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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यातायात नियमो के उल्लंघन पर सजा व् जुर्माने के बारे में

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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में आप सभी को "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यातायात नियमो के बारे व् के इनके उल्लंघन पर सजा व् जुर्माने के बारे में" विस्तार से बताने जा रहा हु। 
भारत में वाहन चलाने के लिए कुछ नियमो और विनियमों का प्रावधान किया गया है, इन नियमो व् विनियमों के बारे में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धाराओं के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यातायात नियम यानी जब भी आपके द्वारा कोई भी वाहन चलाया जाये तो इन नियमो का ध्यान रखे व् इनका सही से पालन करे। यदि आप पालन न करते हुए पकड़े जाते है तो आपको सजा व् जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।  

Indian Traffic rules  aur inke ullanghan hone par sja aur jurmana.( Indian Traffic rules and Penalty for violation)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत यातायात नियम और जुर्माना।

1.दस्तावेज सम्बंधित अपराध:-
दस्तावेज से मतलब वाहन सम्बंधित वे सभी आवश्यक दस्तावेज जो कि एक वाहन चालक के पास होना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय आपके पास वहान सम्बंधित सभी आपके पास होने चाहिए यदि वाहन चेकिंग के दौरान वाहन सम्बंधित दस्तावेज आपके पास नहीं पाए जाते है तो यातायात पुलिस द्वारा आपके वाहन का चालान कट सकता है या वाहन सीज भी हो सकता है। 
किन दस्तावेज के न होने पर कितना जुर्माना होगा वह जान ले। 
  1. वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 R/W  181 के तहत 500 का जुर्माना या 3 महीने की जेल
  2.  वैलिड परमिट के बिना पकड़े जाने पर मोटर ववाहन अधिनियम की धारा 130 R/W 177 के तहत 2000 रूपये से लेकर 5000 रुपया तक जुर्माना लग सकता है। 
  3. यदि आप अपने वाहन को किसी अपनी व्यक्ति को चलाने के लिए परमिट में देते है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 6 R/W 181 के तहत 1000 रुपया का जुर्माना या 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है। 
  4. वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाते समय पकडे जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 R/W 177 के तहत 2000 रुपया जुर्माने से लेकर 5000 रुपया जुर्माने लग सकता है। 
  5. वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 R/W 182 रुपया 2000 का जुर्माना लग सकता है।  
  6. वाहन बीमा के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 R/W 177 के तहत 1000 रूपये जुर्माना या 3 महीने तक जेल की सजा हो सकती है।
2. वाहन चलाते समय सम्ब्नधित अपराध :-
  1. हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 R /W 177 के तहत 100 रूपये एक जुर्माना लग सकता है। 
  2. चार पहिये या भारी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) के तहत 2000 रु तक जुर्माना लग सकता है। 
  3. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 R/W 181 के तहत 500 रुपया तक का जुर्माना लग सकता है। 
  4. वन वे पर गलत साइड पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2RRR r/w 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  5. फूटपाथ पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 RRR r/w 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  6. वाहन रोड के लेफ्ट साइड न चालते हुए [पकडे जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 r/w 192 के तहत 100 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। 
  7. यातायात लाइट या ज़ेबरा क्रासिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकडे जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 r/w 177 के तहत 100 रुपया जुर्माना पहली बार पकड़े जाने पर व् 300 रूपये जुर्माना दुबारा पकडे जाने पर लग सकता है।
  8. लापरवाही से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत 1000 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  9. निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत 1000 रुपया जुर्माने से या 6 महीने की जेल की सजा से दण्डित किया जा सकता है। 
  10. बिना उचित कारण के वाहन पीछे की तरफ चलाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 17(i) RRR 177के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  11. यातायात बीढ़ के समय वाहन धक्के से धीरे धीरे चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128/177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  12. दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 or Section 177 के तहत 100 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। 
  13. वाहन गलत तरीके से मोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है।  
  14. नशीले पदार्थों जैसे दारु, ड्रग या अन्य का सेवन कर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 2000 रूपये जुर्माने से या 6 महीने तक जेल की सजा से दण्डित किया जा सकता है 
  15. वाहन चलाते समय गाना सुनने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 102व्177 के तहत 100 रूपये  जुर्माना लग सकता है।
  16. ऐसा वाहन चलाये जाने पर जो की अब चलाये जाने योग्य नहीं है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 103 व् 177 के तहत 100 रूपये जुर्माना लग सकता है। 
  17. क्षतिग्रस्त इंजन वाले वाहन को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत 100 रूपये एक जुर्माना लग सकता है। 
  18. वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  19. ज्ञात यातायात नियमो के उलंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132व् 179 के तहत 500 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
3. रोड पर बने चिन्हों के उल्लंघन से सम्बंधित अपराध :
  1. रोड पर बनी येलो लाइन का उलंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119व् 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  2. रोड पर बने महत्वपूर्ण चिन्हों के उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा119 व्177 के तहत 100 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। 
  3. स्टॉप लाइन पर न रुकने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा113(i)व्  177 के तहत 100 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। 
4. यातायात लाइट से सम्बंधित अपराध : 
  1. वाहन चलाते समय वाहन लाइट का गलत तरीके से जलाना या इस्तेमाल करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 105(2) CMVR, व 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  2. वाहन चलाते समय बिना किसी उचित कारण के हाई बीम लाइट का उपयोग किया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112(G) A DMVR व्  177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
5.वाहन नंबर प्लेट से सम्बंधित अपराध: 
  1. वाहन पर आपत्तिजनक नंबर प्लेट लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा105(2) CMVR, व् 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  2. सिमित समय सीमा के बाद भी वाहन पर ए० एफ० लिखे रहते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39, व् 192 4500 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। 
6. यातायात पुलिस द्वारा बताये गए नियमो के उल्लंघन पर सजा :
  1. यातायात पुलिस के साथ गलत या अनैतिक व्यवहार करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119 Motor  के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  2. यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों से सम्बंधित सिग्नल दिखाए जाने पर उनका उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22(a) के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 
  3. यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत 100 रूपये तक जुर्माना लग सकता है। 

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