lawyerguruji

आदेश 39 नियम 7 के तहत सिविल मुकदमो में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है ?

www.lawyerguruji.com

नमस्कार मित्रों,
 आज के इस लेख में आप सभी को " आदेश 39 नियम 7 के तहत सिविल मुकदमो में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है " के बारे में बताने जा रहा हु। इस कमीशन रिपोर्ट को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि :-
  1. सिविल मुकदमो में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है ? कब  लगती है ?किसके द्वारा लगवाई जाती है ?
  2. कमीशन रिपोर्ट पर क्या लिखा होता है ?
  3. कमीशन रिपोर्ट पर क्या आपत्ति लगाई जा सकती है ?
तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। 

cpc order 39 rule 7 or cpc order 26 rule 9 commission in civil case .सिविल मुकदमो में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है ?





1.सिविल मुकदमो में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है ?
जब किसी अचल संपत्ति यानी मकान, दुकान, भूमि, खेत, सहन या अन्य भूमि को लेकर किन्ही दो पक्षों में उस अचल संपत्ति के सम्बन्ध में अपने-अपने अधिकार को लेकर यह दावा किया जाता है कि अमुक संपत्ति पर मेरा अधिकार है या किसी एक पक्षकार द्वारा उस अमुक अचल संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा कर लिया गया है, तो संपत्ति के असल मालिक द्वारा अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। मुक़दमे की कार्यवाही के ही दौरान विवादित भूमि, खेत, सहन, या अन्य भूमि के यानी वाद की विषय वस्तुं के निरोध, निरिक्षण या परीक्षण के लिए वाद के किसी भी पक्षकार की तरफ से उसके अधिवक्ता के जरिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 7 के तहत लिखित प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ताकि वाद की विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो सके इस उद्देश्य के लिए न्यायालय अमीन कमिश्नर को वाद की विषय वस्तु की कमीशन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश देती है। 

आदेश 39  नियम 7 के तहत कमीशन की जानी होती है, तो ऐसे कमीशन के प्रारंभ होने से पहले आमीन कमीशन वाद के दोनों पक्षकारों को कमीशन किये जाने की तिथि व् दिन के बारे में नोटिस देकर सूचित करेगा। 

2. इस कमीशन रिपोर्ट पर लिखा क्या होता है ?
इस कमीशन रिपोर्ट पर वाद की विषय वस्तु यानी विवादित भूमि, खेत या सहन या अन्य के वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण लिखा होता है, जो कि न्यायालय के द्वारा इस कार्य को करने के लिए अधिकृत व्यक्ति अमीन कमिश्नर द्वारा ही किया जाता है। इस कमीशन रिपोर्ट को विवादित भूमि के वर्तमान स्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है जैसे कि :-
  1. विवादित भूमि या खेत किस शहर, गावं, कसबे या क्षेत्र में है। 
  2. विवादित भूमि की प्रकृति की है :- खेती, आबादी, सहन, प्लाट, मकान आदि। 
  3. विवादित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्ज़ा है,
  4. विवादित भूमि पे क्या कोई निर्माण कार्य है या चल रहा है या था,
  5. यदि विवादित भूमि खेती की है, तो उस पर कौन सी फसल बोई है,
  6. जो फसल बोई गयी है वह वादी की है या प्रतिवादी की है,
  7. विवादित भुमि या खेत का गाटा, खसरा  संख्या क्या है ,
  8. विवादित भूमि या खेत का क्षेत्र फल कितना है,
  9. विवादित भूमि, दुकान, मकान, खेत की चौहद्दी क्या है। 
  10. विवादित भूमि या खेत का कमीशन गावं में मौजूद व्यक्तियों की उपस्थित में किया गया। 
  11. कंमिशन के समय मौजूद व्यक्तियों में से गवाहों के नाम जो उस कमीशन पर हस्ताक्षर करेगा। 
  12. अन्य विवादित भूमि, खेत, मक़ान से सम्बंधित वर्तमान आधार पर विवरण लिखित रूप में अभिलिखित किया जाता है। 
कमीशन रिपोर्ट तैयार हो जाने पर कमीशन रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट पर नाम के साथ हस्ताक्षर किये जाते है। 
वादी व् गवाहों के नाम के साथ हस्ताक्षर कराये जाते है। 

3. कमीशन रिपोर्ट का सम्बंधित न्यायालय में दाखिल होना।
कमीशन करने वाले अमीन अधिकारी के द्वारा वाद के विवादित विषय वस्तु जैसे  भूमि, खेत, दुकान, मकान या अन्य भूमि के सम्बन्ध में तैयार कमीशन रिपोर्ट सम्बंधित न्यायालय के कार्यालय में दाखिल कर दी जाती है। उस न्यायालय के कार्यालय में जहाँ उस मुक़दमे की सुनवाई चल रही है। कार्यालय द्वारा इस कमिशनज रिपोर्ट को मुक़दमे की फाइल के इंडेक्स पर चढ़ा कर फाइल में संलग्न  कर दी जाती है।   
मुक़दमे की अगली नियत तिथि पर अमीन कमिश्नर द्वारा दाखिल कमिशन रिपोर्ट पर सुनवाई होती है। 

5 .क्या कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति लगाई जा सकती है ?
हाँ , कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति लगाई जा सकती है, यदि मुक़दमे में वादी या प्रतिवादी पक्षकार को ऐसा विश्वास करने का पूर्व व् युक्तियुक्त कारण है कि ऐसी कमीशन रिपोर्ट में त्रुटि है, तो आपत्ति लगा सकता है।  यह आपत्ति लिखित में दाखिल की जाती है। 

6 comments:

  1. अमीन कमिश्नर को प्रतिवादी द्वारा गाली गलौज कर कमीशन न करने देने पर कंटेम्ट आफ कोर्ट हो सकता है अथवा नही ?

    ReplyDelete
  2. जैसे की एक बार विवाद के चलते जमीन की अमीन कमिशन हो चुकी है ओर माननीय न्यायालय ने भी कमिशन रिपोर्ट मान्य,स्वकृत की है तो क्या पक्षकार,प्रतिवादी उसी जमीन पर न्यायालय द्वारा अमीन कमीशन दोबारा करा सकता है

    ReplyDelete
    Replies
    1. यदि कमिशन रिपोर्ट पर कोई आपत्ति हो तो ।

      Delete
  3. यदि अमीन कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति लगाय तो क्या कोर्ट फिर अमीन कमीशन की रिपोर्ट को मानता है

    ReplyDelete
    Replies
    1. इस मामले मे आप कौन है ?
      कमिशन के दौरान आप कहा थे ?
      आपत्ति क्यो लगाई जाती है , इसका जवाब आप दे ?

      Delete

lawyer guruji ब्लॉग में आने के लिए और यहाँ पर दिए गए लेख को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपके मन किसी भी प्रकार उचित सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाह रहे है, तो यह आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते है।

नोट:- लिंक, यूआरएल और आदि साझा करने के लिए ही टिप्पणी न करें।

Powered by Blogger.