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क्या है आम आदमी बीमा योजना ? Aam Admi Bima Yojna kya hai in hindi

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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को " आम आदमी बीमा योजना" के बारे में बताने जा रहा हु। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?, नोडल एजेंसी कहा पर स्थित है ?, कौन से दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी ?, इस बीमा योजना का  प्रीमियम कितना है ?, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हु। 
क्या है आम आदमी बीमा योजना ? Aam Admi Beema Yojna.

तो चलिए अब जानते है ,

क्या है आम आदमी बीमा योजना ?
भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गयी आम आदमी बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो की ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए है। इस बीमा योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को कई लाभ मिलेंगे जैसे:-

  1. जीवन बीमा कवरेज लाभ,
  2. राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को आंशिक विकलांगता के साथ -साथ स्थायी विकलांगता कवरेज लाभ,
  3. परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी,
  4. बीमित सदस्य के 9वीं और 12वीं कक्षा में उनके पढ़ने वालो बच्चो को शैक्षिक सहायता जैसे स्कॉलरशिप लाभ भी उपलब्ध करेगा। 
आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है ?
  1. इस बीमा योजना के लिए सदस्य की उम्र 18 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिये। 
  2. सदस्य आम तौर परिवार का मुखिया,
  3. गरीबी रेखा के निचे एक कुमाऊ सदस्य,
  4. व्यावसायिक समूह,
  5. ग्रामीण भूमिहीन परिवार के तहत गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर। 
आवश्यक दस्तवेज़ ?
  1. राशन कार्ड,
  2. पहचान पत्र ,
  3. आधार कार्ड,
  4. मतदाता पहचान पत्र,
  5. जन्म प्रमाण पत्र का निष्कर्ष ,
  6. विद्यालय प्रमाण पत्र का निष्कर्ष ,
  7. सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र।  
आम आदमी बीमा योजना का प्रीमियम कितना देय  होगा  ?
सदस्य को  प्रीमियम 200 रू/- प्रति वर्ष देना होगा।  जिसमे से प्रति सदस्य प्रति वर्ष 30,000 /- के कवर के लिए 50% सामाजिक सुरक्षा कोष से आर्थिक सहायता की जाएगी, 50% प्रीमियम शेष ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मामले में शेष 50% प्रीमियम नोडल एजेंसी और या सदस्य और या राज्य द्वारा वहन किया जायेगा।  राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य व्यावसायिक समूह के मामले में सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जायेगा।  

नोडल एजेंसी। 
नोडल एजेंसी से मतलब राज्य / संघीय सरकार द्वारा योजना के प्रशासन के लिए की गयी नियुक्ति से है, जो की आम आदमी बीमा  योजना के तहत बीमित सदस्यों के लिए उसकी तरफ से योजना सम्बंधित हर एक मामले के लिए कर करेगी  

आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभों की सूची। 

1. स्वाभाविक मृत्यु -
बीमा कवर की अवधि के दौरान एक सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु हो जाने पर बीमित राशि 30,000 रू /-  नामांकित व्यक्ति को देय  होगी।  

2. दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर। 
यदि बीमित व्यक्ति के साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिसमे उस बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह व्यक्ति विकलांग हो जाता है, तो ऐसे में बिमा कवर की अवधि के दौरान दुर्घटना के मामले में सहायता प्रदान की जाएगी।  
  1. मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है, तो 75, 000 रु /- 
  2. दुर्घटना के कारण पूर्ण विकलांगता हो जाती है जिसमे दोनों आंखे या दोनों अंगो की हानि होती है, एक आंख और एक अंग की हानि होती है, तो 75,000 रु /- 
  3. दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की हानि होती हैं तो, 37,000 रु /-
3. छात्रवृति लाभ।  
मुफ्त लाभ के रूप में 9 वीं  से 12 वीं कक्षा के बीच में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चो को  100 रु /- प्रति बच्चे के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी।   
इस छात्रवृति का भुगतान वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष महीने की पहली जुलाई और पहली जनवरी को किया जायेगा।   

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