lawyerguruji

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है ? kanya sumangla yojna - uttar pradesh gk

www.lawyerguruji.com

नमस्कार मित्रों ,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है ?   उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा  प्रदेश की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उठाया गया एक कदम जो कि बेटियों के हित के लिए है।  मुख्यमंत्री कांय सुमंगला योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को उनके जन्म से लेकर उनकी शैक्षिक शिक्षा तक आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है ?  kanya sumangla yojna



इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि :-
  1. कन्या सुमंगला योजना क्या है ?
  2. कन्या सुमंगला योजना के तहत किन बेटियों को लाभ मिलेगा ?
  3. कन्य सुमंगला योजना के तहत बेटियों को क्या लाभ मिलेगा ?
  4. कांय सुमंगला योजना का लाभ कैसे उठायें ?
  5. कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ? 
इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जाने। 

1.  कन्या सुमंगला योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सभी बेटियों के विकास, उन्नति और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कामना को पूर्ण करने के लिए यह योजना लागु की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं के जीवन , संरक्षण ,स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार प्रदान किये गए है। 

सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षण तक 6 चरणों में 15000 रुपए तक आर्थिक सहायता की जाएगी। 

कन्या ,सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न है :-
  1. प्रदेश में स्वस्थ एवं शिक्षा की स्थिति को शुदृढ़ करना। 
  2. प्रदेश में कन्या भूर्ण हत्या को समाप्त करना। 
  3. बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना। 
  4. प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना। 
  5. नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 
  6. उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व् उनके उज्व्वल भविष्य की आधारशिला रखना। 
2. कन्या सुमंगला योजना के तहत किन बेटियों को लाभ मिलेगा ? 

कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को मिलने वाले में केवल उन्ही बेटीयों को मिलेंगे जो इस योजना में वनिर्दिष्ट पात्रताओं को पूर्ण करती है , ये निंम्न है :-
  1.  लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमे राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर पहचान पत्र / विद्युत् / टेलीफोन का बिल मान्य होगा। 
  2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये हो। 
  3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त होगा। 
  4. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो। 
  5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वाँ बच्चे होने अपर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा।  यदि किसी महिला को पहल प्रसव में बालिका है व् दद्वितीय प्रसव में दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। 
  6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गॉड लिया हो , परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी। 
3. कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को क्या लाभ मिलेगा ?

कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को मिलने वाले लाभ 6 चरणों में प्रदान किये जायेंगे जो की निम्न है :-

1.  प्रथम चरण -  नवजात बालिकाओं को उनके जन्म के दौरान जो कि तिथि 01 / 04 / 2019 या उसके पश्चात हुआ है , 2000 रूपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।  

2. द्वितीय चरण - वह बालिकायें जिनकी एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो हुआ है तथा उनका जन्म तिथि  01 / 04 2018 से पहले न हुआ हो इन बालिकाओं को 1000 रूपये की एक मुश्त धनराशि स लाभान्वित किया जाएगा। 

3.तृतीय चरण -  इस चरण में वे बालिकायें सम्मिलित हॉंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो इन्हे 2000 रूपये की एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा। 

4. चतुर्थ चरण - इस चरण में वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिणिक सत्र के दौरान छाती कक्षा में प्रवेश ले लिया हो इन्हे 2000 रूपये की एक मुश्त धनराशि से  लाभान्वित किया जायेगा। 

5.पंचम चरण - इस चरण में वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नव कक्षा में प्रवेश ले लिया है इन्हे 3000 रूपये की एक मुश्त धनराशि से लाभांवित किया जायेगा। 

6.षष्टम चरण - इस चरण में वे सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10 वीं / 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक -डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो , इन्हे 5000 रूपये की एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित जिया जायेगा। 

4. कन्या सुमंगला योजना का लाभ कैसे उठायें ? 

कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए बालिकायें स्वयं या उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। 

कन्या मुनगला योजना के तहत इस लाभ की प्राप्ति के  लिए आवेदक कन्या सुमंगला योजना सरकार क ी अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे। 

यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है तो आवेदक ऑफलाइन माध्यम से जरिये खंड विकास अधिकारी / उपजिलाधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकेगा।   

5. कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?

कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा :-
  1. आवेदन पत्र पर माता -पपीता / अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो होना अनिवार्य है। 
  2. माता -पिता के आधार कार्ड व् बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो ) की प्रतिलिपि आवेदन [पत्र के साथ संलग्न / अपलोड होगी। 
  3. आधार कार्ड उपलब्ध न होने की दशा में फोटो पहचान पत्र में से कोई एक अनिवार्य रूप में संलग्न / अपलोड किया जाएगा जैसे कि :- पैन कार्ड ,वोटर पहचान पत्र ,ड्राइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट , बैंक / पोस्ट पासबुक , सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र पेंशनर हप्तो पहचान पत्र। 
  4. परिवार की वार्षिक आय के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र। 
  5. बालिका का नवीनतम फोटो आवेदन के संलग्न / अपलोड किया जायेगा। 
  6. एक परिवार में 1 से अधिक लाभार्थी होने की दशा में दूसरी बालिका का आवेदन पत्र भरे जाने  के दौरान पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला योजना पहचान / पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा जिससे परिवार आई दी जारी की जा सके। 
  7. सभी संलग्नक आवेदन द्वारा स्वयं सत्यापित करनेके उपरांत ही संलग्न / अपलोड किये जायेंगे। 
  8. आवेदक को एक स्थायी मोबाइल  आवेदन के समय देना हिअ जिससे आवेदन सम्बन्धी रसीद / पहचान संख्या / आईडी उक्त मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जा सके। 
  9. यदि आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो किसी निकटवर्ती व्यक्ति का मोबाइल नंबर अंकित किया जा सकेगा। 
  10. यद्यपि किसी के पास यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो आवेदक मोबाइल नंबर के बिना भी आवेदन क्र सकता है। 
  11. निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या 1 पर शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य है। 
  12. शपथ पत्र पिता , पिता के न होने पर माता तथा माता -पिता दोनों के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जायेगा। 
  13. यदु बालिका व्यस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। 
  14. शपथपत्र में आवेदक का नाम , पता , परिवार के सदस्य तथा बच्चों की संख्या , परिवार की वार्षिक आय , बालिका के जन्म सम्बन्धी विवरण आदि की जानकारी उल्लेखित की जाएगी। 

No comments:

lawyer guruji ब्लॉग में आने के लिए और यहाँ पर दिए गए लेख को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपके मन किसी भी प्रकार उचित सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाह रहे है, तो यह आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते है।

नोट:- लिंक, यूआरएल और आदि साझा करने के लिए ही टिप्पणी न करें।

Powered by Blogger.