स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ? how to get advocate death insurance claim from State bar council
- अधिवक्ता मृत्यु दावा क्या है ?
- अधिवक्ता मृत्यु दावा कब मिलता है ?
- किस उम्र के अधिवक्ता advocate death claim के लिए योग्य है ?
- अधिवक्ता के परिवार वाले अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ?
- अधिवक्ता मृत्यु दावा फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज़ कौन से है ?
- अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
- उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वेअधिवक्ता जिनकी मृत्यु 40 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो,उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के भुगतान के लिए अधिकृत है,
- उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वे अधिवक्ता जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के भुगतान के लिए अधिकृत है।
- Death claim form पाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के कार्यालय में जाकर स्वयं लेना होगा,
- death claim form को आप उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की अधिकृत वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है।
- जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वही से डाउनलोड करना होगा।
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत रूपये 5,00,000 के भुगतान हेतु अधिकृत उत्तराधिकारी के द्वारा death claim form को भरना होगा और इस फॉर्म में मांगी जाने वाली हर एक जानकारी को मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सत्य भरना होगा जैसे की:-
- मृतक अधिवक्ता का वह नाम जो उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है।
- मृतक अधिवक्ता का जो उत्तराधिकारी है वह अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखेगा।
- अधिवक्ता जिस स्थान में निवास करता था उस निवास स्थान का पता पूर्णता सपष्ट और सत्य भरा जायेगा।
- अधिवक्ता जिस जिले और जनपद में वकालत करता था।
- तिथि और पंजीकरण संख्या जब अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में पंजीकृत हुए थे।
- मृतक अधिवक्ता की जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार।
- अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के समय मृतक अधिवक्ता की उम्र क्या थी।
- मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का समय और तिथि क्या थी।
- यदि किसी रोग से पीड़ित थे तो उस रोग का नाम।
- उस डॉक्टर का नमा जिससे रोग का इलाज चल रहा था।
- यदि मृतक अधिवक्ता विवाहित या अविवाहित था तो विधिक उत्तराधिकारी के नाम जिनको पीछे छोड़ गए।
- एकाउंट पेई का नाम जो की चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- आवेदन पत्र,
- बार कौंसिल प्रमाण पत्र,
- विधि व्यवसायस्त बार एसोसिएशन प्रमाण पत्र,
- हाई स्कूल प्रमाण पत्र,
- मतदाता पहचान पत्र,
- राशन कार्ड,
- आधार कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- शपथ पत्र,
- प्रीपेड रसीद,
- सेविंग बैंक एकाउंट पास बुक।
अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी को रूपये 5,00,000 की राशि का भुगतान किया जायेगा और इस भुगतान के लिए वह अधिकृत है।
कहाँ प्रैक्टिस करते थे लखनऊ या इलाहबाद।
जवाब देंहटाएंSir ye prepaid raseed kya h?
जवाब देंहटाएंAgar claim 9 month ke baad bhi naa mila ho toh kahan complaint kar sakte hain
जवाब देंहटाएंक्लेम न मिलने का कोई कारण बताया गया ।
जवाब देंहटाएंOnline death claim form ki exact site bataane ki kripa kariye aapki mahaan dayaa hogi
जवाब देंहटाएंsir mere papa ki dear ko 11 saal ho chuke hai par hume ye death claim insurance k bare m abhi pata chala hai , parivar ki arthik istithi kharab hone k karan yehi aakhri ummed hai, to kya hum abhi bhi is insurance par claim kar sakte hai ?
जवाब देंहटाएंआपके पिताजी जी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे थे आप उसी न्यायालय की अधिवक्ता बार के अध्यक्ष से बात करे ।
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