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पासपोर्ट के खो या चोरी हो जाने पर क्या करे ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हु कि पासपोर्ट के खो जाने, चोरी हो जाने पर क्या करे ? पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसे धारक करने वाले की होती है। अंतर्राष्ट्रीय  हवाई यात्रा के लिए पासपोर्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। पासपोर्ट का खो या चोरी जाना अपने में एक चिंताजनक विषय है, क्योकि पाने वाला या चुराने वाला इसका दुरूपयोग कर सकता है।  

विस्तार से जाने।  

what to do if passport is loss or stolen


पासपोर्ट के खो या चोरी हो जाने पर क्या करे ? 

पासपोर्ट जो कि एक सरकारी दस्तावेज है, जिसका मुख्य उपयोग अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए किया जाता है। यदि आप भारत या अन्य देश के है ,तो ऐसे में आपको अपने देश से अन्य किसी देश में जाना है, तो आपके पास अपने देश द्वारा जारी किया गया यात्रा प्रमाणपत्र यानी पासपोर्ट का होना अति आवश्यक है। 

यदि आपको पासपोर्ट खो या चोरी हो जाता है, तो ऐसे आपको निम्न कदम तुरंत उठाने होंगे जैसे कि :-
  1. पासपोर्ट के खो या चोरी होने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट। 
  2. पासपोर्ट के खो या चोरी होने के सम्बन्ध में पासपोर्ट कार्यालय को रिपोर्ट कर सूचित करना। 
1. प्रथम सूचना रिपोर्ट :- पासपोर्ट के खो या चोरी जाने के सम्बन्ध में व्यक्ति को अपने नजदीकी थाने सूचना देते हुए एक  प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय घटना की सम्पूर्ण जानकारी देनी होगी जैसे कि :-
  1. कहाँ खोया / चोरी हुआ,
  2. स्थान,
  3. समय,
  4. दिन,
  5. पासपोर्ट नंबर,
  6. पासपोर्ट जारी तिथि,
  7. अन्य सम्बंधित जानकरी। 
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद उसकी एक कॉपी निःशुल्क आपको प्रदान की जाएगी, जिसपर थाने के प्रभारी के हस्ताक्षर के साथ मुहर लगी होगी।  यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय काम आएगी। 

पासपोर्ट के खो या चोरी होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों ?

पासपोर्ट जो की एक सरकारी दस्तावेज है, इसके खो या चोरी जाने की दशा में इसके धारक को तत्काल प्रभाव से अपने नजदीकी थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है।  यदि पाने वाला या चुराने वाला इसका दुरूपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अपराध होता है ,तो उस अपराध के अभियुक्त आप न हो। 

2. पासपोर्ट कार्यालय :- पासपोर्ट खो या चोरी जाने की सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी साथ पासपोर्ट कार्यालय को देना अति आवश्यक है, ताकि एक नया पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया जा सके।  

पासपोर्ट खो या चोरी हो जाने पर पासपोर्ट पुनः प्राप्ति के लिए आवेदन करते समय लगने वाले दस्तावेज क्या है ?

पासपोर्ट खो जाने या चोरी हो जाने की दशा में पुनः पासपोर्ट प्राप्ति के लिए अवेदन करते समय आवेदनकर्ता को निम्न दस्तावेजों को दाखिल करना होगा :-
  1. वर्तमान पते का प्रमाण - आधार कार्ड,
  2.  जन्म तिथि का प्रमाण - हाई स्कूल मार्कशीट,
  3. पासपोर्ट खो / चोरी / क्षति हो जाने के सम्बन्ध में तथ्यों के साथ एक शपथपत्र,
  4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल,
  5. मूल ec .Seizure Memo . 


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