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जाने बिहार में कोचिंग केंद्र से सम्बंधित क़ानून व नियम के बारे में

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि " बिहार में कोचिंग केंद्र से सम्बंधित क़ानूनव नियम के बारे में। अगर आप भी अपने स्वयं की कोचिंग केंद्र की स्थापना करना चाह रहे है तो आपके मन में भी बिहार में कोचिंग संस्था को लेकर  कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि :-
  1. कोचिंग केंद्र से सम्बंधित कानून क्या है ?
  2. कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन सम्बंधित  प्रावधान क्या है ?
  3. बिहार में कोचिंग संस्था स्थापित / संचालित करने के लिए आवेदन कैसे करना होगा ?
तो चलिए आपके मन आने वाले इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जाने।  

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1. कोचिंग केंद्र सम्बंधित कानून की है ?

बिहार राज्य में कोचिंग केंद्र / कोचिंग संस्था की रोज बढ़ती संख्या को नजर में लाते हुए, इन कोचिंग केंद्रों / संस्था को नियंत्रित करने के लिए  कानून पारित किया गया, जो कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन  अधिनयम 2010 के नाम से जाना जायेगा। इस अधिनियम में कोचिंग केंद्र / संस्था पर कुछ परिस्थियों में प्रतिबन्ध और कोचिंग केंद्र / संस्था चलाने व् इसका प्रबंध करने वालो के सम्बन्ध में प्रावधना करता है।  कोचिंग संस्था के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में नियम व् प्रावधान। कोचिंग केंद्र / संस्था से सम्बंधित या उसके सहायक विषयों की व्यवस्था करने  लिए विनियमों का प्रावधान करना।  

2. कोचिंग केंद्र / संस्था के रजिस्ट्रीकरण सम्न्बंधित प्रावधान क्या है ? 

बिहार कोचिंग संसथान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा एवं पाठ्यक्रम की तैयारी के शैक्षणिक अनुसमर्थन हेतु कोचिंग संस्था की स्थापना / रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान किये है। 

बिहार कोचिंग संसथान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के तहत , इस अधिनियम की लागु होने के 1 माह के भीतर पहले से संचालित कोचिंग संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 

बिहार कोचिंग संसथान नियंत्रण और विनियमन  अधिनियम 2010 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत इस अधिनियम के लागु होने के बाद कोई भी कोचिंग संस्था वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना न तो स्थापित किया जायेगा और न ही चलाया जायेगा। 

बिहार कोचिंग संसथान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत कोचिंग संस्थानों के वैध कोचिंग रेजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की अवधी 3 वर्ष की होगी, कोचिंग संस्था को प्रत्येक 3 की अवधि पूर्ण होने के बाद कोचिंग संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि को पुनः आगे बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन को नवीकरण करवाना होगा। 

3.बिहार में कोचिंग संस्था स्थापित / संचालित करने के लिए आवेदन कैसे करना होगा ? 

बिहार में कोचिंग संस्था स्थापित / संचालित करने के सम्बन्ध में बिहार कोचिंग संसथान नियंत्रण और विनियमन  अधिनियम की धारा 3 उपधारा 4 में कोचिंग संस्था के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन व् निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। 

अधिनियम की धारा 3 उपधारा 4 के तहत इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने की इच्छा रखता हो, कोचिंग संस्था रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जिला पदाधिकारी ( जिला अधिकारी / district magistrate ) को निम्नलिखित सूचनाओं के साथ विहित प्रपत्र ( describe form ) में , 5000 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आवेदन करेगा।  

बिहार कोचिंग संस्था के रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ दी जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएँ :-

1. पाठ्यक्रम का निर्धारण :-
  1. विभिन्न प्रकार के शैक्षिणिक अनुसमर्थन के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि स्पष्ट की जाएगी। 
  2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छात्रों की संख्या उल्लिखित की जाएगी। 

2. शैक्षणिक योग्यता :-
  1. कोचिंग संस्थान में , न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी गैर - सरकारी शिक्षकों या सेवा -निवृत्त शिक्षकों द्वारा ही अध्यापन का कार्य सम्पन्न किया जायेगा।  शिक्षकों के जीवन - वृत्त के साथ उनकी शैक्षिणिक योग्यता एवं अनुभव उल्लिखित किया जायेगा। 
3. शिक्षण फीस :-
  1. कोचिंग संसथान को विभिन्न पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का उल्लेख करते हुए शिक्षण फीस के साथ प्रॉस्पेक्टस निर्गत करना होगा। 
  2. पाठ्यक्रम के अधीन प्रॉस्पेक्टस के व्याख्यान , टूटोरियल की संख्या , ग्रुप डिस्कशन आदि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। 
4. भौतिक अधिसंरचना :-
  1. कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर होगा।
  2. अन्य सुविधाएँ। इसके अधीन प्रत्येक कोचिंग संस्था द्वारा निम्लिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी। 
5.अन्य सुविधाएँ जैसे कि :-
  1. पर्याप्त फर्नीचर जैसे कि बेंच / डेस्क आदि। 
  2. पर्याप्त प्रकाशीय व्यवस्था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। 
  3. पेयजल यानी शुद्ध पीने के पानी की सुविधा। 
  4. शौचालय की सुविधा।
  5. जलमल निकासी और स्वच्छता की सुविधाएँ। 
  6. अग्निशमन की व्यवस्था। 
  7. आकस्मिक चिकित्सा सुविधा। 
  8. साईकिल / वाहन की पार्किंग की सुविधा। 
राज्य सरकार उपलब्ध आधारभूत संरचना को विशिष्ट शर्तों एवं बंधेज पर किसी कोचिंग संस्थान को कोचिंग संचालन के लिए दे सकेगी।  


बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन ) अधिनियम 2010 के अधीन नियमावली या अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड क्या होगा ?

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन ) अधिनियम 2010 की धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्टर्ड कोचिंग संसथान इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली या इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर निम्नलिखित दंड से दण्डित किये जायेंगे। 
  1. प्रथम अपराध के लिए 25000 रु जुर्माने से दण्डित किये जायेंगे। 
  2. द्वितीय अपराध के लिए 100000 रु जुर्माने से दण्डित किये जायेंगे। 
  3. द्वितीय अपराध के बाद कोचिंग संस्थान के निबंधन (रजिस्ट्रेशन ) हेतु गठित समिति द्वारा, कोचिंग संस्थान के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में, कारण- बताओं जायेगा और सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद कोचिंग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकेगा।  

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