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लेखपाल कौन होते है ? लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है ? लेखपाल के कार्य क्या-क्या है ?

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नमस्कार मित्रो,
आज के इस इस लेख में आप सभी को " लेखपाल , " लेखपाल के कार्य " और इससे सम्बंधित जानकारी देने जा रहा हु, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में जानकारी होना अनिवार्य है। 

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इस लेख में हम निम्न प्रश्नो के सवाल विस्तार से जानेंगे :-
  1. लेखपाल कौन होते है ?
  2. लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
  3. लेखपाल के कार्य क्या-क्या है ?
तो चलिए इन सभी सवालो के जवाब जाने :-

1. लेखपाल कौन होते है ?
उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 23 लेखपालों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में निर्धारित प्रावधान या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए और ऐसे कर्तव्यों को करने के लिए जो निर्धारित किये जाएँ ऐसे कार्यो को करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में एक लेखपाल की नियुक्ति की जाएगी। 
लेखपाल द्वारा भू-राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को तैयार करना, विपत्ति या घटना सम्बंधित रिपोर्ट तैयार करना व् इसकी रिपोर्ट अधिकारी को देना। भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस प्रार्थी से लेकर उसको देना।   

2. लेखपाल की नियुत्कि कौन करता है ?
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 राज्य सरकार को लेखपाल नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है, और राज्य सरकार ने अपनी इस शक्ति को सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को सौप दी है। इसलिए लैंड रिकॉर्ड मैन्युअल के पैरा 572 के अधीन सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी भू -राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को तैयार करने के लिए अपनी तहसील में लेखपाल की नियुक्ति करता है। सहायक कलेक्टर परगनाअधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी तहसील में लेखपाल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण (ट्रांसफर) कर सकता है। 

3.लेखपाल के कार्य क्या है ?
उत्तर प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपालों के कार्य के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत लेखपाल के मुख्य कार्य / कर्तव्य है :-

