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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हु कि "पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा आम " लिखा कैसे जाता है ?
यह लेख खासकर उन नए अधिवक्ताओं के लिए है जो कि हाल ही में पंजीकृत हुए है। ऐसे में उनको कोई रह दिखाने वाला मिल जाये तो वह बहुत कुछ सीख व् समझ सकते है। इस लेख में आज हम " पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा आम" कैसे लिखा जायेगा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहां में आपको एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है उसको बताने जा रहा हु, जिसमे आपको केवल निम्न विवरणों को बदलना होगा और बाकि सारा मेटर वही रहेगा।
यह जानने से पहले यह जाने :-
पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा लिखा किसमे जाता है ?
पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुखतरनामा 50 रु या 100 रु के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है।
जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा आम कैसे लिखे - एक प्रारूप
(मुख्तारनामा आम द्वारा अधिकार देने वाले की फोटो व् हस्ताक्षर )
मुख्तारनामा आम खण्डनीय
स्टाम्प 50 /- रु
मैं (यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जायेगा जो पावर ऑफ़ अटॉर्नी द्वारा अधिकार दे रहा है ) पुत्र (पिता का नाम, व्यव्साय, निवास स्थान ) आधार न० - ____________________ , मो० न ० - ____________ का निवासी हु। जो कि मुझे वाद प्रतिवाद के सम्बन्ध तथा संपत्ति के प्रबंध के सम्बन्ध में न्यायालय व् अन्य राजकीय विभागों में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।
और मैं (यहाँ पर पावर ऑफ़ अटॉर्नी बनाने वाले व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय का पता ) कार्यरत होने के कारण अधिकतर बाहर रहता हु इसलिए उनमे उपस्थित होने में असमर्थ हु। अतः स्वस्थ बुद्धि व् स्वास्थ्य की दशा में बिना किसी अनुचित दबाव के प्रसन्नतापूर्वक मैं अपने (यहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान लिखेंगे जिसके नाम पावर ऑफ़ अटॉर्नी बनानी है) को अपना मुख्तारआम व् स्थानापन्न नियुक्त करके निम्नलिखित अधिकार देता हूँ। यह की समस्त न्यायालयों दिवानी, कलेक्ट्री, कमिशनरी, बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू, माल, फौजदारी, बंदोबस्त(चकबंदी), उच्च न्यायालय व् सर्वोच्च न्यायालय, पंचायत विभाग, नहर, कृषि, टाउन एरिया,नगर पालिका, जिला परिषद,
आबकारी,डाक खाना, तार, रेलवे, पुलिस, इंजीनियरिंग, कोष बैंक, इलेक्शन, समस्त रजिस्टर्ड कम्पनी और अन्य विभाग जो शासनकी की ओर से तथा अन्य बद्ध रीती स्थित हो अथवा भविष्य में स्थित होवे अपने देश अथवा विदेश में मेरी ओर से उपस्थित होकर समस्त अधिकारों को प्रयोग में लावे और आवश्यक कार्यवाही करे। यह कि वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र , प्रत्येक प्रकार के प्रार्थना पत्र संधि पत्र, शपथ पत्र, उत्तरप्रति, प्रतिउत्तर पत्र निस्पादक प्रत्येक न्यायालय व् विभाग में मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर से व् पुष्टि से प्रस्तुत करे और अपने हस्ताक्षर से मेरी ओर से पुष्टिकरण करे। तथा प्रत्येक प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करे मेरी संपत्ति का बैनामा, हिबानामा, इकरारनामा,
रेहनामा, आदि अपने हस्ताक्षर करके रजिस्ट्री करावे तथा किसी बैंक से मेरे नाम से फाइनेंस कराकर अपने नाम से संपत्ति क्रय करे। यह कि बैरिस्टर एडवोकेट, वकील, मुख्तारखास को नियुक्त अथवा पृथक करे। उक्त समस्त कार्यवाही मुख्तारनामा आम द्वारा की हुई मेरी की हुई समझी जाएगी और मुझे स्वीकार होगी मुख्तारनामा आम को निरस्त करने का मुझे पूर्ण अधिकार है मैंने कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त किया है अतः यह मुख्तारनामा आम खण्डनीय लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उपरोक्त खण्डनीयमुख्तारनामा आम में फ़ोटो प्रमाणित साक्षी न० 1 ने किया है।
(मुख्तारनामा आम द्वारा अधिकार देने वाले व्यक्ति का नाम व् अंगूठे का निशान )
दिनांक -
टंकरणकर्ता
( नाम )
साक्षी नं ० - 1
नाम-
पिता का नाम -
निवासी-
आधार नं ० -
