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यदि विवाह की निर्धारित उम्र का उल्लंघन कर कोई विवाह किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में आप सभी को " विवाह के लिए निर्धारित उम्र के बारे में बताने जा रहा हु कि यदि विवाह की निर्धारित उम्र का उल्लंघन कर कोई विवाह किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा ? ", हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित विवाह की उम्र का उल्लंघन करने पर सजा क्या होगी ? 

भारत देश में विवाह को लेकर कई कानून बने जिसमे विवाह की उम्र पर अधिक जोर दिया गया। किसी भी दो व्यक्तियों यानी लड़का -लड़की के मध्य विवाह तभी मान्य होगा जब विवाह की निर्धारित उम्र के भीतर विवाह करते है। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष व् लड़की के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। विवाह की उम्र पर अधिक जोर देने का मुख्य उद्देश्य हो रहे बाल विवाह पर नियंत्रण कर इसपर रोक लगाना है। बाल विवाह में जुड़े लोगो को दण्डित किये जाना ताकि भविष्य में ऐसा अपराध पुनः न हो सके।  

यदि विवाह की निर्धारित उम्र का उल्लंघन कर कोई विवाह किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा ? Penalty for violation of the terms of marriage relating to the age of the boy and the girl.


विवाह की निर्धारित उम्र का उल्लंघन कर विवाह करने पर सजा क्या होगी ? 

इस विषय को विस्तार सर जाने। 

 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित विवाह की उम्र क्या व् उल्लंघन की सजा ?

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत हिन्दू में विवाह के लिए वैध विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं में लड़का और लड़की में मध्य विवाह के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की इन शर्तों का पालन किया जाना अति अनिवार्य है। यदि कोई भी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसा करने व् कराने वालो को दण्डित किये जाने का भी प्रावधान है। 

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 में विवाह की शर्तों में से एक शर्त विवाह की उम्र को लेकर है। विवाह के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गयी। जहाँ पर लड़का और लड़की का विवाह होना है तो विवाह के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए।  

यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दण्डित किये जायेगा। 

दंड / सजा :- हिन्दू विवाह अधिनयम की धारा 18 के तहत अधिनियम की धारा 5 में बताई गयी विवाह की शर्तों में से विवाह की निर्धारित उम्र लड़के की 21 वर्ष और लकड़ी की उम्र 18 तय की गयी यदि कोई भी भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र का उल्लंघन कर विवाह करता या कराता है तो ऐसा करने व् कराने वाले व्यक्ति को 2 साल कारावास की सजा या 1 लाख रुपया जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। 

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