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UPCOCA ACT उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ़ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट क्या है ?

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नमस्कार दोस्तों, 

आज के इस पोस्ट में आप सभी को " UPCOCA ACT" के बारे में बताने जा रहा हु जिसका पूरा नाम "उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ़ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट" है। यह एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठित अपराधों को रोकने के लिए लाया जा रहा है। प्रदेश में हो रहे अपराध जैसे लूटपाट, गुंडागर्दी, जबरन वसूली, जबरन माकन खाली करवाना, ज़मीन पर कब्ज़ा करना, फिरौती, धमकी, वेश्याकृति, अपहरण तस्करी अदि अपराधों को रोकने के लिए यह कानून प्रदेश में लागु किया जायेगा।  
UTTAR PRADESH CONTROL OF ORGANISED CRIME ACT.


UPCOCA एक्ट क्या है।  
उत्तर प्रदेश सरकार "उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम", को लेन का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे  लूटपाट, गुंडागर्दी, तस्करी, अपहरण, वेश्याकृति, जबरन वसूली, जबरन माकन खली करवाना, फिरौती आदि  गंभीर अपराधों को रोका जा सके और इन अपराधों पर लगाम लगायी जा सके। इस अधिनियम में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। 

आइये इस अधिनियम की कुछ खास बातों पर एक नजर डालते है।  
  1. जो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संगठित अपराध करेगा,वह इस अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा। 
  2. इस अधिनियम के अंतर्गत केस तभी दर्ज होगा, जब अपराध करने वाला व्यक्ति कम से कम दो संगठित अपराधों में शामिल रहा हो या उस अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गयी हो। 
  3. UPCOCA एक्ट के अनुसार पुलिस अपराध करने वाले व्यक्ति को 30 की रिमांड में रख सकती है। 
  4. UPCOCA अधिनीयम के अनुसार जब पुलिस अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, तो अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को 180 दिनों का समय मिलेगा। 
  5. UPCOCA अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी 
  6. UPCOCA अधिनयम के अंतर्गत अपराधी को पांच साल के कारावास से दण्डित किया जायेगा और अधिकतम सजा फांसी की सजा होने का प्रावधान है। 
UPCOCA अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध कौन से ?
  1. लूट पाट। 
  2. धमकी।
  3. आतंक। 
  4. हिंसा। 
  5. फिरौती।
  6. अपहरण।
  7. वेश्याकृति। 
  8. अंडरवर्ल्ड। 
  9. गैरकानूनी खनन करना। 
  10. मानव तस्करी करना। 
  11. जान से मारने की धमकी देना।  
  12. लोगो को भड़काने का कार्य। 
  13. जबरन किसी का घर खाली कराना।
  14. जबरन किसी की ज़मीन पर कब्जा करना। 
  15. राज्य में फिस्फोट या कोई ऐसा कार्य जिससे राज्य की शांति भंग करने की कोशिश करना। 
  16. राज्य संपत्ति को नाश करना या करने की कोशिश करना आदि अपराध शामिल किये गए। 
UPCOCA अधिनियम का दुरूपयोग न हो इसके लिए क्या प्रावधान है ?
UPCOCA अधिनियम का दुरूपयोग न हो सके इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि UPCOCA अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों  में केस दर्ज करने से पहले जाँच करने के लिए निम्न नियम बनाये है,जो कि  इस प्रकार से है :-
  1. राज्य स्तर पर UPCOCA अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामलो की निगरानी / जाँच गृह सचिव करेगा। 
  2. मंडल स्तर पर UPCOCA अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामलो की जाँच आई० जी ० श्रेणी के अधिकारी की संतुस्ती के बाद ही केस दर्ज किया जायेगा। 
  3. जिला स्तर पर UPCOCA अधिनियम के अंतर्गत यदि जिला स्तर पर संगठित अपराध करने वाला है , तो उसकी रिपोर्ट कमिश्नर, डीएम देंगे। 

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