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मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 क्या कहती है ?

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नमस्कार मित्रों,
 
आज के इस लेख में हम जानेगे कि " सार्वजानिक स्थल पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर कितने साल तक की कारावास की सजा हो सकती है और क्या जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा  ? 

मोटर यान से सम्बंधित कानून का प्रावधान मोटर यान अधिनियम 1988 में किया गया है, इस अधिनियम में मोटर यान से सम्बंधित कई प्रावधान है,जैसे कि :
  1. मोटर यान चलाने के सम्बन्ध में आयु सीमा निर्धारित है। 
  2. मोटर यान चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 
  3. मोटर यान चलाने के लिए बीमा अनिवार्य है। 
  4. मोटर यान के लिए फिटनेस और परमिट अनिवार्य है। 
  5. मोटर यान का निर्धारित स्पीड में मोटर यान चलाना। 
  6. नशे की हालत में वाहन चलाने पर दण्डित किया जाने का प्रावधान है।  
  7. खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाने पर दण्डित किये जाने का प्रावधान है। 
  8. अन्य प्रावधान।  
इन्ही में से हम बात करेंगे कि "

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 क्या कहती है ?

 खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाने पर क्या होगा ?

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 खरतनाक तरीके से मोटर यान चलाने के सम्बन्ध में कारावास या जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।  धारा 184 के तहत जो कोई मोटर यान को ऐसी गति यानी स्पीड से ऐसे तरीके से चलाएगा से चलाएगा जो ,मामले की उन सभी परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरुप, हालत और उपयोग भी है, जहाँ यह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप में प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतनाक है , ऐसे खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाने वाले को दण्डित किया जायेगा जो कि :
  1. प्रथम अपराध  पर मोटर यान को खतरनाक तरीके से चलाने 6 महीने तक की कारावास की सजा हो सकेगी या 1 हजार रुपये जुर्माने तक से दंडनीय होगा। 
  2. द्वितीय अपराध पर मोटर यान  को खतरनाक तरीके से चलाने पर या पहले किये गए अपराध के लिए उस दशा में जिसमे कि वह वैसे ही पहले अपराध के किये जाने के 3 वर्ष के भीतर किया गया है ,तो 2 वर्ष तक करवास की सजा से या 2 हजार रूपये जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। 

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