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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को बताने जा रहा हु की बीमा कंपनी (Insurance Company) की शिकायत कैसे करे। आप सभी अपना और अपनी संपत्ति का बीमा करवाते है, ताकि भविष्य में होने वाली क्षति को कम किया जा सके। बहुत सी बीमा कंपनी खुल गयी है हर बिमा कंपनी बीमा पॉलिसी बेचता है, इन बिमा कंपनी के पास विभिन्न प्रकार की पॉलिसी आपको मिलेंगी उनमे कुछ में आपको यहाँ बताने जा रहा हु जैसे कि:-
नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को बताने जा रहा हु की बीमा कंपनी (Insurance Company) की शिकायत कैसे करे। आप सभी अपना और अपनी संपत्ति का बीमा करवाते है, ताकि भविष्य में होने वाली क्षति को कम किया जा सके। बहुत सी बीमा कंपनी खुल गयी है हर बिमा कंपनी बीमा पॉलिसी बेचता है, इन बिमा कंपनी के पास विभिन्न प्रकार की पॉलिसी आपको मिलेंगी उनमे कुछ में आपको यहाँ बताने जा रहा हु जैसे कि:-
- जीवन बीमा ।
- दुर्घटना बीमा योजना।
- गृह बीमा योजना।
- यात्रा बीमा योजना।
- फसल बीमा ।
- वाहन बीमा योजना।
- चिकत्सा और स्वास्थ बिमा योजना।
- पालतू पशु बीमा ।
- और अन्य बीमा ।
अब जब आप बीमा कंपनी से (Insurance Policy )बीमा पॉलिसी खरीदते है, तो पहले आप बीमा पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले की कौन सी पॉलिसी में क्या हित है और प्रीमियम कितना है और पॉलिसी की अवधी क्या है। इन सब जानकारी के बाद अपने हिसाब से बीमा पॉलिसी लेते है।
यदि आप अपनी बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है या बीमा कंपनी के एजेंट संतुष्ट नहीं है या बीमा से सम्बंधित किसी अन्य बात से आप संतुष्ट नहीं है, तो इसकी शिकायत Insurance Regulatory And Development Authority Of India. की वेबसाइट पर जा कर टोलफ्री नंबर या ईमेल या पत्र के माध्यम से कर सकते है।
शिकायत कैसे करे ?
- अपने बीमा कंपनी की शाखा या आपके संपर्क वाले किसी अन्य कार्यालय में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर जो की शिकायत निवारण अधिकारी होता है उससे संपर्क करे।
- आपको सभी सहायक अनिवार्य दस्तवेजों सहित अपनी शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- अपनी शिकायत की पावती लिखित दिनांक सहित प्राप्त कर ले।
यदि 15 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं होती तो क्या करे ?
यदि आपके द्वारा लिखित रूप में की गयी शिकायत पर कोई कार्यवाही 15 दिनों के भीतर नहीं की जाती है या उनके द्वारा किये गए समाधान से संतुष्ट नहीं , तो आप ऐसा कर सकते है :-
- I.R.D.I ( Insurance Regulatory And Development Authority Of India) के उपभोक्ता मामलों के विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करे। टोलफ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732..
- Complaints@irda.gov.in पर अपनी शिकायत को लिखित रूप में भेजे।
- IRDA को अपनी शिकायत fax से भेजे।
शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करे और पते पर डाक द्वारा भेजे।
- शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करे। Complaint form
- शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको भरे।
- फॉर्म के साथ अनिवार्य दस्तावेजों को लगाए।
- डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से कार्यालय के पते पर भेजे।
कार्यालय का पता :-
महा प्रबंधक,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( आईआरडीएआई ),
उपभोक्ता मामले विभाग - शिकायत निवारण कक्ष,
सर्वे नं - 115/1, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
गच्चीबावली, हैदराबाद - 500032
बीमा कंपनी की शिकायत कहां और कैसे करे ? Where and How to make a complaint of Insurance Company
Reviewed by Advocate Pushpesh Bajpayee
on
August 01, 2018
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