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नोटरी क्या होती है ? what is notary

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नमस्कार मित्रों , 

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि नोटरी क्या होती है ? नोटरी इस शब्द कोई प्रत्येक व्यक्ति पहली बार तब सुनता है , जब किसी दस्तावेज को कानूनी रूप से प्रामाणिक करवाना होता है। नोटरी का कानून महत्त्व अपने  स्थान पर। 

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हो और इस मध्य गैप हो गया तो उस गैप का कारण लिखित में शपथ पत्र में देना होता है उस शपथ पत्र को नोटरी करवा के दाखिल कर सकते है। एंटी रैगिंग के सम्बन्ध में विद्यार्थी और माता पिता या संरक्षक द्वारा लिखित में शपथ पत्र देना होता है इसे दस्तावेज को भी नोटरी करवा के दे सकते है। सरकारी या गैर सरकारी नौकरी या अन्य जगह जब कोई शपथ पत्र पर आपसे तथ्यों को माँगा जाता है , तो उन तथ्यों को नोटरी करवा कर दे सकते है। 

 कुछ दस्तावेज निर्भर करते है उनकी विकल्पता पर की नोटरी या रजिस्ट्री जो परिस्थिजन्य हो करवाई जा सकती है। 
लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे भी है जिनकी रजिस्ट्री कानून अनिवार्य ही है। जैसे कि दान पत्र, बैनामा ( सेल डीड ), वसीयत ,बंधक पत्र, गोदनामा , पट्टा। 

नोटरी को समझने के लिए इनको अच्छे से समझना होगा। 

नोटरी क्या होती है ? what is notary



नोटरी क्या है ?

नोटरी को नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 2 खंड घ में नोटरी को परिभाषित किया गया है , जिसके अनुसार नोटरी से अभिप्रेत एक ऐसा व्यक्ति जो कि नोटरी अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है। धारा 3 के तहत केंद्रीय सरकार को नोटरी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है , जिसके तहत सम्पूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए और राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए किन्ही विधि व्यवसायिओं को या अन्य किसी को जिसके पास ऐसी अहर्ताएं है जो विहित की जाएँ नोटरी नियुक्त कर सकती है।  

साधारण शब्दों में नोटरी का अर्थ नोटरी का उपयोग किसी दस्तावेज को तस्दीक करने के लिए किया जाता है , दस्तावेजों जैसे कि एग्रीमेंट , शपथ पत्र या अन्य दस्तावेज। इन दस्तावेजों को तस्दीक करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विधि व्यवसायिओं को नियुक्त करती है। नोटरी नियम के अनुसार ही दस्तावेजों की तस्दीक की जानी चाहिए। नोटरी उन दस्तावेजों को तस्दीक करने का अधिकार नहीं रखता है जिन्हे रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया गया है।  जैसे कि सेल डीड। 

यदि नोटरी , नोटरी नियमों का उल्लंघन कर किसी ऐसे दस्तावेज की तस्दीक करता है जिसे तस्दीक करने का अधिकार उसे नहीं है , तो ऐसा किया गया दस्तावेज न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होगी। ऐसे दस्तावेज के तस्दीक किये जाने के लिए नोटरी के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्यवाही के साथ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। 

नोटरी के कार्य क्या है ?

नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 में नोटरियों के कृत्य यानी कार्यों का उल्लेख किया गया है , नोटरी की किन किन कर्यों को करने का अधिकार है वे निम्नलिखित है :-
  1. किसी लिखित के \निष्पादन को सत्यापित , अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना। 
  2. किसी वचनपत्र , हुड्डी या विनिमयपत्र के अप्रतिग्रहण को प्रतिग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकता है या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकता है। 
  3. किसिस वचन पत्र , हुड्डी का विनियमिपत्र के अप्रतिग्रहण या असन्दाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य करना या परक्राम्य लिखित अधिनिया 1881 (1181 का 26 ) के अधीन आदर का कार्य तैयार करना या ऐसी नोट या प्रसाक्ष्य की सूचना तामील करना। 
  4. पोत का प्रसाक्ष्य , नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिजियक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और लेखबद्ध करना। 
  5. किसिस व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथपत्र लेना। 
  6. बाटमारीऔर जहाजी मॉल बंधनपत्र , पोत भटक पत्र और अन्य वाणिजियक दस्तावेज बनाना। 
  7. भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित किसी दस्तावेज की ऐसी प्रारूप में और ऐसी भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप है जहाँ ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है तैयार करना , अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना। 
  8.  एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और ऐसे अनुवाद को सत्यापित करना। 
  9. यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए हो ,किसी लिखित या दाण्डिक विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए आयुक्त के रूप में कार्य करना। 
  10. यदि ऐसा अपेक्षित हो तो मध्यस्त , बिचौलिया या सहलाकर के रूप में कार्य करना। 
  11. कोई अन्य कार्य करना जो विहित किया जाए।
उपरोक्त कोई कार्य उस दशा के सिवाय जब वह नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और पदीय मुद्रा के साथ किया गया है , नोटरी का कार्य नहीं समझा जायेगा।  


  नोटरी किन दसतवजों की तस्दीक कर सकता है ? 

नोटरी नियम के अनुसार नोटरी निम्न दस्तावेज की तस्दीक कर सकेगा :-
  1. शपथ पत्र। 
  2. कॉलेज में लगने वाले शपथ पत्र। 
  3. नौकरी के द्वौरान लगने वाले शपथ पत्र। 
  4. 11 माह की किरायेदारी अनुबंध ( Rent Agreement )
  5. पावर ऑफ़ अटॉर्नी। 
  6. अन्य दस्तावेज जो कि नोटरी नियम के अनुसार विहित किये गए है।  
नोटरी के लाभ क्या है ?
  1. नोटरी द्वारा दस्तावेजों को तस्दीक करवाना सुविधाजनक और आसान है। 
  2. नोटरी द्वारा तस्दीक किये गए दस्तावेज़ न्यायालय में मान्य होते है , बशर्त की तस्दीक करने का अधिकार है। 
  3. न्यायालय में गवाहों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा ही तस्दीक किये जाते है। 
  4. नोटरी में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क नहीं लगता बल्की इसमें कोर्ट फी टिकट लगते है। 

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