नमस्कार मित्रों ,
आज के इस लेख में हम जानेगे कि किन व्यक्तियों को रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थिति से मुक्ति प्रदान है ? या रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किन व्यक्तियों को उपस्थित होने से छूट प्राप्त है ?
सामान्यतः नियम यह है कि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति और जिस व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री की जा रही , दोनों पक्षकारों को रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थिति होने का मुख्य कारण यह होता है कि रजिस्ट्रार उस यक्ति से साक्ष्य लेता है, कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है क्या वह स्वेच्छा से कर रहा है या नहीं।
लेकिन, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, कुछ व्यक्तियों को रजिस्ट्री के समय रजिटरीकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने से छूट प्राप्त है।
जाने विस्तार से आखिर अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान दिया गया है, कि किन व्यक्तयों को रजिटरीकरण कार्यालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है।
रजिस्ट्री के समय किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त हैं।
रजिस्ट्रीकरण अधिनयम 1908 की धारा 38 रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपसंजाति यानी स्वयं उपस्थित होने से छूट प्राप्त व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रवधान करता है।
- धारा 38 उपधारा 1 खंड क के तहत वह व्यक्ति जों अंग शैथिल्य ( यानी शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ ) के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित होने के अयोग्य है।
- खंड ख के तहत वे व्यक्ति जो सिविल या दाण्डिक (फ़ौजदारी) आदेशिका के अधीन जेल में है ,
- खंड ग के तहत वे व्यक्ति, जो न्यायालय में स्वयं उपसंजात यानी स्वयं उपस्थित होने से विधि द्वारा छूट प्राप्त है और जो इसके बाद के प्रावधानों के उपबंधों के अभाव में रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए अपेक्षित होते यानी बाध्य होते , ऐसे उपसंजात होने के लिए अपेक्षित यानी बाध्य न किये जायेंगे।
- धारा 38 उपधारा 2 के तहत हर ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या तो ऐसे व्यक्ति के आवास पर या उस जेल में जहाँ उसे परिरुद्ध यानी उस जेल में जहाँ वह बंद है, स्वयं जाएगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसकी परीक्षा के लिए कमीशनजारी करेगा।



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