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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस लेख में आप सभी को "
जन सुनवाई पोर्टल (Jansunwai portal)" के बारे में बताने जा रहा हु जो की एक जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शिकायत प्रणाली है। इस शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को सम्बंधित विभागीय अधिकारी से कर सकेंगे। शिकायत करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत का समाधान कर दिया जायेगा। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे है कि :-
- जन सुनवाई पोर्टल क्या है?
- जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत कैसे करे?
- शिकायत दर्ज हो जाने के बाद शिकायत की स्थिति कैसे जाने ?
- शिकायत का निर्धारित समय सीमा की भीतर निस्तारण न होने पर क्या करे ?
- आपके अन्य सवालों के जवाब इस लेख में मिल जायेंगे।
जन सुनवाई के माध्यम शिकायत दर्ज करने से पहले हम इसके बारे में जान ले।
जन सुनवाई पोर्टल क्या है ?
जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी एक शिकायत प्रणाली है जो की जनता की शिकायतों के आधार पर उनकी शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर समाधान करती है। इस जनसुनवाई पोर्टल शिकायत प्रणाली के माध्यम से आप सरकारी कर्मचारियों, कार्यो और समाजिक समस्या से सम्बंधित शिकायत दर्ज करा सकते है और साथ ही सहायता भी प्राप्त कर सकते है।
शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास दो विकल्प है।
- वेबसाइट के माध्यम से जन सुनवाई पोर्टल।
- जनसुनवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से।
जन सुनवाई पोर्टल में किन विषयों पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी ?
- आयुष,
- आवास एवं शहरी नियोजन,
- उच्च शिक्षा,
- उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण,
- ऊर्जा विभाग,
- एन.आर.आई,
- कृषि विपणन एवं विदेश व्यापर,
- कृषि विभाग,
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान,
- खेलकूद विभग,
- खाद्य एवं रसद विभाग,
- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
- खादी एवं ग्रामोद्योग,
- ग्राम विकास विभाग,
- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,
- चिकित्सा विभाग,
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
- चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास,
- दुग्ध विकास विभाग,
- धर्मार्थ कार्य,
- नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं उन्मूलन,
- पंचायती राज विभाग,
- पुर्गठन समन्वय,
- परती भूमि,
- पर्यटन विभाग,
- पर्यावरण विभाग,
- प्राथमिक शिक्षा,
- परिवहन विभाग,
- पशुधन विभाग,
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
- बेसिक शिक्षा विभाग,
- बाल विकास पुष्टाहार विभाग,
- रेशम विभाग,
- राजनैतिक पेंशन,
- राजस्व एवं आपदा विभाग,
- राष्ट्रीय एकीकरण,
- लघु सिचाई एवं भू-गर्भ जल,
- लोक निर्माण विभाग,
- वन विभाग,
- व्यवसायिसक शिक्षा,
- वाणिज्य विभाग,
- बाह्य सहायहित परियोजना,
- विकलाँग कल्याण,
- विज्ञान प्रौद्योगिकी।
किन अधिकारियो को शिकायत भेजी जा सकेगी ?
- जिलाधिकारी,
- पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
- नगर निगम ,
- विकास प्राधिकरण,
- मंडलायुक्त,
- पुलिस उप-महानिरीक्षक,
- पुलिस महानिरीक्षक,
- विश्वविद्यालय,
- निदेशालय /विभागाध्यक्ष /निगम /संस्थान /उपक्रम,
- शासन स्तर।
जन सुनवाई पोर्टल पर किन विषयों पर सुनवाई नहीं की जा सकेगी ?
- सुझाव।
- माननीय न्यायालयों में विचाराधीन सम्बंधित मामले।
- सूचना के अधिकार से सम्बंधित मामले।
- आर्थिक मदद या रोजगार दिए जाने से सम्बंधित मामले।
- सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बंधित मामले। (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग।
अब हम उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत कैसे दर्ज करे।
जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करे इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।
1. जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको जनसुनवाई की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद पोर्टल पेज पर आपको निचे की तरफ
"शिकायत पंजीकरण " पर क्लिक करना होगा।
2. शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल आयेगा जिसमे आपको अपनी इच्छा स्वयं की सहमति देनी होगी जिसमे यह साफ लिखा है कि उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में मेरी शिकायत नहीं आती है। बॉक्स पर टिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे।
3. सहमति देते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन करने का कुछ ऐसा पेज खुल कर आयेगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास दो विकल्प है।
- मोबाइल नंबर के जरिये।
- ई-मेल के जरिये।
आप दोनों विकल्पों के जरिये लॉगिन कर सकते है। मोबाइल नंबर या ई-मेल डालने के बाद कैप्चा अंकित करे फिर उसके बाद सबमिट करें एवं ओ० टी० पी० भेजें पर क्लिक करे उसके बाद आपके द्वारा दर्ज किये मोबाइल नंबर या ई-मेल पर एक ओ० टी० पी० भेजा जायेगा जो आपको ओ०टी० पी० अंकित करे स्थान पर दर्ज करना होगा फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर सबमिट करे।
4. ओ० टी० पी० दर्ज कर सबमिट करने के बाद शिकायत आवेदन पत्र खुल कर आएगा जिसमे माँगा जा रहा विवरण आपको दर्ज करना होगा।
- हिंदी या english दो भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
- सन्दर्भ का प्रकार चुने। शिकायत / सलाह / अन्य।
- सामूहिक शिकायत।
2. officer details.