मो नं ० -
पेशा -
साक्षी नं ० - 2
नाम-
पिता का नाम -
निवासी-
आधार नं० -
मो० नं ० -
पेशा -
नोट :- पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा बनने में रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा भी कुछ विवरण लिखे जाते है। यह विवरण हर एक पेज में अलग होता है जैसे कि :-
पेज नं ० 1 - स्टाम्प पेपर के पीछे स्टाम्प वेंडर अपना लाइसेंस नं, दिनांक, व् विक्रेता का विवरण लिखता है। (यह विवरण स्टाम्प वेंडर द्वारा लिखा जाता है।)
रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा :-
पेज नं ० 2 - जहाँ मुख्तारनामा से सम्बंधित विवरण लिखा होता है उसके पीछे रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा मुख्तारनामा के पंजीकरण के लिए किये गए आवेदन की संख्या।
- बही संख्या,
- रजिस्ट्रेशन संख्या,
- वर्ष,
- स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क - कुल योग,
- आवेदक का नाम, फोटो, हस्ताक्षर।
- पिता का नाम,
- निवास स्थान,
- पेशा,
- कार्यालय में लेखपत्र के प्रस्तुत होने का दिन व् समय।
- निबंधक के हस्ताक्षर उसके नाम के साथ।
पेज नं० 3 - जहाँ मुख्तारनामा से सम्बंधित विवरण लिखा होता है, उसके पीछे रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा निम्न विवरण लिखा जाता है :-
- मुख्तारकर्ता 1 का नाम व् पता पेशा, फ़ोटो व् हस्ताक्षर के साथ।
- पहचानकर्ता 1 व् 2 का नाम व् पता पेशा, फ़ोटो व् हस्ताक्षर के साथ।
- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर।
नोट :- पावर ऑफ़ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा आम द्वारा अधिकार देने वाले व्यक्ति का हर एक पन्ने पर हस्ताक्षर होगा।
Kya jiske naam property ki power of attorney ki gayi hai wo us property ko apne naam registry karwa sakta hai
ReplyDeleteआपके सवाल का जवाब है नहीं।
Deleteआप इस लेख को पढे और अधिक जानकारी होगी । https://www.lawyerguruji.com/2020/08/what-is-power-of-attorney-mukhtarnama-and-how-to-create-power-of-attorney-full-information.html
श्रीमान जी महोदय
ReplyDeleteयह कि मेरे पिता करण सिंह ने अपनी संपत्ति दुकानों का मुख्त्यारनामा आम दिनांक 09/04/2014 को साधना नाम के निष्पादित करवाया था और उसे सभी अधिकार प्राप्त थे
यह कि मेरे पिता करण सिंह ने मख्त्यारनामा आम को निरस्त दिनांक 28/05/2014 को निरस्त करवाया था और समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 30/05/2014 को आम सूचना द्वारा सुचित किया था कि मुख्त्यारनामा आम, आम सूचना द्वारा निरस्त करता है।
यह कि (मुख्त्यारनामा) नाम साधना ने मेरे पिता करण सिंह की सम्पत्ति दुकानों का दुसरे व्यक्ति के नाम इकरारनामा दिनांक 01/07/2014 को निष्पादित करवाया दिया था और उसे बेचान करने इकरारनामा कर दिया । 24लाख रूपये साधना ने प्राप्त किया।
इकरारनामा को नाटेरी पब्लिक से रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवाया था।
-इस मामले में किसी प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं ।
-यह कि मुख्त्यारनामा आम को निरस्त प्रलेखन आर्डर कैसे प्राप्त करें सकते हैं।
-मुख्त्यारनामा निरस्त के नियम समझाइए ।
अत: आपकी अति कृपा होगी धन्यवाद आपका 🙏🙏🙏🙏🇮🇳🙏
रैजिस्टर्ड दीड द्वारा मुख्तारनामा आम निरस्त किया है या नहीं ।
ReplyDeleteरेजिस्टर्ड डीड द्वारा मुख्त्यारनमा आम निरस्त किया है । डाक द्वारा भेजी गई थी वह डाक रसीद है उप पंजीयक कार्यालय में वह समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित किया गया है
Deleteअतः उप पंजीयक कार्यालय से मुख्त्यारनामा निरस्त कि प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं उत्तर दे ।
आप कार्यालय जाकर नकल प्राप्त कर सकते है ।
DeleteKya power of attorney ek vyakti dwara Apne sage bhateeje yani Apne Bhai ke ladke ko property transfer ke liye de sakte hai
ReplyDeleteKya property transfer hogi
हा आप जिसको देना चाहे ।
Deleteप्रणाम सर,
ReplyDeleteफर्जी पॉवर आफ अटॉर्नी के खिलाफ कोर्ट केस हाई कोर्ट में किया जा सकता है कि नहीं
दीपक जी नमस्कार,
Deleteन्यायालय मे कोई भी वाद दायर करने से पहले उस वाद को दायर करने का एक आधार होना चाहिए । अब आपके मामले मे क्या आधार है ?
