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नमस्कार मित्रों,
आज का यह लेख आप सभी लोगो के लिए बहुत खास है और खासकर उनके लिए जिनका मुकदमा सिविल न्यायालय में किसी संपत्ति के सम्बन्ध में चल रहा है या किन्ही पक्षों के पक्ष में कोई निर्णय हुआ है।
तो ऐसे में उन मुक़दमे से सम्बंधित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि अमुक मामले को लेकर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष वाद दायर है और न्यायिक कार्यवाही चल रही है या अमुक मामले का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा कर दिया गया है।
मुअकदमे से सम्बंधित कई दस्तावेज होते है जिनकी जरुरत समय समय पर पड़ा करती है यदि बाद करे मुक़दमे के आदेश की कॉपी की तो यह उन पक्षकारों के लिए यह अत्यंत आवश्यक जिनके पक्ष में निर्णय हुआ है इस निर्णय की एक कॉपी अपने पास न्यायालय से प्राप्त करे।
तो अब बात आती है कैसे ?
तो इसी को अब विस्तार से जानेंगे।
न्यायालय से आदेश, डिक्री, या अस्थायी निषेधाज्ञा की कॉपी कैसे प्राप्त करे, इसको न्यायालय में नकल सवाल कहा जाता है। यहाँ हम सिविल न्यायालय में दायर मुकदमो से सम्बंधित दस्तावेजों की नकल कैसे प्राप्त करे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
1. न्यायालय से मुक़दमे से सम्बंधित दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, यह आवेदन एक निर्धारित प्रारूप में मांगी गयी जानकारी के आधार पर दर्ज करना होगा और नकल सवाल के दफ्तर में जा कर दर्ज करना होगा।
जैसा की आप निचे दिए गए आवेदन पत्र को देख सकते है। अब यह जानना है की इसको भरे कैसे।
यहाँ पर निम्न जानकारी देनी होगी।
1. न्यायालय श्रीमान - यहाँ पर आपको उस न्यायालय का नाम लिखना होगा जिस न्यायालय में वादी / प्रतिवादी का मुकदमा दर्ज है या निर्णय दिया जा चुका है।
2. वादी - यहाँ वादी और प्रतिवादी का नाम मुक़दमे की फाइल में देख कर लिखे।
3. वाद की रजिस्टर में की गयी संख्या और उसका वर्ष - यहाँ पर आपको सम्बंधित मुक़दमे से सम्बंधित वाद संख्या और वर्ष लिखना होगा जो की आपको फाइल से देखना होगा।
4. पक्षकारों का नाम - वादी और प्रतिवादी के नाम जो की मुक़दमे की फाइल से देखना होगा।
5. दिनांक अंतिम आज्ञप्ति या आदेश का यदि पारित हुआ है - डिक्री या आदेश पारित हुआ है तो इसकी तिथि उस डिक्री और आदेश में लिखित तिथि को देख कर लिखना होगा।
6. उस दस्तावेज का अभिवर्णन जिसको प्रति वांछित है - यहाँ पर आपको मुक़दमे से सम्बंधित जिस दस्तावेज की प्रति चाहिए उसका नाम जैसे की आदेश, अस्थायी निषेधाज्ञा अन्य जो आवश्यक हो उनका नाम।
7. उद्द्देश्य जिसके लिए प्रति आपेक्षित है। यदि आधार जिस पर आवेदन स्वीकार होना चाहिए। यहाँ पर आपको केवल आवश्यक कार्य हेतु लिखना होगा।
यह सब कर लेने के बाद नकल सवाल के दफ्तर में जा कर करे। कार्यालय में मौजूद व्यक्ति सम्बंधित न्यायालय में आपके आवेदन को पहुँचा देगा वहाँ पर आपके द्वारा मांगे गए दस्तावेज की प्रति इस आवेदन के साथ इसी नकल सवाल कार्यालय में भेजा जायेगा।
नकल सवाल के दफ्तर में पहुँचने पर आपको टेंडर भरना होगा, यहाँ टेंडर से मतलब मांगे गए दस्तावेज में लगने वाले शुल्क की धनराशि।
टेंडर द्वारा शुल्क जमा कर उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे और दूसरी नकल सवाल के दफ्तर में जमा करेंगे।
उसके बाद नकल दफ्तर का कार्य शुरू होगा। जहाँ वे दस्तावेज से सम्बंधित कुछ जानकारी लिखेंगे। जैसा की आप निचे एक पत्र देख रहे। यह कार्यालय द्वारा भरा जायेगा।
यह सब हो जाने के बाद आपको नकल सवाल के दफ्तर से मांगे गए दस्तावेज इस आवेदन पत्र
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Criminologist kise bne muje puri knowledge dejiye....kya krna hoga LLB ki baad....
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