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FIR - First Information Report / प्रथम सूचना रिपोर्ट खो जाने पर क्या करे ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे की FIR - First Information Report / प्रथम सूचना रिपोर्ट खो जाने पर क्या करे ? 

FIR - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की प्रक्रिया। 

जब किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को पीड़ित या उसके परिवार की तरफ से जिसे ऐसे अपराध की जानकारी होती है, इनके द्वारा लिखित या मौखिक रूप से मिलती है। तो पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या इनके रैंक से ठीक निचे वाले पुलिस अधकारी और सिपाही की रैंक से ठीक ऊपर  पुलिस अधिकारी द्वारा घटना की जानकारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डायरी में लिखी जाती है। 

FIR दर्ज हो जाने के बाद प्रार्थी को इसकी एक कॉपी निशुक्ल दी जाती है। और ठीक यही FIR पुलिस स्टेशन के उनके अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। 

अपराध की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर FIR REPORT में विशिष्ट नंबर लिखा होता, जो की महत्वपूर्ण होता है। 

FIR - First Informaton Report - प्रथम सूचना रिपोर्ट के खो जाने पर की करे ?

FIR - First Informaton Report - प्रथम सूचना रिपोर्ट के खो जाने पर की करे ?

यदि आपके द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराइ गयी रिपोर्ट , जिसकी एक कॉपी आपको निशुल्क प्रदान की जाती है, किन्ही कारणों से आपके पास से खो जाता है, तो ऐसे में उस दर्ज  FIR की रिपोर्ट की कॉपी पुनः प्राप्त करने के लिए आपके पास दो विकल्प है।  
  1.  थाने से प्राप्त करे।  
  2. ऑनलाइन स्वयं डाउनलोड कर ले।  
विस्तार से जाने।  

1. थाने से प्राप्त करे - 

प्रथम विकल्प सम्बंधित थाने से मिली निशुल्क FIR की कॉपी यदि आपसे खो या नष्ट हो जाती है, तो ऐसे में आप उस सम्बंधित थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से उस दर्ज कराई गयी FIR की कॉपी प्राप्त कर सकते है। उसके लिए प्रार्थी को प्रार्थना में निम्न लिखित विवरण अंकित करना होगा। 
  1. प्रार्थी का नाम / शिकायतकर्ता का नाम।    
  2. घटना का प्रकार। 
  3. घटना का दिन , समय। 
  4.  प्राथमिकी दर्ज कराने का दिन, समय। 
2. ऑनलाइन डाउनलोड करे - 
 
द्वितीय विकल्प राज्य की पुलिस विभाग की अधिकृत वेबसाइट से सम्बंधित थाने का जिला , क्षेत्र , नगर , ग्राम  और FIR रिपोर्ट से सम्बंधित जानकरी दर्ज कर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है। 

ऑनलाइन FIR की कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपके पास निम्न जानकरी होनी चाहिये। 
  1. थाने का नाम / जो की जिले या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 
  2. प्रथम सूचना रिपोर्ट का नंबर। 
  3. शिकायत दर्ज किये जाने की तिथि। 

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