1. एक निर्धारित तिथि को तहसील में उपस्थित होना। 
प्रत्येक तहसील में नियुक्त तहसीलदार द्वारा प्रत्येक माह को एक तिहि निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि को सभी लेखपाल तहसील मुख्यालय में हाजिर होंगे। इस मौके पर प्रत्येक लेखपाल निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेंगे। 
  1. इस निर्धारित तिथि को सभी लेखपाल अपना वेतन प्राप्त करेंगे। 
  2. इस निर्धारित तिथि को सभी लेखपाल अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा भूमि के अंतरण के बिना विवाद वाले मामलों की रिपोर्ट और सम्पर्ण के मामलो की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगों को देंगे। यानी उस क्षेत्र में बेचीं व् खरीदी गयी भूमि सम्बंधित रिकॉर्ड। 
  3. सभी लेखपाल अपने क्षेत्र की खतौनी में हुए परिवर्तन के सम्बंसध में हुए आदेश, जो जारी कर दिए गए है, उन आदेश को रजिस्ट्रार कानूनगों से प्राप्त करंगे। 
2. लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना रजिस्ट्रार कानूनगों व् चिकत्सक को देंगे। 
सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में किसी कृषि सम्बन्धी विपत्ति के घटित होने पर जैसे कि बाढ़, सूखा, पाला-ओला, फसल सम्बन्धी रोग और टिडडी कीड़ो के आक्रमण सम्बंधित रिपोर्ट तैयार कर व् मनुष्य और पशुओं में भयंकर रोग फैलने पर इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर व्  घर या फसलों में आग लगने संबधित रिपोर्ट तैयार कर इन निम्न अधिकारीयों को देगा :-
  1. उपरोक्त मामले की तैयार रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। 
  2. यदि सुपरवाइजर कानूनगो आस पास हो तो इन्हे भी उपरोक्त मामलो से सम्बंधित एक रिपोर्ट देगा। 
  3. उपरोक्त मामलो में तैयार रिपोर्ट जो कि पशुओं में  फैले भयनकर रोग के सम्बन्ध है, इसकी एक रिपोर्ट अपने क्षेत्र के पशु चिकत्स्क विभाग को देंगे। 
3. लेखपाल अपने क्षेत्र की रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगों को देंगे। 
सुपरवाइजर कानूनगों जब कभी भी लेखपाल के उसके क्षेत्र में जयएंगे तो उसे लेखपाल निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे जो की:-
  1. सुपरवाइजर कानूनगों द्वारा लेखपाल के क्षेत्र में की गयी जाँच की प्रविष्टियों में पायी गयी गलतियों की रिपोर्ट।
  2. लेखपाल अपने क्षेत्र में बिना विवाद वाले उत्तराधिकार के मामलों की रिपोर्ट तैयार कर देंगे। 
  3. राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे की भूमि के पट्टें की शर्तो के उल्लंघन होने के सम्बन्ध में तैयार की गयी रिपोर्ट देंगे। 
  4. लेखपाल अपने क्षेत्र की बिना मालगुजारी वाली बाग की भूमि की समाप्ति के मामले सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर देंगे। 
  5. लेखपाल अपने क्षेत्र की नदी कटाव से प्लावित या प्राप्त हुई भूमि के सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर देंगे। 
  6. लेखपाल अपने क्षेत्र की अकृषित भूमि विषेकर बाग की भूमि की प्रकृति रिपोर्ट तैयार कर देंगे।
  7. लेखपाल अपने क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में बरबाद या नष्ट हुए सर्वे -चिन्ह या सीमा -चिन्ह जिनके नवनीकरण या मरम्मत की जरुरत है, तो इनके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे। 
  8. लेखपाल अपने क्षेत्र में घटित होने वाली किसी असाधारण घटना की सूचना या रिपोर्ट देगा जो पहले न दी गयी हो। 
  9. लेखपाल अपने क्षेत्र की नजूल या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सम्बंधित सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर देंगे। 
4. लेखपाल के पास कौन-कौन से दस्तावेज होते है ?
लेखपाल अपने क्षेत्र के भू राजस्व सम्बंधित सभी दस्तावेज जो कि लैंड रिकॉर्ड मैन्युअल के पैरा 25 में दिए गए इन सभी दस्तावेजों को अपने पास रखता है।  ये दस्तावेज निम्न है :-
  1. नक्शा -नजरी,
  2. खसरा,
  3. खतौनी,
  4. अन्य दस्तावेजों को बनाना व् इनको सुरक्षित रखना। 
5. व्यक्ति के अनुरोध पर भू-सम्बन्धी दस्तावेजों को दिखाना और उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देना। 
जब कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से सम्बंधित भूमि के दस्तावेजों जैसे खतौनी, खसरा, नक्शा आदि देखना चाहता है तो वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क कर उसके कार्यालय में उसकी उपस्थिति में उसे बिना किसी शुल्क के देख सकता है और उसमे लिखित जानकारी को नोट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को यानी प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी फीस लेखपाल को देनी होगी। 

लेकिन, बंदोबस्त, चकबंदी और बटवारें के अभिलेखों को छोड़कर लेखपाल किसी भी अभिलेख का उद्धरण प्रमाणित कर किसी भी प्रार्थी  को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस ले प्राप्त कर दे सकता है। 

6. भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में कार्य करना। 
सभी लेखपाल अपने क्षेत्र के सभी गाँवों की भूमि प्रबंधक समितियों के मंत्री होते है और भूमि प्रबंधक समिति के अनुसार ही कार्य करते है। भूमि प्रबंधक समिति की बैठक जब भी कभी होती है तो इस बैठक में लेखपाल का उपस्थित होना आवश्यक होता है। इस बैठक में उसे गांव सभा की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की रिपोर्ट सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को करना अनिवार्य होता है। और गावं सभा की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की एक रिपोर्ट की कॉपी भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को भी दी जानी चाहिए।  

7. लेखपाल द्वारा अन्य विभागों के कार्य करना। 
लेखपाल अन्य विभागों से सम्बंधित अभिलेखों को तैयार करने का कार्य करते है। ये अन्य विभाग निम्न है :-
कृषि विभाग। 
  1. सिंचाई विभाग।  
  2. पुलिस विभाग। 
  3. एक्साइज़ विभग। 
  4. विधायिका विभाग। 
  5. पशु -चिकत्सा विभाग। 
  6. सहकारिता विभाग। 
  7. जन स्वास्थ्य विभाग। 

5 comments:

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  2. I like this post and very use full information please provide few more information about this postAdvocate for Supreme Court of India

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  3. Kab nikal rha hai lekhpaal ki bharti

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  4. aapka post kaafi achha laga, kripaya kanungo ke baare me isi tarah jankari dijiye

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    1. अखिलेश जी , धन्यवाद आपके कहे अनुसार जल्द ये लेख प्रकाशित होगा ।

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