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नमस्कार दोस्तों,
आज का यह लेख आप सभी के लिए बहुत खास है और खासकर उनके लिए जिनकी बाइक या कार चोरी हो जाती है और इस बात को लेकर परेसान होते है की उनकी बाइक वापस मिल जाये यदि बाइक वापस न मिल पाए तो insurance claim करके चोरी हुई बाइक या कार की भरपाई ही हो जाये। insurance कंपनी द्वारा क्लेम तभी मिलेगा तब आपकी कार या बाइक बीमित होगी और इन्शुरन्स वैध होगा। बीमा की वैध्यता समाप्त हो जाने के बाद अगर आपकी बाइक या कार चोरी हो जाती है,तो इन्शुरन्स कंपनी उस चोरी हुई कार या बाइक के लिए किये गए इन्शुरन्स क्लेम पर कोई मुआवजा नहीं देती और ऐसे क्लेम को ख़ारिज कर देती है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्शुरन्स कंपनी आपके द्वारा इन्शुरन्स क्लेम करने पर मुआवजा तभी देती है जब कार या बाइक के बीमा की वैध्यता समाप्त न हुई हो और इन्शुरन्स कंपनी के नियम व् शर्तो का उल्लंघन न हुआ हो।
बाइक, कार चोरी होने पर तुरंत इन 3 को सूचित करे ताकि इन्शुरन्स क्लेम करने पर कोई दिक्कत न हो।
बाइक या कार चोरी हो जाने पर क्लेम करने पर क्लेम न मिलने के कई कारण हो सकते है उन्ही में से एक यह भी हो सकता की आपने इन 3 लोगो को बाइक या कार चोरी होने की सूचना ही न दी हो, तो चलिए तो जान ले की वे कौन से लोग है जिनको हमे बाइक या कार चोरी पर तुरंत सूचना देनी चाहिए।
ये वे 3 है जिनको बाइक या कार चोरी पर तुरंत सूचना दे।
- पुलिस,
- इन्शुरन्स कंपनी,
- रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस।
1. पुलिस - जब भी आपकी बाइक या कार किसी ऐसे स्थान से चोरी होती है जहाँ पर अपने अपनी कार या बाइक को खड़ा किया था, तो ऐसे में आप अपने वाहन को खोजने में समय न गवाए तुरंत ही अपने फ़ोन से 100 नंबर मिला कर पुलिस को सूचित करे और बाइक या कार की चोरी होने की सूचना दे या,
नजदीकी पुलिस स्टेशन में स्वयं जाये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए इससे आपको इन्शुरन्स क्लेम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाना इसलिए भी जरूरी है कि यदि आपकी चोरी हुई कार या बाइक किसी अपराध को कारित करने में सम्मिलित होती है, तो ऐसे में पुलिस आपका का पता लगा कर आपको गिरफ्तार करेगी, क्योकि वाहन के असली मालिक आप ही है और ऐसा माना जायेगा की अमुक अपराध के लिए आप ही जिम्मेदार है ,तो ऐसे में आपके द्वारा बाइक या कार चोरी होने की सूचना देने पर पुलिस को आपकी चोरी हुई कार या बाइक की जानकारी रहती और इस बात का साक्ष्य होता है की अमुक अपराध आपके द्वारा नहीं किया है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नन बातो को जरूर लिखे।
- अपना नाम जैसा कि वाहन के दस्तावेजों में लिखा है,
- वाहन का मॉडल, रंग और वाहन का नंबर,
- वाहन किस स्थान से चोरी हुआ,
- वाहन चोरी होने का समय, यहाँ समय वह लिखा जायेगा जब अपने अपने वाहन को उस समय देखा जहा से चोरी हुआ,
- और अन्य जरूरी बातो को स्पष्ट लिखे।
2. इन्शुरन्स कंपनी - बाइक या कार के चोरी होने पर प्रथम कार्य पुलिस को सूचित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर दूसरा कार्य आपको अपनी कार या बाइक चोरी होने की सूचना अपनी इन्शुरन्स कंपनी को फ़ोन कर या स्वयं इन्शुरन्स कंपनी के कार्यालय जा कर इसकी सूचना देनी चाहिए और चोरी हुए वाहन के लिए इंस्युरेन्स क्लेम फॉर्म को भरे और क्लेम पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को क्लेम फॉर्म के साथ जरूर लगाए।
बीमा दावा करने से पहले अपने वाहन बीमा पालिसी को अवश्य देखे कि आपकी बीमा पॉलिसी कौन सी, यानी क्या आपकी बीमा पॉलिसी वाहन चोरी होने की क्षतिपूर्ति की भरपाई करती है।
क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे कि :-
- वाहन इन्शुरन्स पॉलिसी,
- वाहन स्वामी की 2 पासपोर्ट साइज फोटो,
- वाहन की चाभियाँ यदि चोरी या गुम हो गयी तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी,
- वाहन मालिक द्वारा वाहन के चोरी हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी,
- वाहन का पता न चल पाने वाली untraceable रिपोर्ट जो की कोर्ट में पेस की जाती है और न्यायलय द्वारा un-trace आर्डर की कॉपी, जिसमे साफ साफ यह लिखा होता है की पुलिस चोरी हुए आपके वाहन का पता नहीं लगा सकी,
- वाहन मालिक अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई.डी, वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि पहचान पत्र,
- वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (R.C) यदि आपके पास थी, यदि वाहन के साथ ये भी चोरी हो गए तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से डुप्लीकेट RC निकलवा ले ,
- कमर्शियल वाहन के चोरी होने पर उस वाहन के ड्राइवर की नौकरी से सम्बंधित दस्तावेज, और उस वाहन से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज जैसे की वाहन का परमिट, फिटनेस, और अन्य जरूरी दस्तावेज, यदि ये सभी दस्तावेज वाहन के साथ चोरी हो गए है,तो ऐसे में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कार्यालय से दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्राप्त कर ले।
3. रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय - वाहन के चोरी हो जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ इन्शुरन्स को सूचना देने के साथ आप अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय को भी सूचित करे ऐसा करना कमर्शियल वाहन के स्वामी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वाहन चोरी हो जाने के बाद भविष्य में आपको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
सूचना देने के लिए आपको जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी सूचना पत्र के साथ लगानी होगी जैसे कि :-
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी,
- और अन्य जरूरी दस्तावेज जो RTO कार्यालय द्वारा मांगे जाये।
मैंने अपनी कार बेच दी, पर ख़रीददार ने ट्रांसफर नहीं कराई और अब संपर्क में नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए
जवाब देंहटाएंकार आपने किसके माध्यम से बेची है ?
