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स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु पर मिलने वाली धनराशि कैसे प्राप्त करे। how to get advocate's old age death claim from state bar council

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नमस्कार दोस्तों,
आज के का यह लेख आप अभी के लिए बहुत खास है और खासकर उनके लिए जिनके परिवार में अधिवक्ता है, क्योकि आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हु की उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में पंजीकृत , 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष के मध्य मृतक अधिवक्ताओं के उत्तराधिकारी के द्वारा अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थन पत्र भरने पर पचास हजार रूपये मात्र, जो की मृतक अधिवक्ता के परिवार की उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की तरफ से आर्थिक मदद के रूप मिलेगी।  
तो, अब हम इसके बारे में आपको और ही विस्तार से बताने जा रहे, फॉर्म कैसे भरना है, किन- किन दस्तावेजों को फॉर्म के साथ लगाना पडेगा।
 स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु पर मिलने वाली धनराशि कैसे प्राप्त करे। how to get advocate's old age death claim, from state bar council.


अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र क्या है। 
अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु प्रार्थना पत्र, एक ऐसा प्रार्थना पत्र है, जिसके भरने से मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी को उत्तर प्रदेश  बार कौंसिल की ओर से 50000 रूपये मात्र की आर्थिक मदद मिलती है। यह पचास हजार रूपये केवल 60 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष के मध्य मृतक अधिवक्ताओं हेतु है।

 किन अधिवक्ताओं के आश्रितों को ये पचास हजार रूपये का लाभ मिलेंगे ?

  1. 60 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष के मध्य मृतक अधिवक्ताओं के लिए ही यह अधिवक्ता वृद्धावस्था अनुदान प्रार्थना पत्र है जिसके भरने के बाद उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की ओर आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी हों जाने के बाद मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के निर्धारित अवधि के भीतर उक्त योजना के अंतर्गत देय धनराशि  रुपया 50000 मात्र दिया जायेगा। 
  2. उक्त योजना का लाभ केवल उन्ही अधिवक्ताओं के आश्रितों/ उत्तराधिकारी को मिलेगा जिन अधिवक्ता की मृत्यु 24-08-2008 के बाद हुईहै।
  3. इस योजना का लाभ केवल उन्ही मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को मिलेगा जिन अधिवक्ताओं ने अपने जीवन काल में नियम 40 के अंतर्गत देय धन राशि जमा की होगी।
आवेदन पत्र दाखिल करने की समय अवधि क्या है ?
अधिवक्ता की मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर यह आवेदन पत्र कार्यालय में दाखिल करना आवश्यक होगा, नियमित तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

किन अधिवक्ताओ के आश्रितों को यह लाभ नहीं मिलेगा ? 

  1. इस योजना का लाभ उन अधिवकताओं के आश्रितों को नहीं मिलेगा जिन अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्त के बाद पंजीकरण करवाया है.
  2. इस योजना का लाभ उन अधिवक्ताओं के आश्रितों का नहीं मिलेगा जिन अधिवक्ता की मृत्यु दुर्घटना में हुई है। 

अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र कैसे भरे ?
अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र  भरने के लिए आपके निम्न विवरण सुपष्ट लिखना होगा जैसे कि :-

  1. स्व० अधिवक्ता का नाम,
  2. पंजीकरण संख्या, 
  3. पंजीकरण तिथि,
  4. स्थायी पता,
  5. पत्र व्यवहार का पता,
  6. स्व० अधिवक्ता की जन्म तिथि अंको में और शब्दों में, यह जन्म तिथि हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार भरी जाएगी, क्योकि अधिवक्ता पंजीकरण के समय शैक्षिक प्रमाण पत्र में ये भी शामिल होता है। 
  7. मृतक अधिवक्ता के मृत्यु की तिथि,
  8. मृत्यु तिथि पर मृतक अधिवक्ता की आयु कितनी थी जो कि  वर्ष-माह-दिन के अनुसार लिखनी होगी,
  9. मृतक अधिवक्ता की अधिवक्ता पंजीकरण के समय उम्र कितनी थी,
  10. मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का कारण क्या था,
  11. स्व० अधिवक्ता मृत्यु की तिथि तक विवाहित या अविवाहित थे,
  12. स्व० अधिवक्ता का आवेदक से सम्बन्ध क्या है जैसे पुत्र, पुत्री या पत्नी,
  13. स्व० अधिवक्ता किसी नौकरी में थे या नहीं इसके लिए आपको हां या नहीं में देना होगा। 
इन सब विवरण के भर जाने के बाद आवेदक/उत्तराधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने होंगे इसके अलावा आवेदक को अपना सुस्पष्ट नाम, निवास स्थान का पता और पिन कोड।

अधिवक्ता  आश्रितों का विवरण। 
फॉर्म में एक जगह पर अधिवक्ता के आश्रितों का विवरण भरना होगा जिसमे आश्रितों के नाम, आयु और सम्बन्ध के बारे में सुपष्ट भरना होगा। 

बार एसोसिएशन का प्रमाण पत्र। 
मृतक अधिवक्ता जिस न्ययालय में वकालत के पेशे क रूप में वकालत कर रहा था और जिस बार एसोसिएशन  में पंजीकृत था वहाँ के बार अध्यक्ष से बार एसोसिएशन का प्रमाण पात्र लेना होगा, जिसमे बार का अध्यक्ष इस बात को प्रमणित करेगा कि स्व० अधिवक्ता बार एसोसिएशन के नियमित अधिवक्ता थे और स्व० अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में कार्यरत नहीं थे। विगत वर्षो से विधि व्यवसाय में कार्यरत थे। इनकी मृत्यु दिनांक इतने हो हो गयी है। 

यह सब लिखने के बाद अध्यक्ष/ मंत्री अपने हस्ताक्षर करेंगे और:-
  1. बार एसोसिएशन का नाम,
  2. जिला,
  3. बार एसोसिएशन की मोहर,
  4. बार कौंसिल से सम्बंधिकरण संख्या। 
अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची।
  1. अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
  2. हाई स्कूल प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
  3. उत्तराधिकारी का एक नोटरी शपथ पत्र। 
  4. नियम 40 के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान की सदस्य्ता शुल्क की रसीद।
  5. मृतक अधिवक्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति। 
  6. मृत्यु प्रमाणपत्र केवल नगर पालिका, टाउन एरिया या परिवार रजिस्टर का ही मान्य होगा। 
नोट :- उपरोक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अति आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। 

अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र के बारे में जानने के लिए अपने जिले के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/मंत्री से संपर्क करे।

2 comments:

  1. Sir agar kisi k paas
    अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। and
    हाई स्कूल प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
    Na ho kewal photo copy ho tab kaise befit milge plz help

    ReplyDelete
    Replies
    1. मूल दस्तावेज़ न होने पर यह फोटो प्रति अनुप्रमाणित कैसे होंगी । मूल दस्तावेजों का क्या हुआ ?

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