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कार और बाइक चलाने के नए ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। You should know about the new traffic rules for driving car and bike

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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस लेख में आप सभी को कार और बाइक चलाने के नए ट्रैफिक नियमों के बारे में बताने जा रहा हु जिसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, यदि आपको ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी होगी, तो यह आपके लिए दो तरह से फायदेमंद होगा। पहला तो आप ट्रैफिक नियमो के तहत कार और बाइक चलाएंगे जिससे आप अपने आप को और अपने पीछे बैठे साथी को सुरक्षित रखेंगे और ट्रैफिक नियमो का पालन करते हुए ड्राइव करते है , तो पुलिस आपसे जुर्माना भी नहीं लेगी। 

परिवहन प्रणाली को नियंत्रण करने के लिए सन 1988 ,में मोटर वाहन अधिनयम पारित किया गया जिसमे वाहन से सम्बंधित सभी आवशयक कानूनों और नियमों को जोड़ा गया और इन कानूनों या नियमो के उल्लंघन करने कर सजा का प्रावधान भी किया गया  है। यदि कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अधिनियम की धाराओं के  तहत दण्डित किया जायेगा जिसमे  कारावास तक की सजा से लेकर जुर्माने तक की सजा का प्रावधान दिया गया है,ताकि भविष्य में पुनः किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में बताये गए वाहन नियमो का उल्लंघन करने से डरे। 
कार और बाइक चलाने के नए ट्रैफिक नियमों के बारे में  आपको पता होना चाहिए। You should know about the new traffic rules for driving car and bike.

मोटर वाहन अधिनयम 1988 में समय समय में यातायात सम्बंधित नियमों में संशोधन किये जाते रहे है ताकि यातायात और सड़को पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी नियंत्रित किया जा सके। 

कार और बाइक (वाहन ) चलाने के नए नियम। 
हम आप अभी को उत्तर प्रदेश में लागु हुए नए यातायात नियमो के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमसे और आपसे यातायात नियमो को लेकर कोई गलती न हो और कारावास और जुर्माने से दण्डित होने से बचे।

1. हेल्मेट न पहनकर  बाइक चलने पर कितना लगेगा जुर्माना। 
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत बाइक ड्राइव करते वक़्त सुरक्षा टोपी पहनने की बात कही गयी है। सुरक्षित टोपी से मतलब हेल्मेट से है। यदि कोई भी व्यक्ति हेल्मेट पहने बिना बाइक ड्राइव करते हुए पाया जाता है पकड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा।
दंड/ जुर्माना - पहली बार हेल्मेट के बिना बाइक ड्राइव करते हुए पकडे जाने पर 500 रु जुर्माना, और वही दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रु जुर्माना देना होगा।

2. कार की सीट बेल्ट न लगा कर ड्राइव करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
कार ड्राइव करते क़्क्त सीट बेल्ट न लगा कर ड्राइव करते हुए पकडे जाने पर व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डित किया जायेगा जो कि -
दंड/ जुर्माना - कार ड्राइव करते क़्क्त सीट बेल्ट न लगाने पर पहली बार पकडे जाने पर 500 रु जुर्माना और दूसरी बार पकडे जाने पर 1000 रु जुर्माना

3. बिना लाइसेंस के वाहन ड्राइव करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वाहन ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, यदि कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करता है या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है या चलाते हुए पकड़ा जाता है ,तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धरा 181 के तहत दण्डित किया  जायेगा।
दंड/जुर्माना -  बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रु जुर्माना या 3 महीने तक की जेल की सजा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

4. बिना बीमा के वाहन ड्राइव करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
अधिनियम की धारा 146 तहत वाहन का बीमित होना अति आवश्यक है यदि कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 146 का उल्लंघन करता है यानि बिना बीमा के वाहन ड्राइव करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धरा 196 बिना बीमित वाहन के ड्राइव करने के तहत दण्डित किया जायेगा।
दंड/जुर्माना- बिना बीमा के वाहन ड्राइव करते हुए पकडे जाने पर 2000 जुर्माना या 3 महीने तक की जेल की सजा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

5. कार या बाइक ड्राइव करते वक़्त फ़ोन पर बात करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
कार और बाइक ड्राइव करते समय फ़ोन पर या इयरफोन लगा कर बात करने से होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति कार या बाइक ड्राइव करते समय फ़ोन या इयरफोन लगा कर बात नहीं करेगा, क्योकि फ़ोन पर बात करने से ड्राइव करते क़्क्त ध्यान भटक जाता है और इसका परिणाम सड़क दुर्घटना होता है जिसमे कई लोगो की जान की हानि होती है।
दंड/ जुर्माना- कार या बाइक ड्राइव करते समय फ़ोन या इयरफोन लगा कर बात करते समय पकडे जाने पर 500 रु जुर्माना और दूसरी बार पड़के जाने पर 1000 रु जुर्माना। 

6. वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके तहत कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को सार्वजानिक स्थान पर तब तक नहीं चलाएगा जब तक की उस वाहन को पंजीकरण नहीं हो जाता है। वाहन पंजीकृत हो जाने के बाद RTO से वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलता है जिसमे वाहन पंजीकरण नंबर लिखा होता है। यह वाहन पंजीकरण नंबर वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दण्डित किया जायेगा।
दंड/जुर्माना- वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना वाहन चलाने पर 500 रु जुर्माना। 

7. खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, के तहत यदि कोई भी व्यक्ति खतरनाक तरीके से ड्राइव करते हुए पाया जाता है मलतब की मोटर वाहन ड्राइव करने की समिति गति से तेज ड्राइव करता है या ऐसे तरीके से ड्राइव करता है जो की सड़क पर चल रहे लोगो के जीवन के लिए खतरनाक साबित होता है, तो ऐसी खतरनाक तरीके से ड्राइव करते हुए पकडे जाने पर दण्डित किया जायेगा।
दंड/ जुर्माना - खतरनाक ड्राइव करते हुए पकडे जाने पर 2500 रु जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सजा, वही दूसरी बार पकडे जाने पर 2500 रु जुर्माना या 1 साल तक की जेल की सजा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

8. नाबालिग को वाहन देने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
अधिनियम की धारा 4 के तहत मोटर वाहन चलाने के सम्बन्ध में आयु सीमा निर्धारित की गयी है, जिसमे 18 वर्ष से कम की उम्र का कोई भी व्यक्ति सार्वजानिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलायेगा। यदि नाबालिग व्यक्ति  ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दण्डित किय जायेगा।
दंड/जुर्माना- नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने पर 2500 रु जुर्माना।

9. स्पीड लिमिट को पार करने पर कितना जुर्माना लगेगा। 
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत, यदि कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 112 गति सीमा, जो की वाहन की गति सीमा को निर्धारित करता है, कोई भी व्यक्ति सार्वजानिक स्थान पर निर्धारित न्यूनतम गति और अधिकतम गति से तेज वाहन चलायेगा वह दण्डित किया जायेगा।
दंड/जुर्माना - कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 112 का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, जिसमे न्यूनतम और अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गयी है। पहली बार स्पीड लिमिट को पार करने पर 2000 रु जुर्माना  और दूसरी बार पकडे जाने पर 4000 रु जुर्माना। 

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