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इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, के तहत साइबर अपराध और उनके लिए सजा का प्रावधान। Information and Technology Act, 2000 offence and penalties.

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नमस्कार दोस्तों,

आज के इस पोस्ट में आप सभी को इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, के तहत साइबर अपराध और उनके लिए सजा के लिए प्रावधान क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हु। 
आजादी के बाद से भारत देश में कई विकास हुए उसी में एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जिसका विस्तार अब लगभग भारत के हर एक कोने में हो चूका है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के विस्तार होने से कई कामो में आसानी हो गयी है:-

इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, के तहत साइबर अपराध और उनके लिए सजा का प्रावधान।   Information and Technology Act, 2000 offence and penalties.

  1. email  की सुविधा जिसकी मदद से दूर देश में बैठे किसी अपने को संदेश भेजना और प्राप्त करना,
  2. Online  market से घर बैठे खरीदारी करना,
  3. Online School, University, College में प्रवेश लेना, फीस जमा करना और जरुरी सूचनाओ  को प्राप्त करना, 
  4. सरकारी विभागों के काम काज भी इंटरनेट की मदद से online होने लगे है,
  5.  और भी बहुत से ऐसे काम जो की इंटरनेट की मदद से होते है ,


लेकिन, जहाँ  इंटरनेट टेक्नोलॉजी के कई फायदे है वही  पर इसके कई नुकसान भी है, आज हम आपको बताने जा रहे, Information and Technology Act, 2000 में बताये गए अपराध और उन अपराधों के लिए सजा और जुर्मानो का प्रावधान क्या है।  


1. धारा 43 - कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी और नुकसान के लिए जुर्माना, - यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खाड़  करता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम में रखे उसकी निजी जानकारी या डाटा की चोरी करता है , डाटा को डिलीट करता है, डाटा में बदलाव करता है ,या अन्य प्रकार का कोई ऐसा कार्य जो की कंप्यूटर सिस्टम और उसमे रखे डाटा या फाइल को नुकसान पहुँचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर सिस्टम में हुए नुकसान का जुर्माना  देना होगा जो की  1  करोड़ रुपया होगा।  

2.  धारा 65 कंप्यूटर स्रोत  और दस्तावेजों से छेड़खाड़ -  यदि कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से और उसमे रखे दस्तावेजों से छेड़खानी करता है, तो उस व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा जो किक ३ साल की जेल की सजा और  2 रुपया का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।    

3. धारा - 66 कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने पर सजा-   यदि कोई भी व्यक्ति जान में या अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है या हैक करके उस कंप्यूटर में रखे डाटा, फाइल और दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करता है, डिलीट करता है, या चोरी करता है, या उसका कही गलत इस्तेमाल करता है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा, जो की 3 साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपया का जुर्माना  या दोनों से दण्डित किया जायेगा।  


4. धारा 67 एलेक्ट्रोंनिक मीडिया के द्वारा अश्लील सूचना का प्रकाश करने पर सजा का प्रावधान :यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सूचना  या सामग्री का प्रकाशन करता है, तो ऐसे में दोषी पाए जाने वाले  व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा जो की , 
यदि व्यक्ति पहली बार दोषी पाया जाता है, तो 5 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना , 
यदि वही व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो 10 साल जेल की सजा और 2 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।  

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