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विभिन्न देशों में रेप / बलात्संग की सजा क्या है ? know What is the punishment for rape in different countries

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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में आप सभी को " विभिन्न देशों में रेप / बलात्संग की सजा क्या है ?" इसके बारें में बताने जा रहा हु। आखिर विश्व में कई ऐसे देश है जिनके अपने अपने अलग अलग कानून है और इन्ही कानूनों के आधार पर लोगो को दण्डित किया जाता है, ताकि समाज में शांति बनी रहे और नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके और भय बिना अपना जीवन व्यतीत करे। 

ऐसे में भी यदि कोई अपराध होता है जैसे की चोरी,हत्या, रेप या अन्य गंभीर अपराध के घटित होने पर सजा क्या होगी, इसका भी प्रावधान कानून में किया गया है। जिससे अपराधी को दण्डित किया जाये और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले।  

आज हम बात करेंगे रेप यानी बलात्संग के लिए भारत व् अन्य देशों में इस जघन्य व् गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान क्या है ? 

Vibhinn deshon mein Rape ke liye sja kya hoti hai ?(What is the punishment for Rape in different countries?)

  विभिन्न देशों के रेप यानी बलात्संग की सजा क्या है ?  What si punishment for Rape in different Countries ?


भारत - INDIA -
भारत जो कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म और यहाँ की रीति रिवाजो से विश्व में प्रसिद्ध है।  यहाँ हर एक अपराध के लिए दंड का प्रावधान है।  बात करे रेप यानी बलात्संग की तो उसके लिए भारत में कठोर दंड का प्रावधान है जहाँ यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक कारावास की सजा अधिकतम 20 साल तक कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है और मृत्यु दंड से भी दण्डित किया जाता है। 

1. सऊदी अरब -Saudi Arabia:
सऊदी अरब जो कि अपने नाम व् अपने कड़े कानून और गगन चुम्बी ईमारत भुर्ज खलीफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। सऊदी अरब में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, ऐसे करने वाले व्यक्ति को उसके इस घिनोने कार्य के लिए कठोर व् भयावक दंड से दण्डित किया जाता है। रेप करने वाले व्यक्ति को समाज के सामने फांसी पर लटका देना या गोली मार देना।  और उस मृतक अपराधी के शव को उतने समय तक वही लटका देना जितना समय वे निर्धारित करे।  ताकि वहां पर आने जाने वाले इस रेप के अपराध की  कठोर सजा को देखे ताकि भविष्य में किसी के मन ऐसा करने का विचार सपने में भी न आये।  

2. ईरान Iran:
ईरान जो कि एक इस्लामिक देश है और अपने नाम और अपने कठोर कानून से भी जाना जाता है। यह देश अपने नागरिको को पूर्ण न्याय उचित समय में दिलाता है। यदि ईरान में कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड से दण्डित किया जाता है या ऐसा करने वाले व्यक्ति को तब तक कोड़े से मारा जाता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। रेप के कई  कारावास की सजा से भी दण्डित किया जाता है। 

3. संयुक्त अरब अमीरात- United Arab Emirates:
संयुक्त अरब अमीरात जिसे कई लोग UAE के नाम से भी जानते है। UAE में यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर मृत्यु दंड से दण्डित किया जाता है। 
दुबई में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री पर यौन हमला करता है तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा से दण्डित किया जाने का प्रावधान है। 

4. मिस्र -Egypt:
इजिप्ट यानी मिस्र का नाम आप लोगो ने इतिहास और फिल्मो में अवश्य सुना होगा और एक फिल्म भी देखी होगी जिसमे पिरामिड को देखा होगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड से दण्डित किया जाता है। जहाँ रेप करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा से दण्डित करते है।  

5. इजराइल -Israel:
इजराइल में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 4 साल तक कारावास की सजा से या अधिकतम 16 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। 

तोराह जो किस इजराइल का धार्मिक ग्रंथ है जिसके अनुसार रेप करने वाले व्यक्ति को पीड़ित स्त्री के साथ विवाह करना होगा। 

6. अफगानिस्तान -Afghanistan: 
अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है और यहाँ का कानून इस्लाम कर आधारित है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड से दण्डित किया जाता है। जहाँ ऐसा करने वाले व्यक्ति 4 दिनों के भीतर गोली  दी जाती है।

7. चीन -China:
चीन जो की अपनी आधुनिक तकनीकों के कार्य से जाना जाता है। चीन में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड से दण्डित किया। चीन में न्याय इतनी जल्दी किया जाता है कि वहां के नागिरकों और अपराध की शिकार हुई पीड़िता को न्याय उचित व् सही समय पर मिले और दोषियों को दंड मिले।   

8. नीदरलैंड -Netherlands:
नीदरलैंड में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया, या किसी भी स्त्री पर किसी भी प्रकार यौन हमला, या किसी भी स्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना, इच्छा के बिना जबरन सम्भोग, यौन उत्पीड़न करता है यहाँ तक की स्त्री की मर्जी के बिना फ्रेंच किस भी करता है तो वह व्यक्ति रेप का दोषी माना जायेगा। इसके के सम्बन्ध में भी दण्डित किये जाने का प्रावधान है। रेप के दोषी को पीड़िता की उम्र के आधार पर 4 साल तक कारावास की सजा लेकर 15 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।   

नीदरलैंड में रेप के बाद किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को 15 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जयएगा। 

9. रूस -Russia:
रूस में यदि कोई भी व्यक्ति की स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल से लेकर 6 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ रेप करता है और पीड़िता को किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक क्षति हो जाती तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 4 साल से लेकर 10 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। 

यदि किसी भी स्त्री की मृत्यु रेप के कारण होती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 8 साल से लेकर 15 साल तक करतवास की सजा से दण्डित किया जायेगा और साथ में 20 तक उसपर किसी भी प्रकार की नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा।

यदि रेप पीड़िता 14 साल की उम्र से कम की है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 12 साल से लेकर 20 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा और साथ  स्वतंत्रता पर 2 साल तक प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा और 20 साल किसी भी प्रकार की कोई भी नोरकी करने पर रोक लगा दी जाएगी।  .

10.  फ्रांस -France: 
फ्रांस में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 15 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। 

यदि कोई भी व्यक्ति 15 साल की कम उम्र की कसी स्त्री के साथ रेप करता है तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। 

यदि किसी स्त्री की रेप या यौन हमले से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में रेप के दोषी व्यक्ति को 30 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। 

यदि रेप के बाद किसी पीड़िता को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो ऐसे में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा।




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