :- 3 माह तक कारावास की सजा या 500 रु तक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। 

4. अपराध और दंड :- पासपोर्ट अधिनियम के अधीन जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दुबारा दोष सिद्ध ठहराया जायेगा तो वह पहले अपराध के लिए उपबंधित सजा की दुगुनी सजा से दण्डनीय होगा। 

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