सर मेरे चाचाजी से जमीन की दलाली करने वालों ने 15 डिश मिल जमीन खरीदने का सौदा 400000 मे तय किया तथा धोखे से मोकतारनामा आम अधिकार पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा अधिकार पाने वाले ने अपने ही सगे भाई को 3.5 एकड़ पुरी जमीन 4 दिन के अदंर रजिस्ट्री कर दिया है नामातरन नही हुआ है तहसील, थाना, कलेक्टर, पटवारी को आवेदन दिया गया है मोकतारनामा आम रदद् करवा दिया है चाचा जी अनपढ हैं जिसका नाजायज फायदा उठाया गया है, कोर्ट में केश करने से जमीन वापसी हो जायेगा कया
ReplyDeleteयदि मुख्तारनामा आम पंजीकृत नहीं है तो , सेल डीड रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद दायर करो ।
Deleteपूरा मामला क्या है ?
DeleteNamaskar Sir,
ReplyDeleteMaine ek mutation karwaya hai jisme bainama date galat mention kar diya hai. Kya future me koi dikkat hogi
एक प्रार्थना पत्र देकर सही करवा लो ।
Deleteसर मेरे चाचा ने मेरे नामपावर आफ आंटरनीलिखी वह खौ गई है वह१९९८मेबनवाईथी अब उसकीनकलकहासे निकालसकतेहू
ReplyDeleteपावर आंफ आंटनी की नकलकेसे लेना
ReplyDeleteयदि पावर ऑफ एटॉर्नी पंजीकृत है तो रजिस्ट्री ऑफिस से नकल प्राप्त कर सकते है ।
Deleteश्रीमान जी
ReplyDeleteमुख्त्यारनामा आम पंजीबद्ध कि उप पंजीयक कार्यालय रिकॉर्ड से निरस्त कि सूचना प्रतिलिपि प्राप्त कि जा सकती है क्या ।
मुख्त्यायनामा आम का पंजीयक कार्यालय में निरस्त रिकॉर्ड रखा जाता है क्या ।
निरस्तीकरण का आदेश हुआ है तो निरस्तीकरण की नकल प्राप्त कर सकते है ।
Deleteश्रीमान जी एडवोकेट निरस्तीकरण का आदेश क्या होता है ।
ReplyDeleteपुरा मामले का विवरण :-
यह कि मेरे पिता करण सिंह ने अपनी संपत्ति
दुकान संख्या 15,16,17 बडी का खेड़ा बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान का दिनांक 09/04/2014 को मुख्त्यारनामा आम उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में पंजीबद्ध निष्पादित किया था । जो कि दिनांक 28/05/2014 को मुख्त्यारनामा आम नियुक्त साधना को व उप पंजीयक कार्यालय को निरस्त नोटिस डाक द्वारा भेजा था एडवोकेट के द्वारा तथा दिनांक 30/05/2014 को दैनिक नवज्योति समाचार पत्र पेपर में मुख्त्यारनामा आम निरस्त आम सूचना को प्रकाशित करवा दिया था ।
यह कि मुख्तयार नामा आम नियुक्त साधना ने दिनांक 01/07/2014 को मुख्त्यारनामा आम दस्तावेज से धोखाधड़ी पूर्वक इकरारनामा भरतपाल व्यक्ति को निष्पादित व उक्त संपत्ति को बेचना कर दिया ।
यह कि उक्त संपत्ति का मामला न्यायालय विचाराधीन है न्यायालय आदेश में कहा कि उक्त मुख्त्यारनामा आम निरस्त प्रमाणित प्रति प्रदान करें को कहा ।
अतः पंजीयक कार्यालय से मुख्त्यारनामा आम निरस्त के दस्तावेज कलेक्ट किसे प्रकार किया जा सकता है । जिससे न्यायालय न्यायाधीश संतुष्ट हो सके ।
श्रीमान जी एडवोकेट
आपकी अति कृपा होगी
रजिस्ट्री कार्यालय मे आपके अधिवक्ता द्वारा मुख्तारनामाआम निरसतीकरण के लिए दिये गए आवेदन पर क्या आदेश हुआ इसके बारे मे जानकारी करे व आदेश की नकल प्राप्त करे ।
DeleteSir mujhe mere dada. Ji jis jagah pr hum rehte hain us ka adhikar dena chahte hain pr na me ise bech skta hu na girbi rkh skta hu toh uske liye kuch bataiye
ReplyDeleteकैसे देना चाहते है ?
Deleteमुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी करवानी है जिसमें की जमीन अभी पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देने वाल के पूर्वजों की नामी है परंतु वर्तमान में खुश पर शासकीय एवं अशासकीय एवं कब्जे दारू का कब्जा है वर्तमान में उनके बारिश मेरे नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहते हैं जिससे कि मैं उक्त प्रकरण को सक्षम विभाग या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इनका निराकरण कर सकूं तो कृपया मुझे इसका प्रारूप देने की कृपा करें और हो सके संभव तो मुझे अपना नंबर दे जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं
ReplyDeleteसर रजिस्टर्ड वसीयत में जिसको मकान प्रॉपर्टी लिखी है वह उसका सीधे बैनामा कर सकता है ।
ReplyDeleteयदि यह बैनामा हो जाएगा तो बाद में क्रेता को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ?
क्या वह मकान वसीयतनामे के आधार पर हुए बैनामा द्वारा नगर निगम में क्रेता के नाम दर्ज हो जाएगा ?
सर रजिस्टर्ड वसीयत में जिसको मकान प्रॉपर्टी लिखी है वह उसका सीधे बैनामा कर सकता है ।
ReplyDeleteयदि यह बैनामा हो जाएगा तो बाद में क्रेता को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ?
क्या वह मकान वसीयतनामे के आधार पर हुए बैनामा द्वारा नगर निगम में क्रेता के नाम दर्ज हो जाएगा ?
सबसे पहले आप वसीयत के आधार पर नगर निगम मे अपना नाम दर्ज कराये ।
Deletesir ji pranam,
ReplyDeletesir ji hum do bhaiyon ne apney bhai ki zameen rahan karva rakhi thi years 2013 main, ab humney vo zameen vapis utrava di, but uskey badley bhai ne jo cheque se hamari payment ki thi vo cheque no abhi 10-11 mahiney na dalney ke liye bol raha hai, to humey kya karna chahiye apne bhai se 10-11 mahiney ke baad ka cheque lena chahiye ya nahi, or ya koi or paper banva lena chahiye......?
सर
ReplyDeleteमुख्तारनामा की नकल कहा से प्राप्त की जा सकती ह?
रजिस्ट्री कार्यालय से ।
DeleteSir kya gambhir bimari me Diya Gaya istefa patra vibahg kabul ker sakta hai jab ki us samye prarthi demagi tor se bhi bemar chal raha ho or vibhag Bina counseling kiye huye prarthi ka istifa kabul ker legi prarthi se bina sab kuch jane bina sir please help me I need my job and I need your help
ReplyDeleteगंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इस्तीफा पत्र कैसे देगा ?
ReplyDeleteSir power of attorney dene ke liye power dene wale ki jarurat padati h kya
ReplyDeleteSir रजिस्टर मुख्तार आम खंडनीय 2008 में मुझे मुख्तार आम किया गया था, परन्तु जिसने मुख्तार आम किया था उसकी मृत्यु 2018 में हो गई मुझे इसकी जानकारी नहीं थी उसके बाद मैने 2020 में us जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा दी, क्या वो रजिस्ट्री अब valid नही है,
ReplyDeleteमुख्तारनामा आम किस उद्देश्य के लिए किया गया ?
Deleteमुख्तारनामाकर्ता का आपसे क्या रिश्ता है ?
Sir namaste
ReplyDeleteMere dost ka makan h jis par bhaiyo ka court me case h mere dost senior citizen h kya ohh mujhe power attorney dete h tu mai unke case dekh sakta hu
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 2 उपखंड क के तहत हाँ , यदि वे आपके नाम पर पॉवर ऑफ़ अटर्नी बनाते है , तो आपके उनके स्थान पर मुक़दमा की पैरवी कर सकते है । इसके लिए आपको न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
DeleteNamaskar sir ji,
ReplyDeleteSir ji power of atorny se hak tyag registery ki ja sakti hai. Aur ki ja sakti hai to usme kya likhwana padega.
नमस्कार sir
ReplyDeleteमेरी वाइफ का भाई जेल में बंद है और मेरे ससुर का एक मकान है, वाइफ का भाई अपनी बहन को पॉवर देना चाहता है की वो उस मकान को बेच दे।
मेरा सवाल ये है की वो जेल में बंद है तो वो आम मुख्तारनामा कैसे बनेगा और कहा परमिशन लेनी पड़ेगी और किस प्रक्रिया के अनुसार होगी
रजिस्ट्री कार्यालय मे इसके संबंध मे आपको लिखित प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
ReplyDeleteइसके संबंध मे एक प्रार्थना पत्र जेलर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 33 उपधारा 3 के तहत जो व्यक्ति किसी सिविल या फ़ौजदारी आदेशिका के अधीन जेल मे हो, मुख्तारनामा के निष्पादन के स्वेछापूर्वक होने का साक्ष्य प्राप्त करने के किए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या तो स्वयं उस व्यक्ति के आवास पर या जेल मे जहाँ वह व्यक्ति बंद हो, जावे और उसका परीक्षण करे या उसके परीक्षण के लिए कमीशन जारी करे जिसका मुख्य व्यक्ति होना अभिप्रेत हो ।