अधिकारी का विवरण दर्ज करे जैसे की उसका विभाग का नाम और सन्दर्भ की श्रेणी।
3. आवेदनकर्ता का विवरण।
आवेदनकर्ता अपना विवरण स्पष्ट रूप से पूरी तरह से दर्ज करें जैसे की -
- नाम,
- पिता /पति का नाम,
- लिंग,
- मोबाइल नंबर,
- ई-मेल,
- आधार नंबर।
5. शिकायत / सुझाव क्षेत्र की जानकारी।
आपको अपने क्षेत्र की जानकारी देनी होगी जिसके सम्बन्ध में आपको शिकायत /सुझाव दर्ज करनी है।
- ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र चुने।
- प्रदेश,
- जनपद,
- तहसील,
- ब्लॉक,
- ग्राम पंचायत,
- ग्राम।
- आवासीय पत्रचार का पता।
6. आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण।
- यहाँ पर आवेदनकर्ता अपनी शिकायत / सुझाव के बारे में लिखें। वो हर एक जानकारी दे जिसके सम्बन्ध में शिकायत या सुझाव दर्ज कर रहे है।
- यदि अपने पहले कभी शिकायत या सुझाव दर्ज किया था, तो उस शिकायत या सुझाव का नंबर दर्ज करे।
- आवेदनकर्ता यानि कि आपको शिकायत / सुझाव से सम्बंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ( PDF, JPG, JPEG, PNG FORMAT में ही अपलोड करे कर साइज 500 KB तक ही अपलोड होगी)
यह सब दर्ज कर देने के बाद सन्दर्भ सुरक्षित करे पर क्लिक कर शिकायत या सुझाव सबमिट करे।
शिकायत सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपको शिकायत संख्या दिखाई देगी उसको सुरक्षित नोट कर ले।
शिकायत दर हो जाने के बाद शिकायत की स्तिथि कैसे देखे।
जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद आप अपनी दर्ज की गयी शिकायत की स्थिति बहुत ही आसानी से देख सकते है।
उसके लिए आपको जनसुनवाई पोर्टल के होम पेज पर आना होगा उसके बाद आपको शिकायत की स्तिथि जाने पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा। इस पेज मांगे गए विवरण को दर्ज कर आप अपनी शिकायत स्थिति को जान सकते है।
- शिकायत संख्या दर्ज करे,
- मोबाइल नंबर या ई-मेल,
- सबमिट बटन पर क्लिक करे।
- अब आप के सामने आपकी शिकायत की स्थिति दिखाई देगी।
- शिकायत पर की गयी कार्यवाही का अग्रसारण विवरण देख सकते है।
- निस्तारण के उपरांत निस्तारण आख्या देख सकते है।
निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान न होने पर रिमाइंडर कैसे भेजे।
यदि आपके द्वारा दर्ज की शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान नहीं होता, तो रिमाइंडर के माध्यम से याद दिला सकते है। उसके लिए आपको जनसुनवाई पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा और अनुस्मारक भेजे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा।
- आप अपनी शिकायत संख्या को दर्ज करे और खोजें पर क्लिक करे।
- आपकी शिकायत का पेज खुलकर आएगा।
- उसको अनुस्मारक के लिए भेज दे।
- मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर लंबित अनुस्मारकों का विशेष पर्यवेक्षण किया जायेगा।
यदि दर्ज की गयी शिकायत /सुझाव का कोई हल नहीं मिलता तो फीड बैक कैसे दे।
यदि आप शिकायत के उपरांत उसकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना चाहते है , तो उसके लिए आपको जनसुनवाई पोर्टल के होम पेज पर फीडबैक भेजे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आगे खुल कर आएगा। यहाँ आपको मांगे जा रहे विवरण को दर्ज करना होगा।
- शिकायत पंजीकरण संख्या,
- पंजीकृत मोबाइल नंबर,
- गुणवत्ता स्तर,
- ओ० टी० पी० दर्ज करे।
- सुरक्षित करे पर क्लिक कर भेज दे।
- फीडबैक का परिक्षण उच्चपदाधिकारियों के स्तर से किया जायेगा।
Main Rahul Sagar Bareilly UP ka rahne bala hoon. Maine apne bachche ka admission ek private school me NC class me issi varsh 2020 me karaya tha. Lekin covid-19 ki bajah se school open nhi ho sake aur maine admission withdrawal kara diya lekin school deposit fees refund nhi kr rah hai, kya fees refund ke liye law mein koi clause hai. Please reply.
ReplyDeleteThank you.
प्रणाम सर किया इस पोर्टल पर न्याय मिलता है या नहीं
ReplyDeleteI was more than happy to uncover this great site. I need to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you bookmarked to see new information on your blog.
ReplyDeleteMalluru Narasimha Swamy Temple
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Sir abhee humko covid wala paisa Nahi mila Baki Sab ko mil gyea gonda me sir please Kuch karea arthik stiti thik Nahi hai please sir
ReplyDeleteकहाँ से मिलना था ?
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