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क्या वाहन से सम्बंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में कानूनन मान्य होंगे ? central motor vehicle rule 139

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे की क्या वाहन से सम्बंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में कानूनन मान्य होंगे ? 
  
यदि आप मोटर यान सार्वजानिक स्थान पर चला रहे है, और पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, इनकी मांग पर वाहन से सम्बंधित दस्तावेज या अन्य उचित दस्तावेजों की जाँच के लिए माँगा जाता है ,तो मोटर यान अधिनियम की धारा 130 व् केंद्रीय मोटर यान नियम के नियम 139 के तहत आपका कर्तव्य होगा की आप ऐसे अधिकारी या अन्य अधिकृत अधकारी की मांग पर वाहन से सम्बंधित दस्तावेजों को दिखाना होगा। 

क्या वाहन से सम्बंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में कानूनन मान्य होंगे ?  central motor vehicle rule 139


अब सवाल यह आता है , की क्या 

पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जाँच के लिए मांगे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज कानून मान्य होंगे ?

मोटर यान अधिनियम 1988, की धारा 130 के तहत और मोटर यान नियम 1989, के नियम 139 के तहत वाहन चालक और परिचालक का कर्तव्य है कि पुलिस अधिकार व् अन्य प्राधिकृत अधिकारी की मांग पर वाहन से सम्बंधित दस्तावेजों को भौतिक रूप से दिखाना होता है।  

लेकिन केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 139 में संशोधन किया गया, और इसमें यह जोड़ा गया कि वाहन से सम्बंधित दस्तावेज या अन्य दस्तावेजों का प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड भी कानूनन रूप से मान्य होगा। यानी पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी की मांग पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वाहन सम्बंधित दस्तावेज पेश करेगा। 

इसको विसतर से समझे ताकि इसका ज्ञान सही हो। 

संशोधन से पहले केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, का नियम 139 क्या कहता था ? 


केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 139 लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश करने के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। 

सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय मोटर यान के चालक या परिचालक द्वारा वाहन से सम्बंधित दस्तावेज वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, यान बीमा प्रमाणपत्र, फिटनेस, परमिट,ड्राइविंग लाइसेंस, और अन्य उचित दस्तावेजों की जाँच के लिए वर्दी पहने पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर पेश किया जायेगा। 

यदि उस समय मांगे जाने पर इनमे कोई एक या सभी दस्तावेज वाहन चालक या परिचालक के कब्जे में नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज की मांग किये जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसकी उचित रूप से अनुप्रमाणित फोटो प्रति, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी जिसने मांग की थी, स्वयं प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा।  

संशोधन के बाद केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, का नियम 139 क्या कहता है ?

केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 का नियम 139 लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र पेश करने के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर 2018 में मोटर यान नियम, के नियम 139 में संशोधन किया गया। 

जिसके तहत मोटर यान चालक या परिचालक द्वारा वाहन से सम्बंधित दस्तावेज , वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, यान का बीमा प्रमाणपत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र और अन्य उचित दस्तावेजों की जाँच के लिए वर्दी पहने पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी की मांग पर फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश कर सकेगा। 

वाहन से सम्बंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में मान्य होंगे ?

सूचना एवं तकनिकी अधिनियम 2000, की धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कानूनी मान्तया के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। 

यदि वाहन से सम्बंधित दस्तावेज फिजिकल रूप में नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कैसे पेश किया जायेगा। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकृत एप्लीकेशन m-parivhan के माध्यम से वाहन सम्बंधित दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जा सकेंगे। 

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