उत्तरप्रदेश में अधिवक्ता COP के लिए Re-issue / Verification Form Certificate Of Practice (COP) फॉर्म कैसे भरें ? complete process of renewal of advocate cop- certificate of practice
नमस्कार मित्रों ,
आज के इस लेख में जानेंगे की अधिवक्ता COP -Certificate Of Practice का रिन्यूअल कैसे होगा ? सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जो की बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ताओं को उसके राज्य विधिक परिषद के जरिये प्रदान किया जाता है। यह सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस और आईडी कार्ड प्रत्येक पांच वर्ष बाद रिन्यूअल होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उन अधिवक्ताओं का रिकॉर्ड रखना जो एक्टिव अधिवक्ता है।
सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस के बिना कोई भी पंजीकृत अधिवक्ता अपने राज्य के क्षेत्र में स्थापित किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं कर पायेगा। सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस का होना अत्यंत आवश्यक है।
अधिवक्ता COP -सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस re -issue कैसे करायें ?
न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए प्रत्येक पंजीकृत अधिवक्ता के पास एक वैध COP -सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस का होना अत्यंत आवश्यक है , बिना COP के कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में न तो अपने मुवक्किल के पक्ष में खड़ा हो सकता है न ही किसी भी प्रकार की कोई पैरवी।
COP प्रत्येक पांच वर्ष बाद renew करवाना होता है , जिसके लिए अधिवक्ता को राज्य विधिक परिषद द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर उसके साथ आवशयक दस्तवेजों को संलग्न कर राज्य विधिक परिषद में जमा करना होगा और साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद COP जारी की जाएगी।
COP के साथ लगने वाले दस्तावेज।
- अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र , आईडी कार्ड।
- COP सर्टिफिकेट और आईडी जो expire हो गया है।
- हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
- इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
- स्नातक की मार्कशीट और डिग्री।
- लॉ की मार्कशीट और डिग्री।
- 5 वकालतनामा , प्रश्नोत्तरी।
उत्तरप्रदेश में अधिवक्ता COP के लिए Re-issue / Verification Form Certificate Of Practice (COP) फॉर्म कैसे भरें ?
अगर आप उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य की बार कॉउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी स्पष्ट भरनी होगी और कार्यालय में दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा।
1. फॉर्म 1
उपरोक्त फॉर्म को अधिवक्ता साथी स्पष्ट व् सही-सही भर कर राज्य विधिक परिषद कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते है।
नोट :- किसी भी अधिवक्ता साथी को उपरोक्त फॉर्म भरने में दिक्कत हो या कहाँ क्या भरना है समझ न आये तो बिना की झिझक के कमेंट कर के पूछ सकते है जितनी जल्दी होगा में जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा।
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