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खेवट संख्या क्या है ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम  जानेंगे कि " खेवट संख्या / खेवट नंबर क्या होता है ? " खेवट संख्या जिसे खाता संख्या भी कहा जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के टुकड़ों के स्वामी की पहचान करता है और गॉव में भू स्वामियों कि कुल भूमि का विवरण देता है। 

भू -राजस्व प्रशासन प्रणाली द्वारा एक अद्वितीय संख्या प्रदान की जाती है, जिसे खेवट संख्या कहा जाता है जो कि जमाबंदी दस्तावेज में लिखित होता है। जमाबंदी दस्तावेज में भूमि का क्षेत्रफल , स्वामी का नाम, भूमि की स्थिति का विवरण और अन्य जानकारी लिखित रूप से दर्ज होती है। खेवट संख्या का उपयोग पंजाब हरियाणा राज्यों की जमाबंदी देखने के लिए किया जाता है। 

खेवट संख्या क्या है ?


खेवट संख्या क्या है ?
भू- राजस्व प्रणाली में भूमि की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली एक अद्वितीय संख्या है। इसका विशेष सम्बन्ध जमाबंदी दस्तावेज से है। जामबन्दी दस्तावेज देखने के लिए खेवट संख्या, भू -स्वामी का नाम, खसरा संख्या, खतौनी संख्या का उपयोग किया जाता है 

खेवट संख्या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी विश्ष्टि भूमि पार्सल के मालिक को जारी की जाती है, प्रत्येक भू स्वामी का अपना खेवट संख्या होती है जो कि भूमि स्वामी को स्पष्ट करती है।  जामबन्दी / फर्द दस्तावेज यह खेवट संख्या 1 से लेकर 100 तक या 100 से अधिक तक क्रमिक रूप से चलती है। 

जमाबंदी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे अधिकारों का रिकॉर्ड कहा जाता है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण भू- राजस्व दस्तावेज है जिसमे भू सामित्व का विवरण दर्ज रहता है ,जिसमें भूमि स्वामी का नाम, भूमि का प्रकार , भूमि में उगाई जाने वाली फसलें और भूमि  पर लगने वाले कर की, स्वमित्व में परिवर्तन और अन्य जानकारी लिखित रूप से दर्ज की जाती है। जमाबंदी को प्रत्येक पांच में राजस्व अधिकारी द्वारा चेक और अपडेट किया जाता है। 

जमाबंदी में मुख्य  रूप निम्न जानकारी का विवरण लिखित रूप से मिलता है :-
  1. भू-स्वामी का नाम / मालिक का नाम। 
  2. भूमि का प्रकार और स्थान। 
  3. खेवट संख्या। 
  4. खसरा संख्या। 
  5. खतौनी संख्या। 
  6. क्षेत्रफल।
  7. अधिकार और दायित्व। 
  8. फसलें। 
  9. लेनदेन का विवरण। 
  10. जमाबंदी में अन्य जानकारी का विवरण भी मिल सकते है 
जमाबंदी दस्तावेज यानी अधिकारों का रिकॉर्ड (ROR - Records Of Rights ) यह उन सभी लोगो के लिए महत्वपूर्ण है जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमांचल प्रदेश सहित भारत के उत्तरी राज्यों में भूमि मालिक है।  

पंजाब हरियाणा राज्य की जमाबंदी देखने के लिए खेवट संख्या को दर्ज कर देख सकते है।  

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