हटाएंMare baik Delhi no hi fridabad si chore ho gyi hi to mi kya kru
जवाब देंहटाएंजहाँ से बाइक चोरी हुई है वहाँ के थाने में बाइक चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज करा दो ।
हटाएंMeri splendid bike bank se chori ho gayi thi aur Mai usey finence pe li this kya claim milega
जवाब देंहटाएंचोरी की एफ़आईआर दर्ज कारवाई ?
हटाएंSir maine FIR or insurance claim dono kia lekin transport office ko inform ni kiya kya mujhe claim milega
जवाब देंहटाएंगाड़ी से संबन्धित सभी दस्तावेजो के पूर्ण होने पर आपको क्लैम मिल सकता है ।
हटाएंKISI OR KI BIKE GALATI SE GHUM HO GAI OR JISKI BIKE THI USNE 2 MAHINE KI EMI NAHI DI OR AB WO PAISE MANG RAHA HE KYA KARE
जवाब देंहटाएंBhai ji main bike ka 2nd owner hu bike ki RC transfer ki request maine ki hui thi but bike is beech chori ho gai ab 1st owner ne mere sath ja k RC wapas le li jisse ki claim usko mil jaye ab insurance company wale bol rahe h RC pehle 2nd owner k naam hogi fir insurance converter hogi fir claim 2nd owner ko milega main unko kai baar keh chuka hu mail per bhi sign miss match ki wajah se RC transfer nahi hui but wo nahi maan rahe ab return letter mang ki tumne RC wapas kyon li convert kyo nhi hone di ab ye baat wo samajh rahe sach me sign Miss match the
जवाब देंहटाएंPlease help me in insurance kaise milega or kise milega
Insurance company ko FIR Karane ke baad humne bata dia tha same day ki bike chori ho gai h or RC transfer ki request RTO office me di hui h
जवाब देंहटाएंHdfc ergo ka insurance h
Bhai main bada pareshan ho gaya hu insurance wale bol rahe h humne fraud kia h humne RC wapas le li isliye
जवाब देंहटाएंBhai main ye chahta hu ki claim usko mil jaye ya mujhe bus mujhe mere paise mil jaye
जवाब देंहटाएंBhai kaise kya kare
Hello sir meri bike chori hogi hai or 22 Jun 2020 ko sham 3:30pm to 4:30 ko Chor hogi complete BHI ki hai or police vala ne koi response nhi Diya or na raseed di na koi action liya
जवाब देंहटाएंएफ़आईआर दर्ज कराओ और बीमा कंपनी को सूचना तत्काल दो ।
हटाएंमेरा स्कूटर चोरी हो गया है ..मेरे पास सारे कागज़ है पर puc नहीं है ..क्या मुझे क्लेम मिलेगा
जवाब देंहटाएंएफ़आईआर दर्ज कराई ?
हटाएंSir FIR me model no.galat hua to claim me koi problem to nai ayegi
जवाब देंहटाएंPlease reply
वाहन संख्या तो सही पड़ी है ?
हटाएंक्लेम किये मुझे 1month ho gya और मेरा EMI अभी भी कट रहा है sir कब तक कटेगा
जवाब देंहटाएंजब तक लोन ली गयी राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है ।
हटाएंसर मेरा बाइक रात 12:20 के आस पास चोरी हुई है और मैन नजदीकी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है , वाहन का समस्त जरूरी दस्तावेज भी है तो क्या मुझे क्लेम मिल जाएगा और कब तक, और मेरा गाड़ी अभी लोन में है , मुझे क्या करना चाहिए
जवाब देंहटाएंबीमा पॉलिसी कौन सी थी ?
हटाएंया अपनी बीमा कंपनी को सूचित करो ।
रिजनल ट्रांसपोर्ट ओफिस kya hai
जवाब देंहटाएंरिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ कार्यालय जहां आप वाहन पंजीकृत करवाते है, ड्राइविंग लाइसेंसे और वाहन से संबन्धित अन्य कार्य के लिए आवेदन करते है ।
हटाएंMeri bike chori ho gai hai bhopal se mansarovar complexe ke samne se mai hdfc mai interview dene gya tha 30 mint baad wapas aaya to bike nhi mili aaspass ke logo se bhi pucha kisi ne koi jawab nhi diya or gadi bhi mere name se nhi thi ab mujhe kya karna chaiyye
जवाब देंहटाएंएफ़॰आई॰आर॰ दर्ज कराओ ।
हटाएंSir agar bike nhi mil pati he to insurance claim kitna milega ? Pls bataiye
जवाब देंहटाएंबीमा बाइक चोरी होने पर क्षति कवर करती होगी, तभी मिलेगा अन्यथा नहि ।
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