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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को में जमानतीय अपराधों के बारे में बताने जा रहा हु , की कौन से अपराध
जमानतीय अपराध होते है ? Which are Bailable offence.
जमानतीय अपराध क्या है ?
साधारण शब्दो में अगर हम जमानतीय अपराधों के बारे मे बात करे, वे अपराध जिनमे थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
जब भी कोई व्यक्ति किसी जमानतीय अपराध के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा 4 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जायेगा।
जमानतीय अपराध के मामले में अपराधी जमानत पाने का अधिकारी है, जो की जमानत उस पुलिस वाले के द्वारा दी जा सकती है जिसकी हिरासत में वह अपराधी है और न्यायालय के द्वारा भी जमानत दिए जाने का प्रावधान है।जमानत के लिए अपराधी को bail bond भरना होता है जिसमे जमानत बांड कुछ शर्तो और बिना शर्तो के भी निष्पादित किया सकता है।
जब जमानत बॉन्ड शर्तो के साथ निष्पादित किउया जाता है तो उसमे निम्लिखित शर्तो का भी उल्लेख किया जाता है :-
नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को में जमानतीय अपराधों के बारे में बताने जा रहा हु , की कौन से अपराध
जमानतीय अपराध होते है ? Which are Bailable offence.
जमानतीय अपराध क्या है ?
साधारण शब्दो में अगर हम जमानतीय अपराधों के बारे मे बात करे, वे अपराध जिनमे थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
जब भी कोई व्यक्ति किसी जमानतीय अपराध के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा 4 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जायेगा।
जमानतीय अपराध के मामले में अपराधी जमानत पाने का अधिकारी है, जो की जमानत उस पुलिस वाले के द्वारा दी जा सकती है जिसकी हिरासत में वह अपराधी है और न्यायालय के द्वारा भी जमानत दिए जाने का प्रावधान है।जमानत के लिए अपराधी को bail bond भरना होता है जिसमे जमानत बांड कुछ शर्तो और बिना शर्तो के भी निष्पादित किया सकता है।
जब जमानत बॉन्ड शर्तो के साथ निष्पादित किउया जाता है तो उसमे निम्लिखित शर्तो का भी उल्लेख किया जाता है :-
- अभियुक्त न्यायालय या पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को छोड़ कर कही बाहर नहीं जायेगा।
- जब भी पुलिस अधिकारी को आरोपी की जरुरत होगी, तो पुलिस के बुलावे पर थाने में समय पर हाजिर होगा।
- आरोपी साक्ष्यों के कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा।
- आरोपी पीड़ित पक्ष से न तो मिलेगा और न ही उनको धमकाएगा।
- आरोपी समाज में शांति बनाये रखेगा।
लेकिन एक अपवाद भी है, न्यायालय को आरोपी व्यक्ति को जमानत पर न रिहा किया जाने का पूरा अधिकार है, भले ही आरोपी जमानतीय अपराध का दोषी हो .



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