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पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बलात्कार की सजा फांसी POCSO Act 2012- Death Sentence for RAPE

www.lawyerguruji.com  पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बलात्कार की सजा फांसी 

नमस्कार मित्रो 
आज के इस लेख में आप सभी को " पॉक्सो एक्ट 2012 में हुए अहम संशोधन के बारे में बताने जा रहा हु। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यौन अपराध से बच्चो की सुरक्षा करना है. जहाँ कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, शोषण जैसा गंभीर अपराध करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत दण्डित  किया जायेगा।  

POCSO Act mein hua badlaw Rape ki sja Fasi. (Amendment  in POCSO Act 2012, is a Death Sentence for RAPE.)

POCSO ACT 2012 ke bare mein adhik janakri ke liye is link par click kare.



पॉक्सो एक्ट में हुए संशोधन  ( Amendment in POCSO Act, 2012)

1. जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को फांसी की सजा से दण्डित किया जायेगा।

2. जहाँ कोई व्यक्ति किसी 16 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा  किया जायेगा। 

3.  जहाँ कोई व्यक्ति 16 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 20 साल तक कारावास की सजा से दण्डित किया जायेगा। 

4.बलात्कार के सभी मामलों में न्यायालय को 6 महीने के भीतर निर्णय दें होगा।  

5.पॉक्सो एक्ट में हुए नए संशोधन के अनुसार बलात्कार के सभी मामलो में २ महीने के भीतर पूर्ण जाँच करनी होगी।    

6. बलात्कार के किसी भी मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी । 

7. Yadi koi bhi vyakti kisi Mahila ke sath Rape karta hai, to us vyakti ko ab 10 saal ki jail ki sja hogi , jo ki pahle 7 saal thi ab yah badha di gyi hai 10 saal se.

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