न्यायालय में कार्यरत महिलाओं के साथ होने वाले यौन-उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कहाँ कैसे करे how to do complaint against sexual harassment of working women in court
- किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना छूना या छूने की कोसिस करना।
- किसी महिला की ओर अश्लील चित्र, फिल्म या अन्य प्रकार की अश्लील सामग्री को दिखन,
- किसी महिला से यौन-स्वाभाव की अश्लील बातें करना या उसको सुनाना,
- किसी महिला से शारीरिक रिश्ते या यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना,
- लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या व्यव्हार के सम्बन्ध में महिलाओ को वर्तमान, भविष्य के रोजगार के लिए धमकी/ प्रलोभन देना या मानसिक क्षति पहुँचाना।
- यदि किसी महिला न्यायिक अधिकारीयों, महिला अधिवकताओं या महिला कर्मचारियों के साथ योन-उत्पीड़न होता है, इसकी शिकायत स्वयं पीड़िता कर सकती है,
- उसके किसी प्रकार की असमर्थ होने पर पीड़िता के सहकर्मी, मित्र,नातेदार या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- महिलाओ के प्रति किसी भी प्रकार का कार्य / व्यव्हार जो अपमानजनक हो या यौन उत्पीड़न का समर्थन करे, उसकी शिकायत नियम 7 के अधीन करे।
- योन उत्पीडिता स्वयं या उसके असमर्थ होने पर उसके नातेदार, सहकर्मी या मित्र अथवा उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है,
- यौन उत्पीड़िता की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है,
- इस अधिनियम की सबसे अच्छी बात यह है कि यौन उत्पीड़न से सम्बंधित प्राप्त होने वाली सूचना गोपनीय रखी जाएगी,
- शिकायत दर्ज करते समय, शिकायत के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्षियों के नाम व् पता आदि की 6 प्रतियां दाखिल करनी होगी,
- यौन उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायतें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या माननीय महानिबंधक महोदय उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज कराई जा सकेगी।
- यदि यौन उत्पीड़ित महिला लगातार तीन सुनवाई में कमेटी के आदेशानुसार यथोचित कार्यवाही नहीं करती है तो कमेटी एक पक्षीय फैसला करने के लिए स्वतंत्र है,
- किसी भी प्रकार से कोई भी विधिक व्यवसायी या विधिक सलाहकार लेन की अनुमति नहीं है,
- यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि जहाँ यौन उत्पीड़न की सच्ची शिकायत के आधार पर दोषी व्यक्ति को नौकरी से अलग किये जाने का प्रावधान है, वही यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत झूठी निकली तो उस महिला को दण्डित किये जाने का भी प्रावधान है,
- यदि आंतरिक समिति के द्वारा शिकायत के प्रति की गयी कार्यवाही के अनुसार शिकायत झूठी पायी जाती है, तो शिकायत समिति जिलाधिकारी या उसके वर्तमान नियोक्ता द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की कर सकती है।
यौन -उत्पीड़न के बारे में क्या आप ये जानते है ?
- महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर यौन -उत्पीडन एक दंडनीय अपराध है,
- सरकारी सेवा नियमावली एवं शर्तों के तहत यौन-उत्पीड़न का दोष साबित होने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है जिसमे दोषी व्यक्ति को उसकी सेवा से अलग किया जा सकता है।
Mere boyfriend ne mujhe shadi ka jhansa deke, pichhle 3 saal se dawaiya khila khila ke sex kiya. Or ab papa nhi manenge bol kar mujhe chhod rahe h. Unhone apne papa se sehmati bhi nhi li is baare m. Actually uske papa ko dahej ka lalach h jiske liye wo kisi bade Ghar ki ladki ko apni bahu banana chahte h. mein gareeb ghar ki ladki hu meri help kar dijiye🙏
जवाब देंहटाएंआप थाने मे महिला अधिकारी से संपर्क कर एफ़आईआर दर्ज करा दीजिये ।
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